प्रेस प्रकाशनियां - प्रवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
The Reserve Bank of India (RBl) has imposed, by an order dated September 15, 2025, a monetary penalty of ₹3.50 lakh (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) on The Jalgaon District Central Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (the bank) for contravention of provisions of Section 20 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) and Section 56 of the BR Act.
The Reserve Bank of India (RBl) has imposed, by an order dated September 15, 2025, a monetary penalty of ₹3.50 lakh (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) on The Jalgaon District Central Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (the bank) for contravention of provisions of Section 20 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) and Section 56 of the BR Act.
The Reserve Bank of India (RBl) has imposed, by an order dated September 15, 2025, a monetary penalty of ₹4.50 lakh (Rupees Four Lakh Fifty Thousand only) on Chandrapur District Central Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (the bank) for contravention of provisions of Section 26A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance
The Reserve Bank of India (RBl) has imposed, by an order dated September 15, 2025, a monetary penalty of ₹4.50 lakh (Rupees Four Lakh Fifty Thousand only) on Chandrapur District Central Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (the bank) for contravention of provisions of Section 26A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance
The Reserve Bank of India (RBl) has, by an order dated September 15, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1 lakh (Rupees One Lakh only) on Yavatmal District Central Co-operative Bank Ltd.,
The Reserve Bank of India (RBl) has, by an order dated September 15, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1 lakh (Rupees One Lakh only) on Yavatmal District Central Co-operative Bank Ltd.,
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated September 17, 2025, imposed a monetary penalty of ₹23,000/- (Rupees Twenty Three Thousand only) on The Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank Limited, Ahmedabad (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Membership of Credit Information Companies by Co-operative Banks’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 25(1)(iii) read with Section 23(4) of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated September 17, 2025, imposed a monetary penalty of ₹23,000/- (Rupees Twenty Three Thousand only) on The Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank Limited, Ahmedabad (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Membership of Credit Information Companies by Co-operative Banks’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 25(1)(iii) read with Section 23(4) of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated September 17, 2025, imposed a monetary penalty of ₹3.75 lakh (Rupees Three lakh seventy five thousand only) on Bharat Co-operative Bank (Mumbai) Limited (the bank), for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Reporting of Unusual Cyber Security Incidents’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated September 17, 2025, imposed a monetary penalty of ₹3.75 lakh (Rupees Three lakh seventy five thousand only) on Bharat Co-operative Bank (Mumbai) Limited (the bank), for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Reporting of Unusual Cyber Security Incidents’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 10 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा फोनपे लिमिटेड (पूर्व में फोनपे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)(कंपनी) पर ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई)’ पर आरबीआई द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹21 लाख (इक्कीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 26(6)
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 10 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा फोनपे लिमिटेड (पूर्व में फोनपे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)(कंपनी) पर ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई)’ पर आरबीआई द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹21 लाख (इक्कीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 26(6)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिक्किम स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिक्किम पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिक्किम स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिक्किम पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 8 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली'
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 8 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली'
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि मणिपुर वुमेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक(यूसीबी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹1.60 लाख (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि मणिपुर वुमेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक(यूसीबी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹1.60 लाख (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा त्रिपुरा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा त्रिपुरा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु ₹ 2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु ₹ 2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, बिदर, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, बिदर, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि ओट्टापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पलक्कड , केरल (बैंक) पर आरबीआई द्वारा 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि ओट्टापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पलक्कड , केरल (बैंक) पर आरबीआई द्वारा 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व
(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दहानू रोड, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दहानू रोड, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 28 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि सुरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 28 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि सुरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022