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मार्च 06, 2025
RBI imposes monetary penalty on Vanchinad Finance Pvt. Ltd., Ernakulam, Kerala

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated March 03, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1.00 lakh (Rupees One Lakh only) on Vanchinad Finance Pvt. Ltd., Ernakulam, Kerala (the company) for non-compliance with certain provisions of ‘Non-Banking Financial Company – Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016 ’ read with ‘Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company-Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated March 03, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1.00 lakh (Rupees One Lakh only) on Vanchinad Finance Pvt. Ltd., Ernakulam, Kerala (the company) for non-compliance with certain provisions of ‘Non-Banking Financial Company – Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016 ’ read with ‘Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company-Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

मार्च 06, 2025
RBI imposes monetary penalty on Sri Basaveshwar Sahakar Bank Niyamitha, Gulbarga, Karnataka

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated March 03, 2025, imposed a monetary penalty of ₹ 2.00 lakh (Rupees Two Lakh only) on Sri Basaveshwar Sahakar Bank Niyamitha, Gulbarga, Karnataka (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory / Other Restrictions – UCBs’, ‘Donations / Contributions for Public / Charitable purposes out of profits of UCBs’ and ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated March 03, 2025, imposed a monetary penalty of ₹ 2.00 lakh (Rupees Two Lakh only) on Sri Basaveshwar Sahakar Bank Niyamitha, Gulbarga, Karnataka (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory / Other Restrictions – UCBs’, ‘Donations / Contributions for Public / Charitable purposes out of profits of UCBs’ and ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

मार्च 06, 2025
RBI imposes monetary penalty on The A.P. Raja Rajeswari Mahila Co-operative Urban Bank Ltd., Hyderabad

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated March 03, 2025, imposed a monetary penalty of ₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) on The A.P. Raja Rajeswari Mahila Co-operative Urban Bank Ltd., Hyderabad (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Management of Advances – UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated March 03, 2025, imposed a monetary penalty of ₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) on The A.P. Raja Rajeswari Mahila Co-operative Urban Bank Ltd., Hyderabad (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Management of Advances – UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

मार्च 03, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मगध सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि मगध सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि मगध सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 28, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईआईएफएल समस्त फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 24, 2025, imposed a monetary penalty of ₹33.10 lakh (Rupees Thirty Three Lakh Ten Thousand only) on IIFL Samasta Finance Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of the 'Non-Banking Financial Company - Systemically Important Non-Deposit taking Company and Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016 ' and 'Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Directions, 2016 '

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 24, 2025, imposed a monetary penalty of ₹33.10 lakh (Rupees Thirty Three Lakh Ten Thousand only) on IIFL Samasta Finance Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of the 'Non-Banking Financial Company - Systemically Important Non-Deposit taking Company and Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016 ' and 'Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Directions, 2016 '

फ़रवरी 28, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए ’, ‘ऋण सूचना कंपनियों को उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर सूचना की रिपोर्टिंग’ और ‘जमाराशि पर ब्याज दरें’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए ’, ‘ऋण सूचना कंपनियों को उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर सूचना की रिपोर्टिंग’ और ‘जमाराशि पर ब्याज दरें’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन

फ़रवरी 27, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बिज़नेस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि बिज़नेस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि बिज़नेस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 27, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17  फरवरी 2025 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹33.30 लाख  (तैंतीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17  फरवरी 2025 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹33.30 लाख  (तैंतीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है

फ़रवरी 27, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि लासलगांव मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि लासलगांव मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि लासलगांव मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

फ़रवरी 24, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुलबर्गा एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि गुलबर्गा एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 27(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी ‘ऑफसाइट निगरानी प्रणाली - ओएसएस/ एफएमएस विवरणियाँ प्रस्तुत करने की नियत तारीखों में संशोधन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि गुलबर्गा एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 27(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी ‘ऑफसाइट निगरानी प्रणाली - ओएसएस/ एफएमएस विवरणियाँ प्रस्तुत करने की नियत तारीखों में संशोधन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मार्च 06, 2025

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