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भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और सिक्का अधिनियम, 2011 के अंतर्गत क्रमश: बैंक नोटों और सिक्कों को जारी किया जाता है। इन अधिनियमों के प्रावधान रुपये/सिक्के के किसी मानक मूल्य का उल्लेख नहीं करते हैं। कागजी मुद्रा और सिक्कों से संबंधित पूर्ववर्ती वैधानिक प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 के अनुसार, प्रत्येक बैंक नोट भारत में किसी भी स्थान पर उसमें व्यक्त राशि के भुगतान या  उक्त राशि के लिए कानूनी निविदा होगा और केंद्र सरकार द्वारा इसकी गारंटी दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त , किसी बैंक नोट के मूल्य की वापसी भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम, 2009 [भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) संशोधन नियम, 2018 द्वारा संशोधित] के अनुसार निर्धारित और वापस की जाएगी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए “नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा” पर मास्टर निर्देश के संदर्भ के साथ देखा जाए।

भारत में वर्तमान में ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500, तथा ₹2000* मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी किए जाते हैं । इन नोटों को बैंकनोट कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। ₹2 तथा ₹5 मूल्यवर्ग के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया है तथा इन मूल्यवर्गों के सिक्‍के बनाए जा रहे हैं क्योंकि इन बैंक नोटों का मुद्रण तथा सेवा पर किया जाने वाला खर्च  इनके जीवनकाल के आनुषंगिक नहीं था । यद्यपि, पूर्व में जारी किए गए इस तरह के बैंकनोट अभी भी संचलन में पाए जाते हैं तथा ये बैंकनोट वैध मुद्रा बने हुए हैं । ₹1 के नोट समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं तथा पूर्व में जारी किए गए नोटों सहित इस प्रकार के नोट लेन-देन के लिए वैध मुद्रा बने हुए हैं ।

*₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट अभी भी वैध मुद्रा हैं। अधिक जानकारी के लिए 01 सितंबर 2023 के प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें (https://rbi.org.in/hi/web/rbi/-/press-releases/withdrawal-of-%E2%82%B92000-denomination-banknotes-status-56301).

ऐसा आवश्यक नहीं है । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24 के अनुसार, बैंक नोटों का अंकित मूल्‍य दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, एक सौ रुपये, पाँच सौ रुपये, एक हजार रुपये, पाँच हजार रुपये तथा दस हजार रुपये अथवा इस प्रकार के अन्य मूल्यवर्ग, जो दस हजार से अधिक नहीं हो, होगा । इस संबंध में, केंद्रीय बोर्ड की अनुसंशा पर, विशिष्‍ट निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है ।

वर्ष 1938 में मुद्रित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अब तक का उच्चतम मूल्यवर्ग का नोट ₹10000 का था, जिसे जनवरी 1946 में विमुद्रीकृत कर दिया गया । वर्ष 1954 में ₹10000 का नोट पुन: प्रारम्भ किया गया । इन नोटों को 1978 में विमुद्रीकृत कर दिया गया ।

भारत में बैंकनोट मुद्रित करने के लिए वर्तमान में प्रयोग में लाया जाने वाला कागज 100% रूई (कॉटन) का उपयोग करके बनाया जाता है ।

नोट के मध्य में हिंदी तथा बैंकनोट के पश्च भाग में अँग्रेजी में प्रमुखता से प्रदर्शित होने के अतिरिक्त बैंकनोट के भाषा पैनल में पंद्रह भाषाएँ मौजूद हैं।

हाँ, यह संभव है कि दो या अधिक बैंकनोट के सीरियल नंबर समान हों, लेकिन या तो वे अलग इनसेट लेटर अथवा अलग मुद्रण वर्ष अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अलग गवर्नर के हस्ताक्षर वाले होंगे । इनसेट लेटर एक अक्षर होता है जो बैंकनोट के संख्या पैनल पर मुद्रित होता है । नोट बिना किसी इनसेट लेटर के भी हो सकते हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2006 तक जारी बैंक नोटों में क्रमांक दिए जाते थे। इसमें से प्रत्येक बैंकनोट में एक संख्या अथवा अक्षर/रों से प्रारंभ होने वाला विशिष्ट क्रमांक दिया जाता था। बैंक नोटों को 100 संख्या वाले पैकेट के रूप में जारी किया जाता है।

क्रमांक दर्शाने वाले 100 संख्या वाले पैकेट में दोषपूर्ण मुद्रण वाले बैंकनोटों को प्रतिस्‍थापित करने के लिए बैंक ने “सितारा शृंखला/स्‍टार सीरीज” वाली संख्‍यांकन प्रणाली को अपनाया । सितारा शृंखला/स्‍टार सीरीज वाले बैंकनोट अन्य बैंक नोटों के एकदम समान होते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त संकेताक्षर, यथा शुरुआती अक्षरों के बीच के स्थान में संख्या पैनल में एक *(सितारा/स्टार) अंकित होता है।

बैंक नोटों के मुद्रण में परिचालन क्षमता तथा लागत की प्रभावशीलता में वृद्धि के उद्देश्य से, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, 2011 में गैर-अनुक्रमिक संख्यांकन शुरू किया गया था । गैर-अनुक्रमिक संख्यांकन वाले बैंक नोटों के पैकेट में 100 नोट होते हैं, जो क्रमानुसार नहीं होते हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, बैंकनोट की रूपरेखा (डिजाइन), स्‍वरूप और सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अनुसंशा के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के अनुरूप होगी ।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022

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