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अगस्त 23, 2024
RBI imposes monetary penalty on Innofin Solutions Private Limited (“LenDen Club”)

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 21, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1,99,50,000/- (Rupees One crore ninety-nine lakh and fifty thousand only) on Innofin Solutions Private Limited (the company) (also referred to as “LenDen Club”) for non-compliance with certain provisions of the ‘Non-Banking Financial Company - Peer to Peer Lending Platform (Reserve Bank) Directions, 2017’ and “Guidelines on Digital Lending” issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 58G read with clause (aa) of sub-section (5) of section 58B of the Reserve Bank of India Act, 1934.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 21, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1,99,50,000/- (Rupees One crore ninety-nine lakh and fifty thousand only) on Innofin Solutions Private Limited (the company) (also referred to as “LenDen Club”) for non-compliance with certain provisions of the ‘Non-Banking Financial Company - Peer to Peer Lending Platform (Reserve Bank) Directions, 2017’ and “Guidelines on Digital Lending” issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 58G read with clause (aa) of sub-section (5) of section 58B of the Reserve Bank of India Act, 1934.

अगस्त 23, 2024
RBI imposes monetary penalty on NDX P2P Private Limited (‘LiquiLoans’)

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 21, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1,92,00,000/- (Rupees One crore ninety-two lakh only) on NDX P2P Private Limited (the company) (also referred to as ‘LiquiLoans’) for non-compliance with certain provisions of the ‘Non-Banking Financial Company - Peer to Peer Lending Platform (Reserve Bank) Directions, 2017’ and “Guidelines on Digital Lending” issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 58G read with clause (aa) of sub-section (5) of section 58B of the Reserve Bank of India Act, 1934. A scrutiny of the company was conducted by RBI in June 2023. Based on supervisory findings of non-compliance with RBI directions and related correspondence in that regard, a notice was issued to the company advising it to show cause as to why penalty should not be imposed on it for its failure to comply with the said directions.  After considering the company’s reply to the notice, additional submissions made by it and oral submissions made during the personal hearing, RBI found, inter alia, that the following charges against the company were sustained, warranting imposition of monetary penalty:  The company:  i) did not disclose required personal details including credit assessment and risk profile of the borrowers to the prospective lenders; ii) disbursed loans without specific approval of individual lenders; iii) routed the amounts disbursed and collected in loan accounts in the P2P Platform through a ‘co-lending escrow account’ in violation of the laid down ‘Fund Transfer Mechanism’; iv) allowed repayments in Merchant Finance Loans to be routed through the nodal account of a third party, which was acting as a Lending Service Provider for the company; and v) took partial credit risk by foregoing the service fee partially/ fully, which was not provided under the scope of activities for NBFC-P2P companies.  This action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the company with its customers. Further, imposition of this monetary penalty is without prejudice to any other action that may be initiated by RBI against the company.  (Puneet Pancholy)      Chief General Manager Press Release: 2024-2025/964

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 21, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1,92,00,000/- (Rupees One crore ninety-two lakh only) on NDX P2P Private Limited (the company) (also referred to as ‘LiquiLoans’) for non-compliance with certain provisions of the ‘Non-Banking Financial Company - Peer to Peer Lending Platform (Reserve Bank) Directions, 2017’ and “Guidelines on Digital Lending” issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 58G read with clause (aa) of sub-section (5) of section 58B of the Reserve Bank of India Act, 1934. A scrutiny of the company was conducted by RBI in June 2023. Based on supervisory findings of non-compliance with RBI directions and related correspondence in that regard, a notice was issued to the company advising it to show cause as to why penalty should not be imposed on it for its failure to comply with the said directions.  After considering the company’s reply to the notice, additional submissions made by it and oral submissions made during the personal hearing, RBI found, inter alia, that the following charges against the company were sustained, warranting imposition of monetary penalty:  The company:  i) did not disclose required personal details including credit assessment and risk profile of the borrowers to the prospective lenders; ii) disbursed loans without specific approval of individual lenders; iii) routed the amounts disbursed and collected in loan accounts in the P2P Platform through a ‘co-lending escrow account’ in violation of the laid down ‘Fund Transfer Mechanism’; iv) allowed repayments in Merchant Finance Loans to be routed through the nodal account of a third party, which was acting as a Lending Service Provider for the company; and v) took partial credit risk by foregoing the service fee partially/ fully, which was not provided under the scope of activities for NBFC-P2P companies.  This action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the company with its customers. Further, imposition of this monetary penalty is without prejudice to any other action that may be initiated by RBI against the company.  (Puneet Pancholy)      Chief General Manager Press Release: 2024-2025/964

