अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय मुद्रा
ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ
इनका विवरण निम्नानुसार है :
i. अशोक स्तंभ वाले बैंकनोट :
स्वतंत्र भारत द्वारा जारी पहला बैंकनोट एक रूपया का नोट था, जिसे 1949 में जारी किया गया था । उन्हीं डिज़ाइनों को बरकरार रखते हुए वाटरमार्क विंडो में किंग जॉर्ज के चित्र के स्थान पर सारनाथ से अशोक स्तंभ के लॉयन कैपिटल प्रतीक के साथ नए बैंकनोट जारी किए गए ।
नए बैंक नोटों पर जारीकर्ता का नाम, मूल्यवर्ग तथा जमानत संबंधी वाक्यांश को वर्ष 1951 से हिंदी में मुद्रित किया गया था । ₹1000, ₹5000 तथा ₹10000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट वर्ष 1954 में जारी किए गए थे । अशोक स्तंभ वाटरमार्क शृंखला वाले बैंकनोट, ₹10 मूल्यवर्ग में 1967 तथा 1992 के बीच, ₹20 मूल्यवर्ग में 1972 तथा 1975, ₹50 मूल्यवर्ग में 1975 और 1981, तथा ₹100 मूल्यवर्ग में 1967-1979 के बीच जारी किए गए । उक्त अवधि के दौरान जारी किए गए बैंकनोटों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, प्रगति, भारतीय कला रूपों को प्रदर्शित करने वाले प्रतीक शामिल थे । वर्ष 1970 में, पहली बार “सत्यमेव जयते”, अर्थात सत्य की सदैव जीत होती के उपाख्यान के साथ बैंकनोट शुरू किए गए । महात्मा गांधी के चित्र तथा अशोक स्तंभ के वाटरमार्क के साथ ₹500 के बैंकनोट की शुरूआत अक्तूबर 1987 में की गई ।
ii. महात्मा गांधी (एमजी) शृंखला 1996
एमजी शृंखला – 1996 के अंतर्गत जारी किए गए बैंक नोटों का विवरण निम्नानुसार है :
मूल्यवर्ग | प्रारम्भ करने का माह तथा वर्ष |
₹5 | नवंबर 2001 |
₹10 | जून 1996 |
₹20 | अगस्त 2001 |
₹50 | मार्च 1997 |
₹100 | जून 1996 |
₹500 | अक्तूबर 1997 |
₹1000 | नवंबर 2000 |
इस शृंखला के सभी बैंकनोटों में अग्र (सामने के) भाग पर अशोक स्तंभ के लॉयन कैपिटल के प्रतीक के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र है । अशोक स्तंभ के लॉयन कैपिटल को भी बरकरार रखा गया है तथा वाटरमार्क विंडो के बायीं ओर स्थानांतरित किया गया है । इसका अर्थ यह है कि इन बैंक नोटों में महात्मा गांधी के चित्र के साथ साथ महात्मा गांधी का वाटरमार्क भी है ।
iii. महात्मा गांधी शृंखला - 2005 बैंकनोट
एमजी शृंखला 2005 वाले बैंकनोट ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500 तथा ₹1000 मूल्यवर्ग में जारी किए गए । इसमें 1996 एमजी शृंखला की तुलना में कुछ अतिरिक्त/नई सुरक्षा विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है । इन बैंक नोटों के प्रारम्भ करने के वर्ष निम्नानुसार हैं :
मूल्यवर्ग | प्रारम्भ करने का माह तथा वर्ष |
₹50 तथा ₹100 | अगस्त 2005 |
₹500 तथा ₹1000 | अक्तूबर 2005 |
₹10 | अप्रैल 2006 |
₹20 | अगस्त 2006 |
बाद में, इस शृंखला के ₹500 तथा ₹1000 के बैंकनोटों की वैधता को 08 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से समाप्त कर दिया गया था ।
iv. महात्मा गांधी (नई) शृंखला (एमजीएनएस) – नवंबर 2016
महात्मा गांधी (नई) शृंखला को वर्ष 2016 में प्रारम्भ किया गया था, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है । इस शृंखला के बैंकनोटों की लंबाई-चौड़ाई कम होने के कारण वे, बटुए के लिए अधिक अनुकूल हैं तथा इसमें टूट-फूट कम होने की संभावना होती है । बैंकनोटों की रूपरेखा (डिजाइन) में देश के विविधतापूर्ण इतिहास, संस्कृति और लोकाचार के साथ ही इसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों को दर्शाने वाले विषयों को पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है । बैंकनोटों को विशिष्ट बनाने के लिए रंग योजना को चटक एवं सुस्पष्ट बनाया गया है ।
