भारतीय रिज़र्व बैंक में सहायक के पद के लिए भर्ती – पैनल वर्ष 2025
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भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा, में पात्र उम्मीदवारों से ‘सहायक’ के 650 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद के लिए चयन दो चरणों, अर्थात प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, में आयोजित होने वाली देशव्यापी प्रतियोगी परीक्षा तथा उसके बाद भाषा दक्षता परीक्षा (एलपीटी) के माध्यम से होगा। यह पूरा विज्ञापन बैंक की वेबसाइट - www.rbi.org.in पर उपलब्ध है और इसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/ रोजगार समाचार में भी प्रकाशित किया जा रहा है। कृपया नोट करें कि उक्त विज्ञापन संबंधी शुद्धिपत्र, यदि हो, केवल बैंक की वेबसाइट - www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा। 1. उम्मीदवार पद हेतु अपनी पात्रता सुनिश्चित करें: आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे विज्ञापित पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर बैंक पद के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को आवश्यक शुल्क/सूचना प्रभार (जहां भी लागू हो) देने पर परीक्षा में शामिल करेगा और उनकी पात्रता का निर्धारण केवल अंतिम चरण अर्थात दस्तावेज़ सत्यापन के समय ही करेगा। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य/गलत है या यदि उम्मीदवार बैंक के अनुसार पद के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवार यदि पहले ही बैंक की सेवा में शामिल हो चुके होंगे तो उन्हें बिना किसी सूचना के बैंक की सेवाओं से हटाया जा सकता है। 2. आवेदन का माध्यम: उम्मीदवारों को केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका उपलब्ध नहीं है। “ऑनलाइन आवेदन फॉर्म” भरने के लिए संक्षिप्त अनुदेश विस्तृत नोटिस के पैरा 9 में दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। “सहायक के पद के लिए भर्ती - पैनल वर्ष 2025” 3. महत्वपूर्ण तारीखें:
4. सहायता सुविधा: फॉर्म भरने में, परीक्षा शुल्क का भुगतान या कॉल लैटर प्राप्त करने में समस्या होने पर http://cgrs.ibps.in/ लिंक पर सम्पर्क करें। याद रहे ई-मेल भेजते समय ई-मेल के विषय के बॉक्स में ‘Recruitment of Assistant- Panel Year 2025’ जरूर लिखें। 5. मोबाइल फोन और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित है: क) जहां परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उस परिसर में मोबाइल फोन या संचार का कोई भी साधन लाने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो अयोग्य ठहराये जाने के साथ-साथ भविष्य में परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ख) परीक्षा भवन में कैलकुलेटर का प्रयोग करने या इसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। ग) उम्मीदवारों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल सहित अन्य कोई भी निषिद्ध वस्तु नहीं लाएं, क्योंकि इन वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। विस्तृत नोटिस 1. रिक्तियाँ: 1.1 बैंक पात्र उम्मीदवारों से नीचे उल्लिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:
भोपाल में रायपुर के लिए 05 रिक्तियां शामिल हैं; गुवाहाटी में अगरतला के लिए 02, आइजोल के लिए 01, इंफाल के लिए 02 और शिलांग के लिए 03 रिक्तियां शामिल हैं; कानपुर और लखनऊ में कानपुर के लिए 29 और लखनऊ के लिए 21 रिक्तियां शामिल हैं; कोलकाता में गंगटोक के लिए 01 रिक्ति शामिल है; मुंबई में बेलापुर के लिए 23 और पणजी के लिए 02 रिक्तियां शामिल हैं; पटना में रांची के लिए 01 रिक्ति शामिल है। संक्षेपाक्षर इस प्रकार हैं: अजा – अनुसूचित जाति, अजजा – अनुसूचित जनजाति, अपिव – अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामा./अना. – सामान्य/ अनारक्षित, पीडब्ल्यूबीडी – बेंचमार्क दिव्यांगजन, भू.पू.सै.–भूतपूर्व सैनिक, भू.पू.सै.-1 – दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक / सैन्य कार्रवाई में मृत सैनिकों के आश्रित, भू.पू.सै.-2 – भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) 2. पात्रता की शर्तें: 2.1 राष्ट्रीयता: उम्मीदवार को या तो:
परंतु यदि उम्मीदवार उक्त (ii) (iii) (iv) तथा (v) में से किसी वर्ग से हो तो उनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाणपत्र होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिनके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक हो किंतु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है। 2.2 आयु (01/02/2026 को) आयु 20 और 28 वर्ष के बीच हो। केवल वही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जिनका जन्म 02/02/1998 से पहले और 01/02/2006 के बाद (दोनों दिन शामिल हैं) नहीं हुआ हो। उच्चतर आयु सीमा में रियायत - उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार रियायत दी जाएगी:
2.3 शैक्षणिक अर्हता/ अनुभव (01/02/2026 को)
नोट: (1) पात्रता प्राप्त करने की तारीख विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा जारी किए गए अंक पत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र पर प्रदर्शित तारीख होगी। यदि किसी विशेष परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय / संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, तो विश्वविद्यालय / संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिस पर वह तारीख दर्शायी गयी हो जिस दिन वेबसाइट पर परिणाम प्रकाशित किया गया था, उस तारीख को उत्तीर्ण करने की तारीख माना जाएगा। (2) प्रतिशत की गणना: प्रतिशत अंक उम्मीदवार द्वारा सभी विषयों में सभी सेमेस्टर (रों)/वर्ष (र्षों) में प्राप्त कुल अंकों द्वारा सभी विषयों के अधिकतम अंकों के कुल योग में भाग देते हुए निकाले जाएंगे चाहे कोई भी ऑनर्स / वैकल्पिक / अतिरिक्त वैकल्पिक विषय हों। यह उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा जहां क्लास/ग्रेड का निर्णय केवल ऑनर्स के अंकों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत का अंश नजरअंदाज किया जाएगा अर्थात 49.99 प्रतिशत को 50 प्रतिशत से कम माना जाएगा। (30) कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड श्रेणी अथवा अंकों के प्रतिशत नहीं अपितु समग्र ग्रेड प्वाइंट प्रदान करते हैं (उदाहरण के लिए सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि)। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड बताया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा। तथापि यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा डिग्री/उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाणपत्र में समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड नहीं बताया जाता है तो अपरिभाषित मानदंड (मानदंडों) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:
