RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Enforcement Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBINotificationSearchFilter

सर्च रिफाइन करें

खोज परिणाम

प्रेस प्रकाशनियां

  • List View
  • Grid View
फ़रवरी 27, 2026
हिंदी सामग्री शीघ्र ही अद्यतन की जाएगी।
RBI imposes monetary penalty on Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 27, 2026, imposed a monetary penalty of ₹11.50 lakh (Rupees Eleven Lakh Fifty Thousand only) on Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (the company) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Fair Practices Code’ and ‘Internal Ombudsman for Regulated Entities’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 27, 2026, imposed a monetary penalty of ₹11.50 lakh (Rupees Eleven Lakh Fifty Thousand only) on Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (the company) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Fair Practices Code’ and ‘Internal Ombudsman for Regulated Entities’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

फ़रवरी 26, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 26, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर वुमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

      भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि गुंटूर वुमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

      भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि गुंटूर वुमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 26, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रकासपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि प्रकासपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि प्रकासपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 26, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ और ‘उचित उधार पद्धति- ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.10 लाख (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ और ‘उचित उधार पद्धति- ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.10 लाख (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 20, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बचत जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान की अवधि', 'लॉकर का किराया' और 'स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के संबंध में साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹38.60 लाख (अड़तीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बचत जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान की अवधि', 'लॉकर का किराया' और 'स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के संबंध में साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹38.60 लाख (अड़तीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 16, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मातोश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पारनेर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा मातोश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पारनेर, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹40,000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा मातोश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पारनेर, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹40,000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 13, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीसीबी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा डीसीबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी गैर-कृषि-अंतिम उपयोगों के लिए स्वर्ण आभूषणों और आभूषणों की गिरवी पर दिए गए ऋण संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹29.60 लाख (उनतीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा डीसीबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी गैर-कृषि-अंतिम उपयोगों के लिए स्वर्ण आभूषणों और आभूषणों की गिरवी पर दिए गए ऋण संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹29.60 लाख (उनतीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 13, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘स्वयं सहायता समूह सदस्यों संबंधी ऋण सूचना रिपोर्टिंग’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹32.50 लाख (बत्तीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘स्वयं सहायता समूह सदस्यों संबंधी ऋण सूचना रिपोर्टिंग’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹32.50 लाख (बत्तीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 13, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवी फिंसर्व लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा नवी फिंसर्व लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘वसूली एजेंट’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.80 लाख (तीन लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा नवी फिंसर्व लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘वसूली एजेंट’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.80 लाख (तीन लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 13, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईआईएफ़एल फ़ाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा आईआईएफ़एल फ़ाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी 'आस्ति वर्गीकरण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.30 लाख (पाँच लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा आईआईएफ़एल फ़ाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी 'आस्ति वर्गीकरण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.30 लाख (पाँच लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 13, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीएसबी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा सीएसबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63.60 लाख (तिरसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा सीएसबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63.60 लाख (तिरसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 12, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 11 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि बरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 11 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि बरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 12, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 09, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 05, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 05, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जेपोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओड़ीसा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 3 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि जेपोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओड़ीसा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 3 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि जेपोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओड़ीसा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 05, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगरतला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, त्रिपुरा पर मौद्रिक दंड लगाया

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an Order dated February 03, 2026, imposed a monetary penalty of ₹2 lakh (Rupees Two Lakh only) on Agartala Co-operative Urban Bank Limited, Agartala, Tripura (bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory/ Other Restrictions - UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an Order dated February 03, 2026, imposed a monetary penalty of ₹2 lakh (Rupees Two Lakh only) on Agartala Co-operative Urban Bank Limited, Agartala, Tripura (bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory/ Other Restrictions - UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

फ़रवरी 05, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनायक कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 4 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विनायक कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'शेयरधारिता प्राप्त करने अथवा नियंत्रण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 4 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विनायक कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'शेयरधारिता प्राप्त करने अथवा नियंत्रण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक

फ़रवरी 02, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजस्थान पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि जयपुर सेंट्रल  को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजस्थान (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 1 लाख  (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि जयपुर सेंट्रल  को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजस्थान (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 1 लाख  (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

Custom Date Facet

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RBIPageLastUpdatedOn

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: फ़रवरी 27, 2026

टैग फेस्ट

टॅग

श्रेणी पहलू

केटेगरी