अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक पर दण्ड लगाया गया
21 फरवरी 2011 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना चार संग्रह काउंटर खोलने के कारण लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद |