प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an Order dated February 03, 2026, imposed a monetary penalty of ₹2 lakh (Rupees Two Lakh only) on Agartala Co-operative Urban Bank Limited, Agartala, Tripura (bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory/ Other Restrictions - UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an Order dated February 03, 2026, imposed a monetary penalty of ₹2 lakh (Rupees Two Lakh only) on Agartala Co-operative Urban Bank Limited, Agartala, Tripura (bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory/ Other Restrictions - UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 4 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विनायक कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'शेयरधारिता प्राप्त करने अथवा नियंत्रण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 4 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विनायक कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'शेयरधारिता प्राप्त करने अथवा नियंत्रण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजस्थान (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजस्थान (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated January 30, 2026, imposed a monetary penalty of ₹3 lakh (Rupees Three Lakh only) on the Jilla Sahkari Bank Limited, Kanpur, Uttar Pradesh (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated January 30, 2026, imposed a monetary penalty of ₹3 lakh (Rupees Three Lakh only) on the Jilla Sahkari Bank Limited, Kanpur, Uttar Pradesh (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा नार्दन आर्क कैपिटल लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक [अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)] निदेश' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी (5) (एए) के साथ पठित धारा 58जी(1) (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा नार्दन आर्क कैपिटल लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक [अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)] निदेश' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी (5) (एए) के साथ पठित धारा 58जी(1) (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, राजापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, राजापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 20 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, श्री कन्यक नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भवन-निर्माताओं/संविदाकर्ताओं के लिए अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 20 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, श्री कन्यक नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भवन-निर्माताओं/संविदाकर्ताओं के लिए अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: फ़रवरी 05, 2026