बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना - श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना - श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद
19 मार्च 2020 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद को दिनांक 02 जनवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। लगाए गए निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया गया और अंतिम बार दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक के लिए बढ़ाया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (2) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा दिनांक 19 मार्च 2020 से श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद के लिए जारी किए गए सर्व समावेशी निदेशों को वापस लिया जा रहा है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2089 |