अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India
केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) तक गैर-बैंकों की पहुंच
उत्तर. हां। ऐसे गैर-बैंक पीएसपी के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे अपने नियमित भुगतानों का निर्वहन करने के लिए आरबीआई के साथ रखे गए अपने चालू खाते से वाणिज्यिक बैंकों के साथ बनाए गए चालू खातों में धन अंतरित करें। इस प्रयोजन हेतु आरबीआई के चालू खाते का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (बैंकों) के साथ निलंब खाते/खातों के रखरखाव पर जारी मौजूदा निर्देश लागू रहेंगे। कार्ड नेटवर्क को उनकी निपटान गारंटी और संबंधित गतिविधियों के लिए आरबीआई चालू खाते का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उत्तर. प्राधिकृत गैर-बैंक पीएसपी के लिए मौजूदा विनियामक अपेक्षाओं के अलावा, पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु निम्न में उल्लिखित विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन शामिल होगा:
भुगतान प्रणाली तक पहुंच पर मास्टर निदेश;
आरटीजीएस प्रणाली विनियमावली; तथा
एनईएफटी क्रियाविधिक दिशानिर्देश।
उत्तर. आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया भुगतान प्रणाली के लिए पहुँच मानदंड पर दिनांक 17 जनवरी 2017 के मास्टर निदेश डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1846/04.04.009/2016-17 में दी गई है।
सीपीएस की सदस्यता के लिए सभी आवेदन मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001, को प्रस्तुत किए जाएंगे।
आवेदन अनुलग्नकों सहित भुगतान प्रणाली के लिए पहुँच मानदंड पर मास्टर निदेश के परिशिष्ट - 1 "केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की सदस्यता के लिए आवरण पत्र" में निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।
उत्तर. गैर-बैंक पीएसपी को केवल सीपीएस की प्रत्यक्ष सदस्यता की अनुमति होगी। उन्हें सीपीएस में उप-सदस्य के रूप में किसी भी बैंक/पीएसपी को प्रायोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
उत्तर. दस्तावेजों की एक सांकेतिक जांच सूची नीचे दी गई है:
ए) सीपीएस की सदस्यता के लिए आवरण पत्र, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
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भाग-क: सामान्य जानकारी
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भाग-ख: वित्तीय और जोखिम प्रबंधन पहलू
बी) चालू खाते के लिए:
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आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में चालू खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र (भुगतान प्रणाली के लिए पहुँच मानदंड पर मास्टर निदेश का अनुबंध-I)
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निगमन/पंजीकरण संबंधी मूल प्रमाणपत्र
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व्यवसाय आरंभ करने संबंधी मूल प्रमाणपत्र
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बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम / उपनियमों की एक अद्यतन प्रति
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अध्यक्ष द्वारा विधिवत सत्यापित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूने के साथ खाता खोलने हेतु प्राधिकृत करने वाले निदेशक मंडल के संकल्प (पीछे दिए गए नमूने के अनुसार) की सही प्रतिलिपि
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खाता परिचालित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची
सी) इनफिनेट सदस्यता के लिए:
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इनफिनेट सदस्यता के लिए आवेदन पत्र (भुगतान प्रणाली के लिए पहुँच मानदंड पर मास्टर निदेश का अनुबंध-IV)
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संस्था के पत्र शीर्ष पर आवेदक द्वारा दिया जाने वाला वचन पत्र
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इनफिनेट सदस्यता प्राप्त करने के लिए बोर्ड के संकल्प की प्रति
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मौजूदा आईटी बुनियादी संरचना का विवरण
डी) आरटीजीएस सदस्यता के लिए:
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आरटीजीएस सदस्यता के लिए आवेदन पत्र (भुगतान प्रणाली के लिए पहुँच मानदंड पर मास्टर निदेश का अनुबंध-V)
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इनफिनेट सदस्यता संबंधी सूचना की प्रमाणित प्रति
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निर्धारित प्रपत्र में वचन पत्र (स्टाम्प पेपर)
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निर्धारित प्रपत्र (स्टाम्प पेपर) में मुख्तारनामा, मूल रूप में
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आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकृत करने वाले निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित सही प्रतिलिपि
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दिन की शुरुआत संबंधी निधि अंतरण के लिए स्थायी अनुदेश
ई) एनईएफटी सदस्यता के लिए:
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एनईएफटी सदस्यता के लिए आवेदन पत्र (भुगतान प्रणाली के लिए पहुँच मानदंड पर मास्टर निदेश का अनुबंध-VI)
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आरटीजीएस सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रमाणित असल प्रति
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022