(4) जहां समग्र ग्रेड प्वाइंट (सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई, आदि) 10 के अलावा अन्य किसी संख्या में से दिए गए हों तो इनका 10 में से सामान्यीकरण किया जाएगा तथा उसकी गणना उक्त नोट (3) के अनुसार की जाएगी। (5) अजा/अजजा/बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में उक्त छूट उपर्युक्त संबंधित राज्य/कार्यालय में रिक्तियों के आरक्षण के अधीन होगी। 3. चयन की योजना चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और भाषा दक्षता परीक्षा (एलपीटी) के माध्यम से होगा। I. प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पी):
II. मुख्य परीक्षा (बहुविकल्पी):
III. भाषा दक्षता परीक्षा (एलपीटी) - ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भाषा दक्षता परीक्षा (एलपीटी) देनी होगा। एलपीटी संबंधित राज्य की कार्यालयीन/ स्थानीय भाषा/भाषाओं में की जाएगी जैसा कि परिशिष्ट-I में दिया गया है। कार्यालयीन/ स्थानीय भाषा में दक्ष नहीं होने वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा। नोट:
4. परीक्षा केंद्र:
5. सेवा की शर्तें/ कैरियर संभावनाएं 5.1 वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को ₹29000– 1700 (3) – 34100 – 2040 (4) - 42260 – 2720 (6) – 58580 – 2950 (2) – 64480 – 3370 (3) – 74590 – 4050 (1) – 78640 के वेतनमान में ₹29,000/- प्रति माह का आरंभिक मूल वेतन और समय-समय पर स्वीकार्य अन्य भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में सहायकों के लिए आरंभिक मासिक सकल परिलब्धियां (एचआरए को छोड़कर) लगभग ₹58,514/- होगी। ** यदि वे बैंक के आवास में नहीं रहते हैं तो उन्हें वेतन का 15% मकान किराया भत्ता अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा। 5.2 परिलब्धियां: पात्रता के अनुसार उपलब्धता के आधार पर बैंक का आवास, नॉलेज अपडेशन के लिए भत्ता, ब्रीफकेस, आवास सज्जा के लिए भत्ता आदि। पात्रता के अनुसार दवाखाना, वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुविधा, ओपीडी इलाज/अस्पताल में रहकर इलाज कराने के लिए मेडिकल व्यय की प्रतिपूर्ति; ब्याज मुक्त त्यौहार अग्रिम, छुट्टी किराया रियायत, अपेक्षित न्यूनतम वर्षों की सेवा पूरी करने वाले नियमित कर्मचारियों के लिए रियायती ब्याज दर पर आवास ऋण और वैयक्तिक अग्रिम उपलब्ध होंगे। भर्ती कर लिए गए उम्मीदवारों को ग्रेच्युटी के अतिरिक्त निश्चित अभिदान वाली नई पेंशन योजना के तहत रखा जाएगा। 5.3 चयनित उम्मीदवारों को आरंभ में बैंक के उसी भर्ती अंचल में स्थित कार्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने आवेदन किया था। तथापि, प्रशासनिक जरूरतें होने पर उन्हें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अंचल कार्यालयों में स्थित समूहकृत एवं वर्गीकृत केंद्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं:
5.4 उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की पर्याप्त संभावनाएं हैं। 6. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण अजा/ अजजा/ अपिव/ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु दिशानिर्देश: भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक सीमित संख्या में अजा/अजजा/अपिव/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन कर सकता है। उक्त वर्गों के जो उम्मीदवार यह प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं वे जिस केंद्र से आवेदन कर रहे हैं वहीं पर बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से ईमेल के माध्यम से 10 मार्च 2026 तक पत्राचार कर सकते हैं (परिशिष्ट – IV)। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बारे में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सूचित किया जाएगा। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट – V में दिया गया है। प्रशिक्षण से संबंधित यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग आदि के सभी व्यय उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे। बैंक के पास किसी भी परीक्षा केंद्र/ पते को रद्द करने/ जोड़ने/ बदलने/ संशोधित करने या प्राप्त प्रतिक्रिया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार सुरक्षित है। 7. परीक्षा शुल्क / सूचना प्रभार परीक्षा शुल्क / सूचना प्रभार (लौटाया नहीं जाएगा): ऑनलाइन भुगतान किया जाए
टिप्पणी:
8. आरक्षण संबंधी दिशानिर्देश 8.1 अजा/ अजजा/ अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर)/ ईडब्ल्यूएस से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि रिक्तियों को उनके राज्य में उनकी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। तथापि, उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के बराबर आयु और शैक्षिक अर्हता के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा। तथापि, वे शुल्क रियायत (यथा लागू) के पात्र होंगे लेकिन उन्हें लेकिन निर्दिष्ट सूचना शुल्क का भुगतान करना होगा। विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण अंतिम परिणाम के समय प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। 8.2 अजा/अजजा और अपिव उम्मीदवारों के लिए:
