बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी दिशा-निर्देशों का वापस लिया जाना- अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी दिशा-निर्देशों का वापस लिया जाना- अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु
03 जनवरी 2020 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरू को दिनांक 01 अप्रैल 2013 को कारोबार की समाप्ति से दिशा-निर्देश जारी किए थे। लगाए गए निर्देशों को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया गया और अंतिम बार दिनांक 4 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ाया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (2) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिनांक 3 जनवरी 2020 से अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु के लिए जारी किए गए सर्व समावेशी निर्देशों को वापस लिया जा रहा है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1609 |