अगस्त 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 09, 2024, imposed a monetary penalty of ₹8.00 lakh (Rupees Eight lakh only) on The Co-operative Bank of Rajkot Ltd., Rajkot, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Interest Rate on Deposits’ and ‘Master Direction - Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 09, 2024, imposed a monetary penalty of ₹8.00 lakh (Rupees Eight lakh only) on The Co-operative Bank of Rajkot Ltd., Rajkot, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Interest Rate on Deposits’ and ‘Master Direction - Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

अगस्त 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए एक्स्पोज़र सीमा संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए एक्स्पोज़र सीमा संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नासिक जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा दि नासिक जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा दि नासिक जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 16, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बैंक ऋण सुपुर्दगी के लिए ऋण प्रणाली', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,27,20,000/- (एक करोड़ सत्ताईस लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बैंक ऋण सुपुर्दगी के लिए ऋण प्रणाली', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,27,20,000/- (एक करोड़ सत्ताईस लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 16, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.90 लाख (चार लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.90 लाख (चार लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 16, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता' से संबंधित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता' से संबंधित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अभिशासन’ से संबंधित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अभिशासन’ से संबंधित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय रिपोज़िटरी का निर्माण’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’  संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,06,40,000 (एक करोड़ छह लाख और चालीस हजार रुपये मात्र)का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय रिपोज़िटरी का निर्माण’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’  संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,06,40,000 (एक करोड़ छह लाख और चालीस हजार रुपये मात्र)का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अशोक विनियोग लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा अशोक विनियोग लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अभिशासन मामलों’ से संबंधित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,10,000/- (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा अशोक विनियोग लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अभिशासन मामलों’ से संबंधित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,10,000/- (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीएसबी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा सीएसबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बीआर अधिनियम की धारा 10(1)(बी)(ii) के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देश’ तथा ‘शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,86,80,000 (एक करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा सीएसबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बीआर अधिनियम की धारा 10(1)(बी)(ii) के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देश’ तथा ‘शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,86,80,000 (एक करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह-उधार' संबंधी निदेश के  कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह-उधार' संबंधी निदेश के  कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 08, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुवर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा सुवर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा सुवर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 08, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निधि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा निधि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा निधि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

अगस्त 01, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा दि हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’, ‘एकल और समूह उधारकर्ताओं/ पक्षों और बड़े एक्सपोज़र पर सीमाएं-यूसीबी’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा दि हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’, ‘एकल और समूह उधारकर्ताओं/ पक्षों और बड़े एक्सपोज़र पर सीमाएं-यूसीबी’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

अगस्त 01, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अलीबाग, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अलीबाग (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अग्रिमों के प्रबंधन - यूसीबी' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।        

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अलीबाग (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अग्रिमों के प्रबंधन - यूसीबी' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।        

अगस्त 01, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीकृष्ण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उमरेर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा श्रीकृष्ण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उमरेर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.08 लाख (दो लाख आठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।               

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा श्रीकृष्ण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उमरेर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.08 लाख (दो लाख आठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।               

अगस्त 01, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंगोली, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा नागनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंगोली, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा नागनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंगोली, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

अगस्त 01, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैनपुरी (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैनपुरी (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 23, 2024

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