तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पण किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
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12 जुलाई 2022 को प्रकाशित
तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पण किए
12 जुलाई 2022 तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पण किए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया।
अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/521 |
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