8.3 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए:
8.4 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) की धारा 34 के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 15 जनवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017- Estt (Res) के अनुसार दिव्यांगता की चार श्रेणियां निम्नानुसार हैं:
i. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 4 जनवरी 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38-16/2020-डीडी-III के अनुसार, सहायक के पद के लिए कार्यात्मक आवश्यकताएं और बेंचमार्क दिव्यांगताओं की उपयुक्त श्रेणी निम्नानुसार हैं:
कार्यात्मक आवश्यकताओं के संबंध में उपयोग किए गए संक्षिप्ताक्षर: एस=बैठना, डब्ल्यू= चलना, एमएफ़= उँगलियों का उपयोग, आरडब्ल्यू= पढ़ना और लिखना, एसई= देखना, एच= सुनना और सी= संप्रेषण। श्रेणी हेतु उपयोग किए गए संक्षिप्ताक्षर: बी= दृष्टिहीन, एलवी= कम दृष्टि, डी= बधिर, एचएच= ऊंचा या कम सुनाई देना, ओए= एक हाथ, बीए= दोनों हाथ, ओएल= एक पैर, बीएल= दोनों पैर, एसडी= रीढ़ की हड्डी विकृति, एसआई= रीढ़ की हड्डी की चोट, सीपी= सेरेब्रल पाल्सी, एलसी= ठीक हुआ कुष्ठ रोग, डीडब्ल्यू= बौनापन, एएवी=एसिड हमले से पीड़ित, एमडीवाई=मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एएसडी=ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एम=हल्का), आईडी=बौद्धिक दिव्यांगता, एसएलडी= सीखने की विशिष्ट अक्षमता, एमआई= मानसिक बीमारी, एमडी= कई दिव्यांगताएं। ii. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी भी श्रेणी (अर्थात सामान्य/ अजा/ अजजा/ अपिव/ ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण क्षैतिज है और पदों के लिए कुल रिक्तियों के अंतर्गत ऐसी दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों के अधीन है। iii. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए, जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित है और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार है। ऐसे प्रमाणपत्र का सत्यापन/ पुनः सत्यापन बैंक/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार किया जाएगा। iv. पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को संबंधित श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगजन द्वारा भरा जाएगा। यदि उस श्रेणी का कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी बैकलॉग रिक्तियों को अन्य पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के बीच अदला-बदली द्वारा भरा जाएगा, बशर्ते कि ऐसी दिव्यांगता के लिए उपयुक्त पदों की पहचान ऊपर पैरा 8.4 (i) में उल्लेख किए गए अनुसार की गई हो। v. अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आरपीडब्लूडी अधिनियम, 2016 के अनुसार और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार निर्धारित दिव्यांगता प्रमाणपत्र देना होगा। नोट: क) डीओपीटी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के परामर्श से दिनांक 19 मई 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/8/2023-Estt. (Res-II) के माध्यम से सूचित किया है कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर स्थायी प्रकृति की नौकरियों में आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं है क्योंकि इसका अपरिवर्तनीय स्थायी दिव्यांगता वाले वास्तविक दिव्यांग व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ख) एक व्यक्ति, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसे भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाणपत्र बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार सत्यापन/ पुनः सत्यापन के अधीन होगा। ग) उम्मीदवार के पास आवेदन की अंतिम तारीख से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। घ) डीईपीडबल्यूडी से दिनांक 17 दिसंबर 2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18-25/2024-Policy के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण के संदर्भ में, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अस्थायी दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत "सुधार की संभावना" वाली दिव्यांगता स्थितियां आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। दिव्यांगता स्थितियां, अर्थात् "प्रगतिशील, गैर-प्रगतिशील या सुधार की संभावना नहीं", आरक्षण के लिए पात्र होंगी। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र में केवल 'अस्थायी दिव्यांगता’ का उल्लेख है और यह नहीं बताया गया है कि अस्थायी दिव्यांगता "सुधार की संभावना" वाली है या "प्रगतिशील, गैर-प्रगतिशील या सुधार की संभावना नहीं" वाली है, तो उम्मीदवार से अपेक्षित होगा कि वह अस्थायी दिव्यांगता के स्वरूप की पहचान करते हुए नया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि यह "सुधार की संभावना" वाली है या "प्रगतिशील, गैर-प्रगतिशील या सुधार की संभावना नहीं" वाली है। vi. दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश: दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की सामग्री को बड़े फ़ॉन्ट में देखने की सुविधा उपलब्ध होगी। दृष्टिबाधित उम्मीदवार (जो कम से कम 40% दिव्यांगता से पीड़ित हैं) परीक्षा की सामग्री को बड़े फ़ॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी उम्मीदवार प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे। vii. स्क्राइब का उपयोग और प्रतिपूरक समय (40% या अधिक दिव्यांगता): आरपीडबल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(द) के अंतर्गत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगजन, जिन्हें गति के साथ लिखने में कठिनाई है, पर ऑनलाइन/लिखित परीक्षा के समय निम्नलिखित नियम लागू होंगे: क) दृष्टिहीनता, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में आने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में, यदि वे चाहें तो स्क्राइब की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ख) अन्य