दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा - आरबीआई - Reserve Bank of India
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27 अप्रैल 2021 को प्रकाशित
दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
27 अप्रैल 2021 दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को सौंप दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी । (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/118 |
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