विशेष भर्ती अभियान (अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार) - भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में प्रति घंटे के निर्धारित पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) का नियोजन - आरबीआई - Reserve Bank of India
विशेष भर्ती अभियान (अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार) - भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में प्रति घंटे के निर्धारित पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) का नियोजन
1. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के कुल 1 (एक) पद (अनुसूचित जनजाति (एसटी-ST) के लिए आरक्षित) के लिए, विशुद्ध रूप से संविदा आधार पर, गांधी ब्रिज, अहमदाबाद -380014 के पास स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) के कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनियों से संबद्ध औषधालयों के लिए निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा जाते हैं।
2. पात्र उम्मीदवार केवल अनुबंध - III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, गांधी ब्रिज के पास, अहमदाबाद – 380014 के पते पर 05 अप्रैल, 2022 तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। आवेदन एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए जिसके ऊपर 'संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए या आवेदन ईमेल पर भी भेजा जा सकता है।
3. अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप में जमा करना चाहिए।
4. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएं।
5. शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापन पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, तो केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा।
6. आवेदन जो निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
पात्रता, नियम और शर्तें
1. आवेदक के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से मेडिसीन की एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में कम से कम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।
2. आवेदक के पास चिकित्सक के रूप में किसी चिकित्सालय या क्लिनिक में कार्य करने का न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए ।
3. आवेदक के पास नीचे उल्लिखित स्थानों पर स्थित बैंक के औषधालयों से 10-15 किलोमीटर के दायरे में उसकी अपनी डिस्पेंसरी या निवास स्थान होना चाहिए।
4. संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की परिलब्धियां उनके द्वारा वास्तविक कार्य के कुल घंटों के आधार पर निर्धारित होंगी और यह सर्वसमावेशी होंगी।
5. सूचीबद्धता/कार्य पर रखने की संविदा तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी। संविदा की समाप्ति पर नियोजन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। तीन वर्षों के बाद अथवा बैंक के विवेकानुसार किसी भी समय पैनल बनाने की नवीन कार्रवाई की जाएगी जिसमें उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अधीन वर्तमान में कार्यरत चिकित्सक भी आवदेन करने के लिए पात्र होंगे।
6. पारिश्रमिक की दर और कार्य के घंटे नीचे तालिकाबद्ध हैं:
अनु क्रम |
औषधालय का नाम और पता | कामकाज के दिन@ | कामकाज के घंटे@ | पारिश्रमिक |
1 | भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य कार्यालय भवन गांधी पुल के पास अहमदाबाद -380014 |
सोमवार से शुक्रवार | 14:00 बजे से 18:00 बजे तक | संविदा की समस्त अवधि अर्थात 03 (तीन) वर्षों के लिए ₹1,000/- प्रति घंटा इस प्रकार से देय समस्त मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय माना जाएगा |
1क | भारतीय रिज़र्व बैंक रिवरफ्रंट भवन आश्रम रोड अहमदाबाद -380009 |
सोमवार से शुक्रवार | 12:45 बजे से 13:45 बजे तक | |
2 | आरबीआई वरिष्ठ अधिकारी आवास “पराग” कॉमर्स सिक्स रोड के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद -380014 |
सोमवार से शनिवार | 17:00 बजे से 20:00 बजे तक | |
3 | आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स “उत्कर्ष” सुभाष पुल के पास, अहमदाबाद -380027 |
सोमवार से शनिवार | 08:00 बजे से 12:00 बजे तक | |
@आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के अधीन |
7. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक के दर की समीक्षा करने, प्रशासनिक और परिचालनात्मक आवश्यकता के अनुसार अपने विवेकानुसार बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के कार्य के घंटों के साथ औषधालयों को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवारों को समय-समय पर सूचित किए गए अनुसार बैंक के औषधालयों में कार्य करना पड़ सकता है।