श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में, स्क्राइब की सुविधा सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा परिशिष्ट-IX में दिए गए प्रारूप के अनुसार इस आशय से जारी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक कठिनाइयाँ हैं और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। ग) स्क्राइब की अर्हता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की अर्हता से एक कदम नीचे होनी चाहिए। स्वयं अपने स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों को परिशिष्ट-X में दिए गए प्रारूप के अनुसार स्वयं अपने स्क्राइब का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। घ) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार, जिन्हें गति के साथ और टाइपिंग/लिखने की शारीरिक कठिनाई है, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे पर 20 मिनट के प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी चाहे वे स्क्राइब की सुविधा का उपयोग कर रहे हों या नहीं। viii. स्क्राइब का उपयोग और प्रतिपूरक समय (40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति): पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार (जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक की है) पर लागू अनुदेशों के अलावा, निम्नलिखित नियम आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) में दी गई परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगजनों परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(द) में दी गई परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए दिव्यांगजनों, अर्थात जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम और जिन्हें लिखने में कठिनाई है, के लिए लागू होंगे:
नोट: क) उम्मीदवार को अपने खर्च पर अपने स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी। ख) कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र है। उम्मीदवार द्वारा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन या वास्तविक तथ्यों को छुपाने/दमन करने पर बैंक उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने के अलावा उम्मीदवार और स्क्राइब के खिलाफ कोई भी अन्य कार्रवाई कर सकता है जो बैंक उचित समझे। यदि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने/छिपाने की जानकारी उम्मीदवार के बैंक में सेवा में शामिल होने के बाद बैंक को मिलती है, तो उम्मीदवार को बैंक की सेवा से तत्काल हटाया जा सकता है। ग) परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि टेस्ट एडनिस्ट्रेटर कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वयं से प्रश्नों का उत्तर दिया है तो स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। घ) ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले दिशानिर्देशों/ स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। 8.5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिशानिर्देश: i. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 27 अक्तूबर 1986 की अधिसूचना संख्या 36034/5/85/Estt(SCT), 04 अक्तूबर 2012 की अधिसूचना संख्या 36034/1/2006-Estt.(Res.) द्वारा संशोधित और इसके बाद समय-समय पर यथासंशोधित, में निर्धारित परिभाषा की शर्तों को पूरा करते हैं। ii. दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक: ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो संघ के सशस्त्र बलों में सेवा के दौरान शत्रु अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई के दौरान दिव्यांग हुए हों – उन्हें दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा। iii. सैन्य कार्रवाई में मृत सैनिक के आश्रित: निम्नलिखित सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के लिए यह माना जाएगा कि वे सैन्य सेवा के दौरान कार्रवाई में मारे गए (क) युद्ध, (ख) युद्ध जैसी सैन्य कार्रवाई या किसी अन्य देश या पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम रेखा पर सीमा झड़प (ग) नागालैन्ड, मिजोरम आदि में विद्रोही हालात से निपटने में सशस्त्र विरोधियों से लड़ते हुए (घ) विदेशों में शांति सेना मिशन में सेवा के दौरान (ड.) बारूदी सुरंगें बिछाने और शत्रुओं की बारूदी सुरंगों को हटाने के अलावा सैन्य कार्रवाई पूरी होने के एक माह पहले और तीन माह बाद की अवधि के बीच बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई के दौरान (च) वास्तविक सैन्य कार्रवाई या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान शीत-दंश (छ) अर्ध-सैन्य बलों के भड़के हुए कार्मिकों से निपटने और (ज) श्रीलंका में कार्रवाई के दौरान मारे गए आईपीकेएफ़ के कार्मिक। iv. ऐसे उम्मीदवार जो सैन्य बलों से कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी निर्धारित नियोजन अवधि (अर्थात एसपीई) 01.03.2027 को या उससे पहले पूरी होनी संभावित है, केवल वे ही इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। उनसे यह भी अपेक्षित होगा कि वे आरबीआई में कार्य-ग्रहण करते समय कार्यमुक्ति का पत्र और स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि वे भारत सरकार के नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक को प्राप्य लाभों के लिए पात्र हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अपने नियोजन की आरंभिक अवधि पहले ही पूरी कर चुके हों और विस्तारित नियोजन के तहत सेवा में हों उन्हें उस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ऊपर बताए गए उम्मीदवारों का यदि चयन हो जाता है तो उन्हें 01.03.2027 को या उससे पहले कार्यमुक्त होकर भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के फॉर्म परिशिष्ट-XIII में दिए गए हैं और ये प्रमाणपत्र बैंक में प्रस्तुत करने होंगे। v. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक पुन: रोजगार प्राप्त करने के लिए मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के बाद सिविल साइड में सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुका है, तो सरकारी सेवा में पुन: रोजगार के प्रयोजन से उसका भूतपूर्व सैनिक दर्जा समाप्त हो जाता है। (डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/27/84-Estt. (SCT) दिनांक 02 मई 1985) vi. सैन्य कार्रवाई में मृत-सैनिकों के आश्रित आरक्षण के पात्र होंगे। दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों और सैन्य कार्रवाई में मृत-सैनिकों के आश्रितों, दोनों के लिए कुल रिक्तियों में 4.5 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं। नियुक्ति के मामले में पहली वरीयता- दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएगी और दूसरी वरीयता- सैन्य कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मी या अत्यधिक दिव्यांग हो चुके (रक्षा सेवाओं में कार्य के दौरान 50 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता) सैनिकों के आश्रितों को दी जाएगी। इस रियायत के प्रयोजन से सैनिक की विधवा, पुत्र, पुत्री या सैनिक के परिवार की मदद को सहमत उसके किसी निकट संबंधी को परिवार का सदस्य माना जाएगा। भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग हुए भूतपूर्व सैनिक को उच्चतम आयुसीमा और शैक्षणिक अर्हताओं में मिलने वाली रियायत सैन्य कार्रवाई में मृत सैनिकों और दिव्यांग हो चुके सैनिकों के आश्रितों को नहीं मिलेगी। vii. केंद्र सरकार के अधीन पुनः रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू निम्नलिखित नियम ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे (दिनांक 02 अप्रैल 1992 का डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/6/90-Estt. (SCT)): जिन भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों ने केंद्र सरकार के अधीन समूह ‘ग’ और ‘घ’ में पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है उन्हें केंद्र सरकार के अधीन उच्चतर ग्रेड या कैडर या समूह ‘ग’/‘घ’ में रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु संबंधी छूट का लाभ दिया जाएगा। तथापि ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए दूसरी बार आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। 9.1 आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अनुदेश उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत करने की विंडो के दौरान "सहायक के पद के लिए भर्ती – पैनल वर्ष 2025" लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं होगा। डिजी लॉकर को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ एकीकृत किया गया है। उम्मीदवार डिजी लॉकर के माध्यम से जारी किए गए क्रेडेंशियल/ दस्तावेजों (आधार, शैक्षिक अर्हता दस्तावेज आदि) और जानकारी (नाम, जन्म तारीख, लिंग आदि) का एक्सेस स्वैच्छिक आधार पर प्रदान कर सकते हैं। 9.2 ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्व आवश्यकताएं:
9.3 आवेदन प्रक्रिया:
9.4 भुगतान का माध्यम: उम्मीदवारों को अपेक्षित शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा:
9.5 उम्मीदवारों के लिए सामान्य नियम/ अनुदेश i. उम्मीदवार केवल एक कार्यालय में रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और जिस राज्य के कार्यालय के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी राज्य के अंदर के ऑनलाइन परीक्षा (प्रारम्भिक और मुख्य) केंद्र का चयन करना होगा। उदाहराणार्थ - अहमदाबाद कार्यालय के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार केवल गुजरात से केंद्र का विकल्प चुन सकता है। एक से अधिक पंजीकरण की स्थिति में केवल अंतिम पंजीकरण मान्य होगा। ii. ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को किसी भी पते पर अपने आवेदन का प्रिन्टआउट या कोई प्रमाणपत्र या इनकी प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने/भेजने की जरूरत नहीं है। आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी असत्य/गलत है या आरबीआई के अनुसार उम्मीदवार पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है तो उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति को रद्द/समाप्त कर दिया जाएगा। iii. सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत या विदेश के मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त होनी चाहिए। यदि अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए गए हैं तो उम्मीदवारों को चाहिए कि वे ग्रेड का अंकीय समकक्ष स्पष्ट रूप से दर्शाएँ। iv. आवेदन के लिए पात्रता के बारे में सलाह देने के लिए उम्मीदवारों के किसी भी अनुरोध पर बैंक विचार नहीं करेगा। v. ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) हेतु कॉल लैटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाना होगा। कॉल लैटर डाउनलोड करने की सूचना ई-मेल/एसएमएस द्वारा भी भेजी जाएगी। संबंधित लिंक पर क्लिक कर उम्मीदवार कॉल लैटर डाउनलोड करने का विंडो खोल सकेंगे। कॉल लैटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को (i) पंजीकरण नंबर/रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/जन्मतिथि का प्रयोग करना होगा। उम्मीदवार कॉल लैटर पर अपना आसानी से पहचानने योग्य नवीनतम फोटो चिपकाएं जो मुख्यत: वही फोटो हो जो पंजीकरण के समय दिया गया था तथा परीक्षा केंद्र पर (i) कॉल लैटर (ii) नीचे दिए खंड (iii) के अनुसार और कॉल-लैटर में दिए विनिर्देशों के अनुसार फोटो-युक्त पहचान का प्रमाण तथा मूल रूप में लाए हुए फोटो-युक्त पहचान प्रमाण की एक प्रतिलिपि साथ लाएं। vi. परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) में बैठने के लिए उम्मीदवारों को अपने खर्च पर आना होगा। vii. देरी से आनेवाले उम्मीदवार अर्थात कॉल-लैटर में बताए गए रिपोर्टिंग समय के बाद परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) के लिए आने वाले उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल-लैटर में दिया गया रिपोर्टिंग समय परीक्षा प्रारंभ होने के समय से पहले का समय है। यद्यपि परीक्षा की