व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक मर्यादित, मुरैना (मध्य प्रदेश) पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक मर्यादित, मुरैना (मध्य प्रदेश) पर दण्ड लगाया गया
18 अक्टूबर 2012 व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक मर्यादित, मुरैना (मध्य प्रदेश) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक मर्यादित, मुरैना (मध्य प्रदेश) पर ऋण निवेश सीमा, बेजमानती अग्रिमों पर अधिकतम सीमा, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), काला धन आशोधन (एएमएल) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन प्रस्तुत करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/665 |