यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी - आरबीआई - Reserve Bank of India
यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी
11 दिसंबर 2020 यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के तहत यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दिनांक 19 सितंबर 2018 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किए गए थे। उपर्युक्त निदेशों की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा संशोधित किया गया था, ऐसा अंतिम विस्तार दिनांक 18 सितंबर 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.नं.डी-22/12.28.029/2020-21 के माध्यम से 25 दिसंबर 2020 तक किया गया था। जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस पर संतुष्ट होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतद्द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी (और समय-समय पर संशोधित) उक्त निदेशों को वापस ले लिया है। इस निदेश की प्रतिलिपि इच्छुक आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। इसके बाद बैंक नियमित रूप से बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/756 |