गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को दिए गए निश्चित पारिश्रमिक की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को दिए गए निश्चित पारिश्रमिक की समीक्षा
आरबीआई/2023-24/121 डीओआर.एचजीजी.गव.आरईसी.75/29.67.001/2023-24 09 फरवरी 2024 महोदय/ महोदया गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को दिए गए निश्चित पारिश्रमिक की समीक्षा कृपया दिनांक 26 अप्रैल 2021 के परिपत्र (बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन) का अनुच्छेद 9 देखें, जिसके अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) के पारिश्रमिक के संबंध में प्रति वर्ष ₹20 लाख की सीमा निर्दिष्ट की गई थी। 2. बैंक बोर्डों और इसकी विभिन्न समितियों के कुशल कामकाज में एनईडी की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए तथा बैंकों को अपने बोर्ड में योग्य सक्षम व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से आकर्षित करने में सक्षम बनाने हेतु, उपरोक्त सीमा को संशोधित करके ₹30 लाख प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। 3. बैंकों को मौजूदा पारिश्रमिक की किसी भी समीक्षा से पूर्व अपने बोर्ड की मंजूरी के साथ, अपने एनईडी को निश्चित पारिश्रमिक देने के लिए उपयुक्त मानदंड रखना आवश्यक है। बैंक के आकार, एनईडी के अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर बैंक का बोर्ड प्रति वर्ष ₹30 लाख की अधिकतम सीमा के भीतर कम राशि तय कर सकता है। 4. अभी तक की तरह, निजी क्षेत्र के बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी(1ए)(i) और 35बी के अनुसार अंशकालिक अध्यक्ष के पारिश्रमिक के संबंध में विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। 5. बैंकों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में कम-से-कम वार्षिक आधार पर निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का प्रकटीकरण करना आवश्यक है। प्रयोज्यता और प्रारंभ 6. यह निर्देश लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और भुगतान बैंक (पीबी) सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर लागू होंगे। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। निहित शक्तियॉं 7. यह निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। निरसन 8. 01 जून 2015 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीसी.97/29.67.001/2014-15 द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के क्षतिपूर्ति पर जारी दिशानिर्देशों के अनुदेशों को निरस्त कर दिया गया है। भवदीया (सेंटा जॉय) मुख्य महाप्रबंधक |