वेस्टर्न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का लाइसेंस आवेदन रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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31 अक्तूबर 2001 को प्रकाशित
वेस्टर्न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का लाइसेंस आवेदन रद्द किया
वेस्टर्न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का
लाइसेंस आवेदन रद्द किया
31 अक्तूबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया हुआ लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिया है। अतः उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक लगा दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त बैंक जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकता तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से जमाराशियों का आहरण करने की अनुमति नहीं दे सकता।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/533
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