इस नई शृंखला का पहला बैंकनोट 08 नवंबर 2016 को प्रारम्भ किया गया था, तथा यह ₹2000 का नया मूल्यवर्ग है जिसमें मंगलयान के रूपरंग (थीम) को दर्शाया गया है । इसके पश्चात, इस शृंखला में ₹500, ₹200, ₹100, ₹50, ₹20 तथा ₹10 के बैंकनोट भी प्रारम्भ किए गए हैं।
₹500, ₹1000 तथा ₹10000 के बैंकनोटों को, जो तब संचलन में थे, जनवरी 1946 में विमुद्रीकृत किया गया । वर्ष 1954 में ₹1000, ₹5000 तथा ₹10000 के उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को पुन: प्रारम्भ किया गया, तथा इन बैंकनोटों (₹1000, ₹5000 तथा ₹10000) को जनवरी 1978 में फिर से विमुद्रीकृत कर दिया गया ।
महात्मा गांधी शृंखला के तहत जारी किए गए ₹500, ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को हाल ही में 08 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से संचलन से हटा लिया गया है, और इसलिए अब ये वैध मुद्रा नहीं हैं ।
विनिर्दिष्ट नोटों को रखने, हस्तांतरित करने अथवा प्राप्त करने पर प्रतिबंध के संबंध में, विनिर्दिष्ट बैंकनोट (देयताओं की समाप्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 का पाठ निम्नानुसार है :
नियत दिन को एवं उसके बाद से, विनिर्दिष्ट बैंक नोट रखने, हस्तांतरित करने अथवा प्राप्त करने पर सभी व्यक्तियों के लिए मनाही होगी :
बशर्ते कि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रखने के संबंध में इस धारा के किसी उपबंध के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया जाए –
(क) किसी व्यक्ति द्वारा -
(i) छूट अवधि समाप्त होने तक; अथवा
(क) मूल्यवर्ग पर ध्यान दिए बिना कुल दस नोट से अधिक नहीं हों; अथवा
(ख) अध्ययन, अनुसंधान अथवा मुद्राशास्त्रीय उद्देश्य के लिए पच्चीस नोट से अधिक नहीं हों;
(ख) रिज़र्व बैंक अथवा इसकी कोई एजेंसियों द्वारा, अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा; (ग) अदालत में लंबित किसी मामले के संबंध में न्यायालय के निर्देश पर किसी व्यक्ति द्वारा
विनिर्दिष्ट बैंकनोटों (एसबीएन) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र तथा अनुदेश हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in के अंतर्गत इन कार्य-वार साइटों पर उपलब्ध है >> मुद्रा निर्गमकर्ता >>एसबीएन के बारे में जो भी आप जानना चाहते हों ।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंकनोटों को संचलन से बाहर करने का निर्णय लिया था, क्योंकि उनमें 2005 के पश्चात मुद्रित बैंकनोटों की तुलना में कम सुरक्षा विशेषताएँ थीं । पुरानी शृंखला के नोटों को वापस लेना एक मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा है । भारतीय रिज़र्व बैंक पहले ही इन नोटों को नियमित रूप से बैंकों के माध्यम से वापस लेता रहा है । ऐसा अनुमान है कि संचलनगत ऐसे बैंकनोटों (2005 से पहले के) की मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि आम जनता पर कोई बड़ा प्रभाव पड़े । 2005 से पहले के नोटों को बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक के केवल इन कार्यालयों में उपलब्ध है : अहमदाबाद, बेंगलुरू, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरूवनंतपुरम तथा कोच्चि । हालांकि, इसका तात्पर्य यह नहीं था कि बैंक अपने ग्राहकों के खातों में जमा करने के लिए 2005 से पहले के नोटों को जमा करने हेतु स्वीकार नहीं कर सकते । इस संबंध में कृपया दिनांक 19 दिसंबर 2016 की प्रेस प्रकाशनी का संदर्भ लें जिसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है : /en/web/rbi/-/press-releases/banks-should-accept-pre-2005-banknotes-in-deposit-rbi-clarifies-38951
आम तौर पर कुछ समय के लिए नई तथा पुरानी –दोनों रूपरेखा (डिजाइन) वाले नोटों का एक साथ संचलन किया जाता है । पुरानी रूपरेखा वाले नोटों के पुन:जारी करने के योग्य नहीं रह जाने पर उन्हें धीरे-धीरे संचलन से बाहर कर दिया जाता है ।
विश्व के सभी केंद्रीय बैंक प्राथमिक रूप से जालसाजी किए जाने को कठिन बनाने तथा जालसाजों से दो कदम आगे रहने के लिए अपने बैंकनोटों की रूपरेखा को परिवर्तित करते हैं तथा नई सुरक्षा विशेषताओं को समाविष्ट करते हैं । भारत भी इसी नीति का अनुसरण करता है ।
एमजी शृंखला 2005 तथा एमजी (नई) शृंखला के बैंकनोटों में निम्नलिखित सुरक्षा विशेषताएँ हैं :
i. सुरक्षा धागा : ₹10, ₹20 तथा ₹50 मूल्यवर्ग के बैंकनोट के अग्रभाग में गूँथा हुआ (विंडोड) तथा पश्चभाग में पूर्णत: अंत:स्थापित चांदी के रंग का सुरक्षा धागा होता है, जिसकी पहचान मशीन से की जा सकती है । यह धागा पराबैंगनी प्रकाश में दोनों ओर से पीले रंग में प्रतिदीप्त होता है । जब इसे प्रकाश के सामने लाया जाता है तो यह धागा पीछे से एक निरंतर रेखा के रूप में प्रतीत होता है । ₹100 तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में विभिन्न कोणों से देखने पर हरे से नीले रंग में परिवर्तित होने वाला गूँथा हुआ (विंडोड) रंग परिवर्तन सुरक्षा धागा होता है, जिसकी पहचान मशीन से की जा सकती है । पश्चभाग में यह पीले रंग में प्रतिदीप्त होता है तथा पराबैंगनी प्रकाश में अग्रभाग में अक्षर प्रतिदीप्त होते हैं ।
ii. उत्कीर्ण (इंटेग्लियो) मुद्रण : ₹100 तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग पर महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक की मुहर, गारंटी तथा वचन खंड, अशोक स्तंभ का प्रतीक, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर तथा दृष्टिबाधितों के लिए पहचान चिह्न उत्कीर्ण (इंटेग्लियो) रूप में मुद्रित होते हैं ।
iii. आर-पार मिलान (सी थ्रू रजिस्टर) : नोट के बायीं ओर, प्रत्येक मूल्यवर्ग अंक का एक हिस्सा अग्रभाग (सामने) तथा दूसरा हिस्सा पश्चभाग में मुद्रित होता है । इसे प्रकाश के सामने रखकर देखे जाने पर पीठ से पीठ लगाकर (बैक टू बैक रजिस्ट्रेशन) यह अंक सटीक ढंग से पूरा होता है ।
iv. वाटरमार्क तथा इलैक्ट्रोटाइप वाटरमार्क : बैंकनोटों में वाटरमार्क विंडो में प्रकाश तथा छाया रंजित (शेड) प्रभाव और बहु-दिशात्मक रेखाओं के साथ महात्मा गांधी का चित्र होता है । प्रत्येक मूल्यवर्ग के नोट में वाटरमार्क विंडो में मूल्यवर्ग के अंक को दर्शाने वाला इलैक्ट्रोटाइप मार्क भी प्रदर्शित होता है, जिसे प्रकाश के सामने रखकर बेहतर तरीके से देखा जा सकता है ।
v. रंग-परिवर्तक स्याही : ₹200, ₹500 तथा ₹2000 के बैंकनोटों पर 200, 500 एवं 2000 के अंक रंग-परिवर्तक स्याही में मुद्रित होते हैं । जब बैंकनोटों को सीधा (फ्लैट) रखा जाता है तो इन अंकों का रंग हरा प्रतीत होता है लेकिन जब इनको किसी कोण पर रखा जाता है तो यह नीले में परिवर्तित हो जाएंगे।
