बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र
03 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) भारतीय रिजर्व बैंक ने नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना सहकारी बैक लि., नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र को 08 सितम्बर 2015 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को 02 नवम्बर 2017 से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निदेश वापस लिए हैं। 01 नवम्बर 2017 के आदेश की प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगायी गयी है। भविष्य में बैंक नियमानुसार बैंकिंग कारोबार जारी रखेगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1222 |