प्रेस प्रकाशनियां - प्रवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 जून 2024 के आदेश द्वारा दि हीराशुगर एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेलगावि, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 जून 2024 के आदेश द्वारा दि हीराशुगर एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेलगावि, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 जून 2024 के आदेश द्वारा नेशनल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट एवं बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता (बैंक) पर ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपलान के लिए ₹2,00,000(दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 जून 2024 के आदेश द्वारा नेशनल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट एवं बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता (बैंक) पर ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपलान के लिए ₹2,00,000(दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 22, 2024