अवधि, प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1 घंटा और मुख्य परीक्षा के लिए 2 घंटे 15 मिनट है, तथापि उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर करीब-करीब 4 घंटे रुकना पड़ सकता है, जिसमें विभिन्न औपचारिकताओं जैसे विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन करना तथा उन्हें प्राप्त करना, लॉग-इन करना, अनुदेश देना इत्यादि सम्मिलित है। viii. भाषा दक्षता परीक्षा/ दस्तावेज़ सत्यापन के समय उम्मीदवारों को आयु/ अर्हता/ वर्ग आदि से संबंधित दस्तावेज बैंक को प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार अजा/ अजजा/ अपिव के तौर पर आरक्षण चाहते हैं उन्हें निर्धारित प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत उम्मीदवार की जाति को अजा/ अजजा/ अपिव के तौर पर मान्यता दी गई है और गाँव/ कस्बा जहाँ का उम्मीदवार मूल निवासी है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। ix. अजा/ अजजा/ अपिव/ पीडब्ल्यूबीडी/ ईडब्ल्यूएस/ भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/ छूट का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में इस तरह के लाभों के लिए निर्धारित सभी आवश्यक प्रमाणपत्र भी निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। ये प्रमाणपत्र पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख के या उससे पहले के होने चाहिए। आयु में रियायत चाहने वाले उम्मीदवारों को एलपीटी / दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवश्यक प्रमाणपत्र(त्रों) की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। x. सरकारी क्षेत्र, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों, सरकारी उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों, लोक उद्यम या ऐसे अन्य संगठनों में स्थायी या अस्थायी क्षमता में काम कर रहे या कैजुअल अथवा दैनिक आधार पर कर्मचारी से अलग कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे सभी उम्मीदवार बैंक को अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपने नियोक्ता (कार्यालय/विभाग प्रमुख) को इस भर्ती के लिए आवेदन के बारे में लिखित में सूचित करें। ऐसे संगठनों में काम कर रहे उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय वे यह वचनपत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन करने के बारे में अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को लिखित में सूचित कर दिया है। उम्मीदवार यह ध्यान दें कि यदि उनके नियोक्ता से बैंक को यह सूचना प्राप्त होती है कि उम्मीदवार को भर्ती के लिए आवेदन/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकी जाती है तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकार/रद्द कर दिया जाएगा/दी जाएगी। xi. कार्यग्रहण के समय अनुशंसित उम्मीदवारों को अपने पीएसयू/ सरकारी/ अर्ध-सरकारी नियोक्ता से उचित डिस्चार्ज प्रमाणपत्र लाना होगा। xii. परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) भवन में तथा एलपीटी के समय कॉल लैटर के साथ वर्तमान में वैध पहचान पत्र (जिस पर बिल्कुल वही नाम लिखा हो जो कॉल लैटर पर है) जैसे कि पैन कार्ड / पासपोर्ट/ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड / बैंक की पासबुक फोटोग्राफ सहित/ आधिकारिक लैटरहेड पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र फोटोग्राफ सहित / आधिकारिक लैटरहेड पर किसी जनप्रतिनिधि द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र फोटोग्राफ सहित / किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध नवीनतम पहचान पत्र/आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड फोटोग्राफ के साथ / कर्मचारी आईडी/ बार-काउंसिल द्वारा जारी फोटोग्राफ सहित पहचान पत्र में से कोई एक मूल रूप में तथा उसकी प्रतिलिपि परीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाए। उम्मीदवार की पहचान को कॉल लैटर में दिए गए विवरण, उपस्थिति सूची तथा प्रस्तुत किए गए अपेक्षित दस्तावेज़ से सत्यापित किया जाएगा। यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध है तो उसे परीक्षा (प्रारंभिक और साथ ही मुख्य और एलपीटी) में बैठने नहीं दिया जाएगा। xiii. राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेन्स पहचान प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होंगे। xiv. उम्मीदवार को परीक्षा/ एलपीटी देते समय क्रमश: परीक्षा कॉल लैटर तथा एलपीटी कॉल लैटर के साथ फोटो पहचान-पत्र प्रमाण मूल में तथा उसकी प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा/ एलपीटी में नहीं बैठने दिया जाएगा। उम्मीदवार नोट करें कि कॉल लैटर पर प्रदर्शित नाम (जो पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दिया गया था) फोटो पहचान प्रमाण पर दिए नाम से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। महिला उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के बाद अपना पहला/ अंतिम/ मध्य नाम बदल लिया हो, वे इसका विशेष ध्यान रखें। यदि कॉल-लैटर में तथा फोटो पहचान प्रमाण में दिए गए नामों में कोई भी असमानता पाई गई तो उम्मीदवार को परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) में बैठने नहीं दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल गजट अधिसूचना/अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र/शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे। xv. उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी असत्य, बनावटी अथवा जाली विवरण नहीं दें और न ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाएं। xvi. यदि परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) / एलपीटी अथवा इसके बाद में चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार निम्नलिखित का दोषी है (पाया जाता है)– i. अनुचित तरीकों का प्रयोग करने या ii. किसी दूसरे का वेश धारण करने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वेश धारण करवाए जाने का या