देनदार देयता कानून पर कार्यदल - आरबीआई - Reserve Bank of India
देनदार देयता कानून पर कार्यदल
देनदार देयता कानून पर कार्यदल
19 दिसम्बर 2002
भारत सरकार ने अन्य देशों के देनदार देयता कानून का और उधारकर्ताओं, देनदारों, नियामकों तथा प्रभावित होने वाली अन्य पार्टियों (स्टेकहोल्डरों) पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने तथा भारतीय स्थितियों के लिए उपयुक्त विधायी प्रस्तावों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक कार्यदल घटित किया था। दल ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2002 में प्रस्तुत की थी। मामले पर सभी बातों पर विचार कर लेने के बाद दल ने इस बात की सिफारिश की है कि फिलहाल बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाये जाने के लिए भारतीय रिज़र्व द्वारा एक उचित व्यवहार संहिता तैयार की जाए।
चुनिंदा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ चर्चा करने और कार्यदल की सिफारिशों की एक आंतरिक दल द्वारा जांच कराने के बाद रिज़र्व बैंक ने इस विषय पर बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को जारी किये जानेवाले प्रारूप मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये हैं। ये मार्गर्शी सिद्धांत आज जनता के अभिमतों के लिए जारी किये जा रहे हैं। अभिमत, सुझाव आदि कृपया श्री एम आर श्रीनिवासन प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, सेंटर 1, पोस्ट बाक्स 6089, कोलाबा, कफ पॅरेड, मुंबई 400 005 को इस तरह से भेजे जायें अथवा
mrsrinivasan@rbi.org.in के पते पर ई मेल किये जायें कि उन तक 31 दिसम्बर 2002 तक पहुंच जायें।पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2002-2003/640