vi. प्रतिदीप्ति (फ़्लोरोसेंस) : बैंकनोटों की अंक पट्टिका (नंबर पैनल) प्रतिदीप्त (फ़्लोरोसेंट) स्याही से मुद्रित होते हैं । बैंकनोट में दोहरे रंग के ऑप्टिकल फाइबर भी होते हैं । बैंकनोट को पराबैगनी लैंप के समक्ष रखकर इन दोनों को देखा जा सकता है ।
vii. अदृश्य प्रतिबिंब (लेटेंट इमेज) : एमजी-2005 शृंखला में ₹20 तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में, महात्मा गांधी के चित्र के आगे (दायीं ओर) एक लंबवत पट्टे (बैंड) में एक अदृश्य प्रतिबिंब होती है जो मामलानुसार अंकित मूल्य को दर्शाती है । यह अंकित मूल्य को बैंकनोट को क्षैतिज रूप में रखकर उसके ऊपर प्रकाश डाले जाने पर ही दिखाई देता है, अन्यथा यह विशेषता केवल लंबवत पट्टे (बैंड) के रूप में ही प्रदर्शित होती है । एमजी (नई) शृंखला के बैंक नोटों में ₹100 तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों में अदृश्य प्रतिबिंब विद्यमान है ।
viii. सूक्ष्म अक्षरांकन (माइक्रो लेटरिंग) : यह विशेषता बैंकनोट में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित होता है तथा इसे आवर्धक लैंस के साथ बेहतर ढंग से देखा जा सकता है।
ix. 2015 से प्रारम्भ की गई अतिरिक्त विशेषताएँ
- अंकन का नया ढंग
बैंकनोट की दोनों अंक पट्टियों (नंबर पैनल) में अंकों का आकार बाएँ से दाएँ बढ़ते क्रम में है, जबकि पहले तीन वर्ण सह अंकीय प्रतीकों (अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर) (पूर्व में लगने वाले) का आकार स्थिर होगा ।
- कोणीय ब्लीड रेखाएँ तथा पहचान चिह्नों के आकार में वृद्धि
बैंकनोटों में कोणीय ब्लीड रेखाओं को समाविष्ट किया गया - ₹100 में 2 ब्लॉक में 4 रेखाएँ, ₹200 में बीच में 2 वृत्तों के साथ 4 कोणीय ब्लीड रेखाएँ हैं, ₹500 में 3 ब्लॉक में 5 रेखाएँ, ₹2000 में 7 रेखाएँ । इसके अतिरिक्त, ₹100 तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग में पहचान चिह्न के आकार में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ।
भारतीय बैंकनोटों में विद्यमान उक्त सुरक्षा विशेषताओं के बारे में मूल्यवर्ग-वार जानकारी हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in >>प्रेस प्रकाशनी पर भी उपलब्ध है । वैकल्पिक रूप से, यह सूचना इस लिंक में भी उपलब्ध है : /en/web/rbi/-/notifications/master-circular-detection-and-impounding-of-counterfeit-notes-11610
ऊपर सूचीबद्ध सुरक्षा विशेषताओं के अतिरिक्त, एमजी शृंखला-2005 की शुरूआत के पश्चात जारी किए गए बैंकनोटों के पश्चभाग में मुद्रण वर्ष मुद्रित है जबकि 2005 से पहले की शृंखला में यह विद्यमान नहीं होता है।
आंशिक दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा नोट की पहचान करने को सुगम बनाने के लिए महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंकनोटों को चमकीला रंग-भेदी (शार्प कलर कॉन्ट्रास्ट स्कीम) बनाया गया है । दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाभ के लिए ₹100 से अधिक मूल्यवर्ग में कोणीय ब्लीड रेखाएँ ₹100 में 2 ब्लॉक में 4 रेखाएँ, ₹200 में बीच में 2 वृत्तों के साथ 4 कोणीय ब्लीड रेखाएँ हैं, ₹500 में 3 ब्लॉक में 5 रेखाएँ, ₹2000 में 7 रेखाएँ) तथा पहचान चिन्ह हैं । प्रत्येक नोट के अग्रभाग में एक पहचान चिह्न होता है, जिसका मुद्रण उभारदार (इंटेग्लियो) होता है तथा यह अलग-अलग मूल्यवर्ग में अलग-अलग आकार का होता है । उदाहरण के लिए ₹2000 के लिए क्षैतिज आयात, ₹500 के लिए वृत्त, ₹200 के लिए उभरा हुआ एच (H) का पहचान चिह्न, ₹100 के लिए त्रिभुज । इसके अतिरिक्त, इन मूल्यवर्गों में अंकों को नोट के मध्य भाग में उभारदार मुद्रण प्रमुखता से किया गया है ।
मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (मणि) भारतीय बैंकनोट्स के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है । इस नि:शुल्क एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल करने के बाद इन्टरनेट की आवश्यकता नहीं होती है । यह एप्लीकेशन नोट के अग्र अथवा पश्च - भाग/हिस्से की जांच करके महात्मा गांधी शृंखला तथा महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में सक्षम है । इससे प्रकाश की विभिन्न परिस्थितियों (सामान्य प्रकाश/दिन का प्रकाश/कम प्रकाश आदि) के अंतर्गत अलग-अलग कोणों से पकड़े गए आधे मुड़े हुए नोटों की पहचान भी की जा सकती है ।
नोट : यह मोबाइल एप्लीकेशन किसी नोट के असली अथवा जाली होने को प्रमाणित नहीं करता है ।
भारतीय बैंकनोटों के उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएँ तथा प्रणालियाँ वैश्विक स्तर पर अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं । इसी के अनुरूप, बैंकनोट की गुणवत्ता को आकार, रूपरेखा (डिजाइन) के निर्धारण, मुद्रण विशेषताओं आदि के लिए मानदंडों की छूट सीमा के भीतर रखा जाता है । इस संबंध में प्रेस प्रकाशनी इस लिंक से देखी जा सकती है : /en/web/rbi/-/press-releases/rbi-clarifies-on-quality-control-measures-in-currency-note-printing-41364
घ) गंदे तथा कटे-फटे बैंकनोट
(i) “गंदे नोट” से तात्पर्य है, ऐसा नोट जो अधिक उपयोग से गंदा हो गया हो, सामान्य कटा फटा हो या एक साथ चिपका हुआ दो टुकड़ों का पूरा नोट हो, जिसमें प्रस्तुत किए गए दोनों टुकड़े एक ही नोट के हैं तथा इसमें सभी सुरक्षा विशेषताएँ मौजूद हैं ।
(ii) “कटा-फटा बैंकनोट” वह बैंकनोट होता है जिसका एक हिस्सा गायब हो अथवा जिसे दो से अधिक टुकड़ों से मिलाकर बनाया गया है ।
(iii) “अपूर्ण बैंकनोट” का तात्पर्य किसी ऐसे बैंकनोट से है जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से विरूपित, सिकुड़ा हुआ, धो दिया गया, परिवर्तित अथवा अपाठ्य है, लेकिन इसमें कटा-फटा बैंकनोट शामिल नहीं होता है ।
हाँ, इस प्रकार के बैंकनोटों को मूल्य के लिए बदला जा सकता है ।
सभी बैंकों को पूर्ण मूल्य हेतु गंदे बैंकनोटों को बदलने तथा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । उन्हें गंदे/कटे-फटे नोटों के बदलने की सुविधा अपने ग्राहकों से इतर व्यक्तियों के लिए भी विस्तारित करना है।
वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं को, भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018 के अनुसार, कटे-फटे बैंकनोटों (जो वैध मुद्रा हैं) का अधिनिर्णय करने तथा इसके लिए मूल्य का भुगतान करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।
छोटे वित्त बैंक तथा भुगतान बैंक अपने विकल्प पर कटे-फटे तथा अपूर्ण/दोषपूर्ण नोटों को बदल सकते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 [भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018, यथा संशोधित] के भाग III में विनिर्दिष्ट नियमों के तहत अपूर्ण नोट के मूल्य के पूर्ण मूल्य/आधे मूल्य का भुगतान किया जा सकता है, जो हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in → प्रकाशन → सामयिक खंड के तहत उपलब्ध है ।