8. क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को केवल निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए नामित प्राधिकारी से उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीदवार जिस गांव / कस्बे का निवासी है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाण पत्र में उसकी वर्तनी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित है (ओबीसी श्रेणी के लिए ओबीसी जाति के रूप में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त जातियों की केंद्रीय सूची साइट http://www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है, एसटी श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य के लिए जाति की सूची साइट http://www.ncst.nic पर उपलब्ध है और एससी श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जातियों की सूची साइट http://www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है)। जाति के नाम में किसी भी भिन्नता वाले प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि उम्मीदवार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।
ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर क्लॉज के साथ 31 मार्च, 2021 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ख़) किसी उम्मीदवार के ओबीसी के दावे का निर्धारण उस राज्य (या राज्य के भाग) के संबंध में किया जाएगा जिससे उनके पिता मूल रूप से संबंध रखते हैं। जो उम्मीदवार एक राज्य (या राज्य के भाग) से दूसरे में अंतरित हुए हैं, उन्हें अपने पिता के मूल रूप से संबंधित होने वाले राज्य के ओबीसी प्रमाणपत्र के आधार पर जारी ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी उम्मीदवार द्वारा आवेदन में पहले से दर्शाई गई सामुदायिक स्थिति में बाद में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. संविदा आधार पर अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को कार्य पर रखा जाना अस्थायी है और सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन में पता चलता है कि उम्मीदवार का अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)का दावा गलत है तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं कोई कारण बताए बिना समाप्त कर दी जाएगी और यदि ऐसा करना उपयुक्त प्रतीत हो तो बैंक के पास कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है ।
चयन प्रक्रिया
1. पात्र उम्मीदवारों के लिए बैंक साक्षात्कार आयोजित करेगा जिसके लिए सभी पात्र उम्मीदवारों को उचित रुप से सूचित किया जाएगा।
2. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक के पास न्यूनतम पात्रता मानकों को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।
3. बैंक उन उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, किसी भी अन्य उम्मीदवार, जो साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं पाए गए हैं/ जिन्हें साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं माना गया है, से कोई पत्राचार नहीं करेगा।
4. साक्षात्कार के बाद सूचीबद्ध किए गए आवेदकों की बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियोजन मेडिकल जांच, दस्तावेजों के सत्यापन इत्यादि के अधीन होगी।
5. पैनल के चुने गए उम्मीदवारों का नियोजन संबंधित पदों पर तब किया जाएगा, जब वे रिक्त होंगे और यह नियोजन उनके द्वारा अनुबंध– I में वर्णित नियम एवं शर्तों और अनुबंध– II में उल्लिखित आचार संहिता हेतु अपनी स्वीकारोक्ति देने के अधीन होगा।
6. चयनित उम्मीदवार को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (संविधा आधार पर) रूप में प्रति घंटे के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर नियोजन से पहले बैंक के साथ संविदा करार पर हस्ताक्षर करना होगा।
विशेष भर्ती अभियान (अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार) - प्रति घंटे के निर्धारित पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) का नियोजन – संविदा के निबंधन और शर्तें
1. विज्ञापन (पात्रता, निबंधन और शर्तों में) में उल्लिखित निर्धारित कार्य के घंटों के दौरान या यदि आवश्यक हो तो लंबी अवधि, जिसमें बैंक छुट्टियां शामिल नहीं हैं, के लिए बैंक के औषधालय में उपस्थित रहना आवश्यक हो सकता है, जो इस शर्त के अधीन होगा कि औषधालय को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक आवश्यकता के अनुसार अपने अन्य औषधालयों में बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
2. स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों / उनके पति-पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो औषधालय की कार्य अवधि के दौरान (बैंक द्वारा आवश्यक होने पर अवधि को बदला जा सकता है) स्वयं आते हैं, उन्हें बिना शुल्क चिकित्सीय सलाह देना, दवाइयां लिखना और बिना शुल्क इंजेक्शन देना। उपर्युक्त सुविधा को बैंक के अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को दौरे पर या अहमदाबाद की यात्रा के दौरान भी दिया जाना चाहिए। आप अत्यावश्यक मामलों में, बैंक के कर्मचारियों के लिए अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए किसी भी समय उपलब्ध रहेंगे जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दर पर शुल्क देय होगा। बैंक के कर्मचारियों / अधिकारियों पर लागू शुल्कों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।
