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प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

च) शिक्षा

उत्तर: अध्ययन अवधि के दौरान चुकौती पर अधिस्थगन के परिणामस्वरूप उपचित ब्याज के कारण बकाया राशि ₹20 लाख से अधिक हो सकता है। तदनुसार, संपूर्ण बकाया राशि को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए गिना जाएगा बशर्ते कि स्वीकृत सीमा ₹20 लाख से अधिक न हो।
उत्तर: 4 सितंबर 2020 के बाद, यदि किसी बैंक या बैंकों द्वारा एकल उधारकर्ता को स्वीकृत कई शिक्षा ऋणों की कुल स्वीकृत सीमा ₹20 लाख से अधिक है, तो 4 सितंबर 2020 के बाद उधारकर्ता को स्वीकृत सभी ऋण पीएसएल वर्गीकरण के लिए अपात्र हो जाएंगे। इस संबंध में, बैंकों को किसी अन्य बैंक/बैंकों द्वारा स्वीकृत शिक्षा ऋण के संबंध में उधारकर्ता से घोषणा प्राप्त करनी चाहिए और उन बैंकों से स्वतंत्र रूप से पुष्टि की मांग करनी चाहिए।छ) सामाजिक बुनियादी संरचना

छ) सामाजिक बुनियादी संरचना

उत्तर: उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल - एनआईसी कोड के अनुसार, सेवाओं के तहत 'प्रमुख गतिविधि', 'शिक्षा' और 'स्वास्थ्य गतिविधियां' एमएसएमई (सेवाओं) के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र गतिविधियां हैं। अतः उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बैंक ऋणों को एमएसएमई (सेवा) के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें ऋण पर कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि, बैंक ऐसी गतिविधियों को एमएसएमई (सेवा) या सामाजिक बुनियादी संरचना के तहत वर्गीकृत कर सकते हैं, पर दोनों के तहत नहीं। इसे नोट किया जाए कि सामाजिक बुनियादी संरचना के तहत वर्गीकरण के लिए, ऋण पर संबद्ध उच्चतम सीमा लागू होगी।ज) कमजोर वर्ग

ज) कमजोर वर्ग

उत्तर: मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएमएफ में व्यक्ति, एसएचजी, जेएलजी, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियां (एफपीसी) और किसानों की सहकारी समितियां, सदस्यता के मानदंड संख्या और भूमि-जोत के साथ, शामिल है। अतः 2 हेक्टेयर/5 एकड़ तक कृषि भूमि रखने वाले साझेदारी फर्मों/सह-उधारकर्ताओं या कंपनी के किसी निदेशक को दिए गए ऋण पीएसएल की लघु और सीमांत किसान श्रेणी के तहत वर्गीकृत होने के पात्र नहीं हैं।

उत्तर: मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूची के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। इसे 'अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं' पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 2.2 के साथ पढ़ा जा सकता है जिसमें कहा गया है कि "भागीदारी फर्म के मामले में, यदि भागीदारों में से अधिकांश एक अथवा अधिक विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं तो, ऐसी भागीदारी फर्मों को दिए गए अग्रिमों को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों में गिना जाना चाहिए। साथ ही, यदि भागीदारी फर्म में अधिकांश हिताधिकारी स्‍वामित्‍व अल्पसंख्यक समुदाय का है तो, ऐसे उधार को निर्धारित समुदायों को दिए गए अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी कम्पनी का कानूनी रूप से पृथक अस्तिव होने के कारण उसे दिए गए अग्रिमों को निर्धारित अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।"

उत्तर: हमारे दिशानिर्देश बैंकों को अल्पसंख्यकों और एससी/एसटी को कमजोर वर्ग के तहत ऋण सुविधाओं को वर्गीकृत करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। अतः ग्राहक द्वारा आवेदन पत्र में की गई घोषणा पर्याप्त होगी। हालांकि, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकरण के लिए, ऋण पहले अंतर्निहित गतिविधि के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होना चाहिए।झ) बैंकों द्वारा प्रतिभूत आस्तियों में निवेश/ सीधे समनुदेशन/एकमुश्त खरीद के माध्यम से आस्तियों का हस्तांतरण

झ) बैंकों द्वारा प्रतिभूत आस्तियों में निवेश/ सीधे समनुदेशन/एकमुश्त खरीद के माध्यम से आस्तियों का हस्तांतरण

उत्तर: बैंक समूह की पीएसएल संरचना को प्रमाणित करने वाली मूल इकाई द्वारा दिए गए सीए प्रमाणपत्र पर भरोसा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक पीएसएल पात्रता के लिए समूह के 10% का नमूना जांच कर सकता है। बैंक द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से या इस उद्देश्य के लिए सीए को नियुक्त करके अतिरिक्त जांच की व्यवस्था कर सकता है।ञ) पीएसएलसी

ञ) पीएसएलसी

उत्तर: बैंकों को पीएसएलसी ट्रेडिंग के लिए पंजीकरण प्राप्त करने के लिए क) डीईए फंड कोड, ख) ग्राहक पहचान संख्या और ग) आरबीआई चालू खाता संख्या, के साथ एफआईडीडी, केंद्रीय कार्यालय (fiddplan@rbi.org.in) के समक्ष एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर : पीएसएलसी बाजार का व्यापार सारांश ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध है। ई-कुबेर पोर्टल के तहत 'समाचार और घोषणाएं' अनुभाग के माध्यम से प्रतिभागियों को किसी भी नई कार्यात्मकता की सूचना दी जाएगी।
उत्तर : बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पीएसएलसी खरीद सकता है। इसके अलावा, एक बैंक को अपनी बहियों में अंतर्निहित किये बिना पिछले वर्ष की पीएसएल उपलब्धि के 50 प्रतिशत तक पीएसएलसी जारी करने की अनुमति है। यह श्रेणी-वार लागू होता है। तिमाही और वार्षिक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी रिटर्न की रिपोर्ट करते समय पीएसएलसी (पीएसएलसी खरीद – पीएसएलसी विक्रय) की निवल स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, अंतर्निहित आस्तियों का पता लगाने के संबंध में, 31 मार्च तक, बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को बकाया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पोर्टफोलियो और जारी एवं खरीदे गए पीएसएलसी के योग के माध्यम से पूरा किया हो।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022

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