व्यावसायिक सहकारी बैंक लिमिटेड, रायपुर पर दंड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
व्यावसायिक सहकारी बैंक लिमिटेड, रायपुर पर दंड लगाया गया
10 दिसंबर 2015 व्यावसायिक सहकारी बैंक लिमिटेड, रायपुर पर दंड लगाया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित 47 ए (1) (बी) की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यावसायिक सहकारी बैंक लिमिटेड, रायपुर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी केवाईसी / एएमएल मानदंड / दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके संबंध में बैंक द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित जवाब एवं तथ्यों पर विचार करने के उपरांत रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बैंक द्वारा उल्लघंन साबित हो गया है एवं बैंक पर दंड लगाना आवश्यक है। अनिरुद्ध डी जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1374 |