3. स्टाफ क्वार्टर्स में साथ रहने की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों के रिश्तेदारों को ऊपर पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में क्रेडिट के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली में सहायता करना होगा।
4. भविष्य में पोस्ट-ग्रेजुएट या जो भी अन्य मेडिकल योग्यताएँ आप अर्जित करें, आपको सामान्य चिकित्सक के समान ही कर्तव्य का निर्वहन करना है। यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप जो योग्यता रखते हैं या भविष्य में हासिल करते हैं, वह आपको किसी सामान्य चिकित्सक की आवश्यकता वाली सेवाओं को प्रदान करने से न रोके और यदि भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त के अनुसार, सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए आपके द्वारा धारित या अर्जित योग्यता, जैसा भी मामला हो, ऊपर बताए गए अनुसार बैंक की आवश्यकताओं के प्रतिकूल हो, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कारण कोई भी दायित्व या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आनी चाहिए और हर समय आप उससे बैंक को क्षतिपूरित रखते हुए उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे।
5. ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं के अलावा बैंक की औषधालय में बीएमसी के अन्य कर्तव्यों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:
i) छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपके पास जाएं।
ii) आपातकालीन मामलों के औषधालय में या परिसर में लाए जाने या बैंक के परिसर के बाहर भी सहायता के लिए बुलाए जाने पर सामान्य कार्य घंटों के परे भी उपचार करना और उचित अस्पतालों को संदर्भित करना।
iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाया जाना- किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के प्रति सावधानी के साथ सभी प्रकार के इंजेक्शन को लगाना आपकी जिम्मेदारी होगी। यह नियम है कि आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने को हतोत्साहित किया जाता है। कार्य अधिक होने पर रूटीन और सरल प्रकार के इंजेक्शन को लगाने के लिए फार्मासिस्ट को प्रशिक्षित करना आपसे अपेक्षित है।
iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी को केवल बीएमसी द्वारा संभाला जाना चाहिए। हालांकि, अगर बीएमसी को यकीन है कि फार्मासिस्टों के पास अपेक्षित क्षमता है, तो उनके द्वारा नियमित ड्रेसिंग को संभाला जा सकता है।
v) कार्डियो-वैस्क्युलर या किसी अन्य महत्वपूर्ण आपातकालिक परिस्थिति एवं दुर्घटना के समय, यदि आप उस स्थान पर मौजूद हैं, तो आपको मरीज के साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए।
6. बैंक के लिए ऐसा करना जब भी आवश्यक हो, बैंक क्वार्टर्स में रहने वाले बैंक के किसी स्टाफ सदस्य की उनके निवास जाकर जांच करना और उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दरों की अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
7. मामले की सच्चाई के बारे में संतुष्ट होने पर, आपको चिकित्सा के आधार पर छुट्टी के समर्थन में, जब भी आवश्यक हो, प्रमाण पत्र जारी करना होगा और अन्य योग्य चिकित्सकों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा ।
8. बैंक के अधिकारियों/स्टाफ और उनके परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनके निवास जाना होगा और बीएमसी इसके लिए विजिट शुल्क या परामर्श शुल्क, जैसा कि बैंक द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में निर्धारित किया गया है, चार्ज करने के हकदार होंगे। इस निर्धारित विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि को लगाने के शुल्क को भी शामिल किया जाएगा। ऐसी विजिट के लिए आपके द्वारा किसी अन्य शुल्क की मांग नहीं की जानी चाहिए।
9. बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने जा सकने वाले किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी की, बैंक द्वारा निर्धारित स्वरूप में यदि और जब ऐसा करने की अपेक्षा हो, समय-समय पर स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करनी होगी और/या उनकी सेवा के लिए उनकी फिटनेस को प्रमाणित करना होगा ।
10. बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक प्रयोजन के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा विक्रेताओं को आदेश फार्म (निर्धारित) जारी करना और उसके बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करना आवश्यक है।
11. अपने सद्भाव का उपयोग कर बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों के लिए (सीधे निपटान सुविधा के तहत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) अस्पताल की सुविधाओं को मुहैया कराना आवश्यक है, यदि ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
