RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

81669822

वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

1 जुलाई 2010

वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ध(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

  1. किसी निदेशक संबंधित कार्य का चालू खाता खोलते समय अपने ग्राहक को जानिए मानदण्डों का पालन नहीं करने।
  2. निदेशक संबंधित फर्म को गैर-जमानती अग्रिम की स्वीकृति।
  3. अनुमत सीमा से अधिक की चेक खरीद।
  4. अनुमत सीमा से अधिक गैर-जमानती अग्रिम की अनुमति।
  5. एक्सपोज़र सीमा से अधिक सीमा की अनुमति।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और की गई कार्रवाई के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया और उस पर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/4

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?