सभी लेन-देनों के लिए 25 पैसे के सिक्के का प्रयोग करें/स्वीकार करें : भारतीय रिज़र्व बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
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23 अक्तूबर 2006 को प्रकाशित
सभी लेन-देनों के लिए 25 पैसे के सिक्के का प्रयोग करें/स्वीकार करें : भारतीय रिज़र्व बैंक
23 अक्तूबर 2006
सभी लेन-देनों के लिए 25 पैसे के सिक्के का प्रयोग करें/स्वीकार करें : भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक को इस आशय की लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं कि देश के कुछ भागो में व्यापारी, दुकानदार तथा जनसामान्य 25 पैसे के सिक्के लेने में आनाकानी करते हैं । इस संबंध में स्पष्ट करते हुए फिर से दोहराया जाता है कि 25 पैसे के सिक्कों को संचलन से निकाला नहीं गया है और वे वैध मुद्रा हैं तथा उन्हें सभी प्रकार लेनदेनों के लिये उपयोग करना / लिया जाना विधि सम्मत है ।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/562
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