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मास्टर निदेश – भारत में विदेशी निवेश (20 जनवरी 2025 तक अद्यतन)

इस तिथि के अनुसार अपडेट किया गया:

  • 2025-01-20
  • 2025-01-16
  • 2024-08-08
  • 2022-03-17
  • 2019-03-08
  • 2018-12-19
  • 2018-04-06
  • 2018-01-12
  • 2018-01-04

भा.रि.बैंक/विमुवि/2017-18/60                                                           
विमुवि मास्टर निदेश सं. 11/ 2017-18     

04 जनवरी 2018
(20 जनवरी 2025 तक अद्यतन)
(16 जनवरी 2025 तक अद्यतन)
(08 अगस्त 2024 तक अद्यतन)
(17 मार्च 2022 तक अद्यतन)
(08 मार्च 2019 तक अद्यतन)
(19 दिसंबर 2018  तक अद्यतन)
(06 अप्रैल 2018 तक अद्यतन)
(12 जनवरी 2018 तक अद्यतन)

सेवा में,

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक और प्राधिकृत बैंक  

महोदया/महोदय,

मास्टर निदेश – भारत में विदेशी निवेश

भारत में विदेशी निवेश का विनियमन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 और विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) विनियमावली, 2018 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 3732 (ई) के माध्यम से जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 6 की उप-धारा 2(ए) और धारा-47 के अनुसार किया जाता है। विनियामक ढांचे में हुए परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इन नियमों में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं एवं इन्हें गज़ट अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है।

2. एनडीआई नियमों का नियम 2(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को इन नियमों के अभिशासन का अधिकार देता है, और इन नियमों का अभिशासन करते हुए रिज़र्व बैंक इनका निर्वचन कर सकता है और इन नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कतिपय निदेश, परिपत्र, अनुदेश, स्पष्टीकरण, जैसा वह आवश्यक समझे, जारी कर सकता है। भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश के लिए भुगतान के तरीके और रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं से जुड़े अनुदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 (फेमा 395) में निहित हैं।

3. इसीलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा-11 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों को निदेश जारी करता है। यह मास्टर निदेश उक्त नियमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से उन तौर-तरीकों को भी बताता है, जो यह निर्धारित करते हैं कि प्राधिकृत व्यक्ति अपने ग्राहकों/ घटकों के साथ किस प्रकार विदेशी मुद्रा संबंधी कारोबार करेंगे।

4. इस मास्टर निदेश में "भारत में विदेशी निवेश" के संबंध में जारी अनुदेशों एवं फेमा के तहत इससे संबंधित प्रावधानों को एक जगह समेकित किया गया है। मास्टर निदेश में अंतर्निहित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं, जिनके आधार पर इसे बनाया गया है, की सूची इसके अंत में अनुबंध-12 में दी गई है।

5. यह मास्टर निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के साथ पठित एनडीआई नियमों के नियम-2(ए)(2) के अंतर्गत जारी किया गया है और यह किसी अन्य विधि/कानून के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

भवदीय

(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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