12. बीएमसी को महीने में एक बार कार्यालय परिसर/स्टाफ क्वार्टर्स और अधिकारियों के क्वार्टर्स, अधिकारी लाउंज और स्टाफ कैंटीन का निरीक्षण करना होता है और यह रिपोर्ट करना होता है कि क्या वे स्वच्छ और स्वास्थ्यपरक रूप से सही स्थिति में हैं।
13. बीएमसी को जब भी आवश्यक हो टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका और स्मॉल पॉक्स के लिए टीकाकरण करना होगा ।
14. बैंक के कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में प्रति वर्ष 30 जून के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
15. बीएमसी दवाओं के उचित भंडारण और उनके न्यायसंगत वितरण के लिए जिम्मेदार होगें और इसके लिए सभी निर्दिष्ट अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगें।
16. दवा मांगपत्रों के संबंध में सूचना प्रदान करना और दवा स्टॉक-बैलेंस और खपत को काउंटर-चेक करना।
17. बीएमसी को चिकित्सा दावों के विभिन्न मदों के संबंध में उपचार की लागत के बारे में, जब भी उसे भेजा जाए, औचित्य सहित पेशेवर राय देनी होगी ।
18. बीएमसी को बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और औषधालय सुविधा सहित चिकित्सा सहायता निधि योजना के क्रियान्वयन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को भी करना होगा जैसा कि आम तौर पर सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाना आवश्यक होता है।
19. संविदा की 3 वर्ष की संपूर्ण अवधि के दौरान पारिश्रमिक ₹1000/- प्रति घंटा निर्धारित है। निश्चित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस तरह देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1000/- प्रतिमाह की राशि को वाहन व्यय माना जाएगा। इसके अलावा, पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के रूप में कोई सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होगा। कोई छुट्टी, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी । किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन बुलाया जाना यदि आवश्यक होता है तो प्रति घंटे ₹1000/- की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। आय पर करों की मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोतों पर कर कटौती की जाएगी ।
20. बीएमसी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, आपको अपने जोखिम और लागत पर अपने ही समान योग्यता और अनुभव के ऐसे विकल्प की व्यवस्था करनी होगी जो बैंक को स्वीकार्य हो। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था प्रति माह 5 दिनों से अधिक नहीं होगी ।
21. बीएमसी महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।
22. बीएमसी के लिए अनुबंध-II में बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए दी गई आचार-संहिता का पालन करना आवश्यक होगा।
23. यह संविदा लागू होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए मान्य होगा, बशर्ते कि उपरोक्त नियमों और शर्तों को आप स्वीकार करें।
24. संविदा के अंतर्गत यह नियोजन अस्थायी आधार पर है। बैंक के नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए या नियमित रूप से रोजगार के लिए कोई भी दावा किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा।
25. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से तीन महीने का नोटिस जारी करने या उसके बदले में तीन महीने के पारिश्रमिक का भुगतान करने पर संविदा समाप्त किए जाने योग्य होगा।
26. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और ड्यूटी घंटे और अपने विवेक पर ड्यूटी डिस्पेंसरी को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जब यह प्रशासनिक और परिचालनगत आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हो जाए।
27. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद अहमदाबाद स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
विशेष भर्ती अभियान (अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार) - प्रति घंटे निर्धारित पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) का नियोजन – नियोजित चिकित्सा परामर्शदाताओं के लिए आचार संहिता
1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन और अनुपालन करना होगा, जो समय-समय पर उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र, निगरानी या नियंत्रण में उन्हें नियोजित किया जाता है।
