भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी बैंक – एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी बैंक – एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को मीयादी ऋण स्वीकृत करते समय दिनांक 4 जनवरी 2018 के ‘मास्टर निदेश - भारत में विदेशी निवेश’ के पैराग्राफ 9.3.6 के उल्लंघन के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹4.88 लाख (चार लाख अठासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया और उसके बाद मौखिक प्रस्तुतिकरण भी किए। उक्त प्रकरण के तथ्यों तथा इस मामले में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/703 |