परिचय
वैयक्तिक ग्राहकों, कारोबारों और सभी प्रकार के संगठनों की भांति बैंकों को भी निधि अंतरण और अन्य बैंकों से उधार लेने या देने तथा ग्राहक के लेनदेनों को पूरा करने के लिए अपनी एक व्यवस्था ज़रूरी होती है। बैंकों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक यह भूमिका अदा करता है।
आरंभ से ही, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार के बैंकिंग लेन-देनों के प्रबंध से संबन्धित परंपरागत केंद्रीय बैंकिंग का कार्य संभाला हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में यह अपेक्षित है कि केंद्र सरकार भारत में अपनी समस्त धनराशि, विप्रेषण, विनिमय और बैंकिंग लेन-देन के प्रबंध का कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपे। सरकार अपनी नकदी शेष राशियों को भी रिज़र्व बैंक में जमा करती है। रिज़र्व बैंक, करार के द्वारा, राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में भी कार्य कर सकता है।
रिज़र्व बैंक ने दायित्वों को सुस्पष्ट तरीके से परिभाषित किया है और सरकारों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करता है। सरकार के बैंकर के रूप में, रिज़र्व बैंक विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से राशि प्राप्त करता है और भुगतान करता है। वह सरकारों को उनकी प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी असंतुलनों को दूर करने के लिए सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम-अल्पावधि ब्याजयुक्त अग्रिम भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, संविभाग प्रबन्धकर्ता की भांति वह सरकार की अधिशेष नकदी राशि के निवेश की व्यवस्था भी करता है। जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो रिज़र्व बैंक मौद्रिक तथा बैंकिंग संबंधी मामलों के विषय में सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक खाते से धनराशि की प्राप्ति, अभिरक्षा और संवितरण के लिए नियम बना सकती है। ये नियम कानूनी तौर पर रिज़र्व बैंक के इन निधियों के खातों पर बाध्यकारी हैं।
सरकारों के लिए बैंकिंग कार्य रिज़र्व बैंक के कार्यालय/शाखा कार्यालयों में सरकारी बैंकिंग विभागों द्वारा किए जाते हैं। चूंकि केवल 34 स्थानों पर रिज़र्व बैंक कार्यालय स्थित हैं, अतः रिज़र्व बैंक सरकारी बैंकिंग कार्य करने के संबंध में अन्य बैंकों को अपने एजेंटों के रूप में नियुक्त करता है। रिज़र्व बैंक यह कार्य करने के लिए बैंकों को एजेंसी कमीशन का भुगतान करता है। केंद्र तथा राज्य, दोनों सरकारी लेखों के अंतिम संकलन का कार्य रिज़र्व बैंक के नागपुर कार्यालय में केंद्रीय लेखा अनुभाग में किया जाता है।
बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी मांग और मीयादी देयताओं का एक भाग नकदी आरक्षित निधि के रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखें। इस प्रयोजन के लिए उन्हें रिज़र्व बैंक में चालू खाता रखने की आवश्यकता है। बैंकों के चालू खाते भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग विभागों द्वारा खोले जाते है। सरकारी और बैंक लेखा विभाग चालू खातों को खोलने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश जारी करता है।