यह विवरण हमारी वेबसाइट के इस लिंक पर उपलब्ध है : www.rbi.org.in>>Issuerofcurrency>>Notifications
पुराने (2009) तथा संशोधित एनआरआर (2018) का सारांश निम्नानुसार है :
नोट वापसी नियमावली – संशोधित
क्र. | पुराने एनआरआर (2009) के अनुसार | संशोधित एनआरआर (2018) के अनुसार |
1 | रु. 20 मूल्यवर्ग तक के नोट
|
कोई परिवर्तन नहीं |
2 | रु. 50/- तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के नोट
|
रु. 50/- तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के नोट
|
भुगतान योग्य नहीं पाए जाने पर बैंकनोटों को प्राप्तकर्ता बैंक अपने पास रखते हैं तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जाता है जहां इन्हें नष्ट कर दिया जाता है ।
कटे-फटे/फटे हुए नोटों को बदलने के लिए दिशानिर्देश “नोटों व सिक्कों को बदलने की सुविधा” के संबंध में दिनांक 01 जुलाई 2019 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (एनई) सं.जी-2/08.07.18/2019-20 में उपलब्ध हैं जो हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in में अधिसूचना > मुद्रा निर्गमकर्ता के अंतर्गत उपलब्ध हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018 के अनुसार कटे-फटे नोटों को सभी बैंक शाखाओं में बदला जा सकता है ।
भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018 के तहत क्षतिग्रस्त बैंकनोट के मूल्य का आकलन करते समय क्रम संख्या अथवा अन्य विनिर्दिष्ट विशेषता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति निर्धारक कारक नहीं होती है ।
भारतीय रिज़र्व बैंक आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंकनोट उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है । भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग प्रणाली के इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद हेतु आम जनता से निम्नलिखित सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है :
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बैंकनोटों को स्टैपल नहीं करें ।
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बैंकनोटों पर कुछ लिखें नहीं / कोई रबर स्टैम्प अथवा अन्य कोई निशान नहीं लगाएँ।
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बैंकनोटों का उपयोग माला/खिलौने बनाने, पंडाल तथा पूजास्थल को सजाने के लिए अथवा सामाजिक आयोजनों में व्यक्तियों पर बरसाने आदि के लिए नहीं करें ।
संचलन से वापस लिए गए बैंकनोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में स्वीकार किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक, अन्य विषयों के साथ, इन बैंकनोटों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने, अंकगणितीय सटीकता तथा पुन: जारी किए जाने हेतु उपयुक्त नोटों के पृथक्करण तथा गंदे (अनफिट) नोटों को नष्ट करने के लिए अत्यधिक परिष्कृत मुद्रा सत्यापन तथा प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) मशीनों तथा श्रेडिंग एवं ब्रिकेटिंग प्रणाली (एसबीएस) मशीनों का उपयोग करता है ।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022