iii. परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) / एलपीटी हॉल में दुर्व्यवहार करना या किसी प्रयोजन के लिए परीक्षा(ओं) की विषय-वस्तु या उसकी किसी जानकारी को पूरा या उसके किसी भाग को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलैक्ट्रॉनिक या मैकैनिकल माध्यम से प्रकट करने, प्रकाशित करने, पुन: प्रस्तुत करने, प्रसार करने, एकत्र करने या प्रसार और एकत्र करने में सहायता करने का या iv. चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी असंगत या अनुचित तरीके का सहारा लेने का या v. अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी अनुचित तरीके से समर्थन लेने का, या vi. परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य/ एलपीटी हॉल में मोबाइल फोन या संचार का कोई भी समान इलेक्ट्रोनिक साधन लाने का, ऐसे उम्मीदवार आपराधिक अभियोग के अलावा निम्नलिखित कार्रवाई के भागी होंगे:
xvii. बैंक उम्मीदवारों के उत्तरों को परीक्षा में बैठे अन्य उम्मीदवारों के उत्तरों से मिलाते हुए विश्लेषण करेगा, ताकि सही और गलत जवाबों में एकरूपता के पैटर्न को पकड़ा जा सके। ऐसे विश्लेषण के आधार पर, यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है या पाया जाता है कि उत्तरों को शेयर किया गया है और प्राप्तांक असली/वैध नहीं हैं, तो बैंक को उसकी उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसे (अयोग्य) उम्मीदवारों का परिणाम रोक दिया जाएगा। xviii. किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा। xix. बैंक के साथ सभी पत्राचारों में, आवेदन प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त पंजीकरण नंबर और ‘कॉल लैटर’ में दिए गए रोल नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाए। xx. पात्रता, परीक्षाओं के आयोजन, एलपीटी, आकलन, ऑनलाइन परीक्षा और एलपीटी में न्यूनतम अर्हक मानकों के निर्धारण, रिक्तियों की संख्या और परिणामों को सूचित करने के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा, और इस बारे में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। xxi. परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) के आयोजन में कुछ समस्याओं के होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, इससे परीक्षा लेने और/अथवा परिणाम तैयार करने का कार्य प्रभावित हो सकता है। उस स्थिति में समस्या को सुधारने का भरसक प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों को दूसरे केंद्र पर भेजना या यदि जरूरी समझा गया तो परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) को फिर से आयोजित करना शामिल है। इस बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा, जिन उम्मीदवारों को ये परिवर्तन स्वीकार नहीं होंगे वे इस परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) में अपनी उम्मीदवारी से वंचित रह जाएंगे। xxii. यदि परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) का आयोजन एक से अधिक सत्रों में किया जाता है तो विभिन्न सत्रों में प्रयुक्त अलग-अलग टेस्ट बैटरियों के कठिनाई स्तर में थोड़े से भी अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों में प्राप्त स्कोर को आईबीपीएस की मानक प्रक्रिया अपनाकर समीकृत किया जाएगा। अलग-अलग सत्रों (यदि आयोजित किया जाता है) में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त 'संशोधित-स्कोर' को इक्विपरसेंटाइल विधि का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा। किसी केंद्र पर यदि नोड क्षमता कम है या किसी केंद्र पर या उम्मीदवार के लिए कोई तकनीकी व्यवधान आ जाता है, तो एक से अधिक सत्र आवश्यक हो सकते हैं। xxiii. जहां परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) का आयोजन किया जा रहा है उस परिसर में मोबाइल फोन, पेजर या संचार का कोई भी साधन लाने की अनुमति नहीं है। यदि इन अनुदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो अयोग्य ठहराये जाने के साथ-साथ भविष्य में परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। xxiv. उम्मीदवारों को परीक्षा भवन में कैलकुलेटर का प्रयोग करने या इसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। xxv. उम्मीदवारों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) केंद्र पर मोबाइल फोन/पेजर सहित अन्य कोई भी निषिद्ध वस्तु नहीं लाएं, क्योंकि इन वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। xxvi. बैंक उम्मीदवारों को अंक तालिका नहीं देगा। तथापि, ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) के अंक अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद बैंक की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। xxvii. इन पदों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ-उम्मीदवार) के वे कर्मचारी भी आवेदन कर सकेंगे, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। xxviii. इस विज्ञापन और/या उसके जवाब में आवेदन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई में ही शुरू की जा सकती है और केवल मुंबई में स्थित न्यायालयों /अधिकरणों/ फोरमों के एकल और एकमात्र अधिकार क्षेत्र में ही वाद/मुकदमे की जांच होगी। xxix. उम्मीदवार का ऑनलाइन परीक्षा/एलपीटी में प्रवेश पूर्णतया अनंतिम है। उम्मीदवार को कॉल लैटर भेजा गया है, केवल इस तथ्य का आशय यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी को आरबीआई ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। xxx. किसी भी स्तर पर यदि यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता/करती है और / या यह कि उसने कोई गलत / असत्य जानकारी प्रस्तुत की है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि इनमें से किसी कमी / कमियों का पता नियुक्ति के बाद चलता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। पात्रता, लिखित परीक्षा का संचालन, अन्य परीक्षण और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। xxxi. उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि असत्य