2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के कार्यकलापों और उसके घटकों के कार्यकलापों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी भी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को तब तक नहीं देगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है या जब तक उसके कर्तव्यों के निर्वहन में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया जाता है। कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में पूर्व मंजूरी के बिना बैंक के कार्यकलापों के संबंध में प्रेस में लेखन नहीं करेगा या किसी भी दस्तावेज, कागज या जानकारी को प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके कब्जे में आ सकती है। चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई क्षति की भरपाई करेगा।
3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास करेगा और सभी कार्यों में शिष्टाचार और सावधानी बरतेगा।
4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा।
5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या इस तरह के ट्रेड यूनियन के फेडेरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बने रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप इनसे नहीं जुड़ेगा या किसी भी तरह के हड़ताल के लिए नहीं उकसाएगा या संविदा के अपने नियम और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।
6. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा।
7. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था प्रति माह 5 दिनों से अधिक नहीं होगी ।
8. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं करेगा।
9. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता:
क. किसी भी क्षेत्र, जिसमें वह उतने समय के लिए हो सकता है, में नशीले पेय या ड्रग्स से संबंधित किसी भी कानून का कड़ाई से पालन करेगा;
ख. ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी नशीले पेय या ड्रग के प्रभाव में नहीं होगा और यह भी ध्यान रखेगा कि इस तरह के पेय या ड्रग के प्रभाव से किसी भी समय उसके कर्तव्यों का निर्वहन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है;
ग. सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या ड्रग का सेवन करने से बचेगा;
घ. सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में दिखाई नहीं देगा;
ङ. अत्याधिक मात्रा में किसी भी नशीले पेय या ड्रग का उपयोग नहीं करेगा।
स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में वे क्लब जो विशेष रूप से सदस्यों के लिए होते हैं, जहां सदस्यों को मेहमानों के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की अनुमति होती है, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थानों, जहां जनता, भुगतान करके या अन्यथा, जा सकती है या उसे जाने की अनुमति है, शामिल हैं।
10. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होगा।
स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन हेतु, "यौन उत्पीड़न" में निम्न यौन निर्धारित अवांछित व्यवहार शामिल होंगे, चाहे सीधे या निहितार्थ के रूप में:-
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शारीरिक संपर्क और चेष्टाएं,
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सेक्सुअल फेवर की मांग या अनुरोध
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यौन अभिप्राय संबंधी टिप्पणी
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पोर्नोग्राफी दिखाना
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इसके अलावा, यौन प्रकृति के किसी भी अन्य शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, ऐसी सभी परिभाषा/ व्याख्या जो कानून या विधियों में लागू है।
11. यदि चिकित्सा परामर्शदाता को ऋण के लिए या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो संविदा को समाप्त किया जा सकेगा।
12. चिकित्सा परामर्शदाता मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी मरीज को रेफर करने, उसकी सिफारिश करने या प्राप्त करने के लिए ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस के रूप में कोई भी उपहार नहीं देगा, नहीं मांगेगा या नहीं लेगा और न ही देने, मांगने या लेने का प्रस्ताव देगा। वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, असाइनमेंट, सबोर्डिनेशन, छूट, बंटवारे या धनवापसी के कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेंगे या नहीं होंगे।
13. ऊपर 12 में दिए प्रावधान उनके या किसी व्यक्ति द्वारा डायग्नोसिस उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/ कार्य के लिए नमूना या सामग्री संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीदने के लिए भी उतने ही प्रभाव के साथ लागू होंगे।
14. यदि कोई चिकित्सा परामर्शदाता उपरोक्त उल्लिखित बैंक के आचार-संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए संविदा के नियम और शर्तों को भंग करता है, लापरवाही, अक्षमता या अशिष्टता प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर कुछ ऐसा करता है जो बैंक के हितों के लिए हानिकारक है या उसके निर्देशों के साथ विरोधाभासी है या कदाचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी है तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है।