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भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालयीन पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.

प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1

कुंडल्स मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

सी-41, कुमार कुटेर, पंचम डायग्नोसिस सेंटर के पास, प्रेम नगर, बरैली, उत्तर प्रदेश - 243001

B-12.00454

9 जून 2016

12 मार्च 2024

2

निथ्या फाइनेंस लिमिटेड

"नीथिया निलयम", 132, पलानी रोड, एस.वी. मिल्स रोड, उदुमलपेट , कोयंबटूर, तमिलनाडु - 642128

B-07.00639

14 अक्तूबर 2003

14 मार्च 2024

3

भाटिया हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड

V-378, गणपति एन्क्लेव, भठिंडा, पंजाब - 151001

B-06.00283

28 जून 2000

19 मार्च 2024

4

जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज लिमिटेड

जीवन ज्योति शॉपिंग काम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप के पास, मेहरे-बर्सर, तेह. बर्सर, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश – 174313

B-06.00490

29 अगस्त 2018

21 मार्च 2024

 

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेगी।

 

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/53

 

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