विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को इसके अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा - आरबीआई - Reserve Bank of India
विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को इसके अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा
15 नवंबर 2016 विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: रिपोर्टे आ रही थी कि कुछ सहकारी बैंक मौजूदा ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों (विशेषीकृत बैंक नोट) के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन नहीं कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया कि इसने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे विशेषीकृत बैंक नोटों के विनिमय और साथ ही इन नोटों को अपने ग्राहकों के खातों में जमा करने के संबंध में जारी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1215 |