पायी जाती है या विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो पंजीकृत उम्मीदवार की उम्मीदवारी को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर या भर्ती या बैंक में कार्यभार संभालने के बाद भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, आवेदक केवल ऑनलाइन आवेदन करेंगे। किसी मैनुअल / पेपर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम होगी और मूल दस्तावेज़ों के संदर्भ में पात्रता शर्तों के सत्यापन के अधीन होगी। स्क्रीनिंग और चयन उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में सटीक, पूर्ण और सही जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। गलत या असत्य जानकारी प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार के मामले में, उसकी उम्मीदवारी को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में घोषित पत्राचार के पते, वर्ग के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। xxxii. उम्मीदवार को फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड करना भी सुनिश्चित करना चाहिए। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर उचित रूप से अपलोड नहीं किए गए हैं तो उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। xxxiii. पहचान सत्यापन- बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग या अन्य मोड द्वारा: बैंक के पास चयन के दौरान या उसके बाद किसी भी समय बायोमेट्रिक सत्यापन/सत्यापन के अन्य तरीके को करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तदनुसार, बैंक, विभिन्न चरणों में, उम्मीदवारों के सत्यापन/बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए डिजिटल प्रारूप में उम्मीदवारों के फोटो/अंगूठे के निशान/आईआरआईएस स्कैन को कैप्चर कर सकता है। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका सही फोटो/अंगूठे का निशान/आईआरआईएस स्कैन विभिन्न चरणों में लिया गया है क्योंकि किसी भी विसंगति के कारण उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे उन दिशानिर्देशों का पालन करें जो उन्हें उनके कॉल लैटर में दिए जाएंगे। यदि बैंक सत्यापन के प्रयोजन के लिए बायोमेट्रिक डेटा की कैप्चरिंग का उपयोग करने का निर्णय लेता है, तो उम्मीदवार को बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने के समय उचित सावधानी बरतनी होगी। यदि अंगूठे का निशान / कैप्चर किया जाने वाला आईआरआईएस स्कैन को कोई नुकसान होता है / क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उम्मीदवार तुरंत परीक्षा केंद्र पर संबंधित प्राधिकारी को सूचित करेगा। ऐसी किसी स्थिति में, उम्मीदवार द्वारा घोषणा किए जाने पर, प्राधिकारी कुछ वैकल्पिक प्रावधान करेंगे, बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन के लिए उम्मीदवार की अन्य उंगलियों, पैर की उंगलियों आदि के निशान को कैप्चर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के बाद के चरण में, यदि बायोमेट्रिक डेटा ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में लिए गए मूल बायोमेट्रिक डेटा से मेल नहीं खाता है, तो बैंक किसी भी शिकायत/पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। बायोमेट्रिक डाटा की स्थिति (मिलान होता है या नहीं) के संबंध में इसके सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय अंतिम तथा उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। xxxiv. उम्मीदवारों हेतु आवेदन पत्र में संशोधन/ सुधार करने के लिए 'एडिट विंडो': ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के बाद, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/ सुधार करने में समर्थ बनाने के लिए 2 दिनों की अवधि के लिए 'एडिट विंडो' प्रदान की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपेक्षित भुगतान करने पर उनकी आवश्यकतानुसार ऑनलाइन आवेदन डेटा में आवश्यक सुधार/परिवर्तन करने के बाद आवेदन पुनःप्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। एडिट विंडो की तारीखें बैंक की वेबसाइट पर नियत समय में अधिसूचित की जाएंगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने के पश्चात ‘एडिट विंडो' में केवल निम्नलिखित फील्ड में दर्ज प्राथमिकताओं/ डेटा को बदलने की अनुमति दी जाएगी:
उम्मीदवारों हेतु आवेदन पत्र में संशोधन/ सुधार करने के लिए 'एडिट विंडो' के संबंध में महत्त्वपूर्ण बिंदु:
9.6 दस्तावेज स्कैन करने के लिए दिशानिर्देश ऑनलाइन आवेदन करने से पहले यह जरूरी है कि उम्मीदवार निम्न विनिर्देशों के अनुसार अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे और हस्तलिखित घोषणा की स्कैन की हुई (डिजिटल) इमेज बना लें: फोटोग्राफ इमेज: (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)
फोटोग्राफ कैप्चर
फोटो कैप्चर करने के दौरान क्या करें और क्या न करें क्या करें:
क्या न करें:
हस्ताक्षर, बाएं हाथ का अंगूठा (एलटी) और हस्तलिखित घोषणा की इमेज: • आवेदक सफेद कागज पर काली स्याही से हस्ताक्षर करें:
• आवेदक को सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा:
• आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा लिखनी होगी:
हस्तलिखित घोषणा के लिए पाठ निम्नानुसार है–
दस्तावेज़ों की स्कैनिंग:
दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया
नोट: यदि आप अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिखित घोषणा विनिर्दिष्ट किए अनुसार अपलोड नहीं करेंगे तो आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा।
अस्वीकरण यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंड/ मानकों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है, परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार में शामिल हुआ है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। पात्रता, ऑनलाइन/ लिखित परीक्षा/ परीक्षाओं के संचालन, अन्य परीक्षाओं और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। |
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