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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India

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FAQ on Master Direction (MD) - Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022

उत्तर: कार्डधारक की क्रेडिट सीमा के उपयोग की गणना करने और ओवरलिमिट प्रभार लगाने के उद्देश्य से क्रेडिट कार्ड पर ब्याज या कोई शुल्क/प्रभार शामिल नहीं किया जाएगा।

उत्तर: हाँ, बकाया राशि का दायित्व पूरी तरह से मूल कार्डधारक का होगा, ऐड-ऑन कार्डधारक का नहीं। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का निपटान फेमा नियमों के अनुसार भी नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा, व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड के मामले में भुगतान करने की ज़िम्मेदारी सहमत नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित की जाएगी।

उत्तर: रिज़र्व बैंक द्वारा डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड पर बीमा कवर की कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, यदि कोई कार्ड-जारीकर्ता अथवा कार्ड भुगतान नेटवर्क मानार्थ या प्रभार्य (कार्डधारक की सहमति से) बीमा कवर प्रदान करता है, तो कार्ड-जारीकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रासंगिक नामांकन विवरण बीमा कंपनी द्वारा दर्ज किया गया है और प्रत्येक विवरण में अन्य जानकारी के साथ बीमा की उपलब्धता भी शामिल है। जानकारी में बीमा कवर, बीमा कंपनी का नाम/पता और टेलीफोन नंबर से संबंधित विवरण भी शामिल होगा जो बीमा कवर से संबंधित दावों को संभालेगा। समूह बीमा पॉलिसी के मामले में, कार्ड-जारीकर्ता के संबंधित अधिकारियों का संपर्क विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रदान किया जाएगा।

उत्तर: हाँ.

उत्तर: कार्ड जारीकर्ता के लिए बीसी अथवा प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने वाला एक सह-ब्रांडिंग भागीदार (सीबीपी) ऐसी गतिविधियों के लिए आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों में निर्धारित नियमों का पालन करेगा। हालाँकि, सीबीपी को कार्ड जारीकर्ता द्वारा दी गई किसी भी अन्य सेवा के बावजूद कार्ड लेनदेन डेटा तक पहुंच नहीं होगी। ग्राहक सुविधा के उद्देश्य से, कार्ड लेनदेन से संबंधित डेटा सीधे कार्ड-जारीकर्ता के सिस्टम से एन्क्रिप्टेड रूप में निकाला जा सकता है और मजबूत सुरक्षा के साथ सीबीपी के प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जा सकता है। सीबीपी के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित जानकारी केवल कार्डधारक को दिखाई देगी और सीबीपी द्वारा न तो इसे एक्सेस किया जाएगा और न ही संग्रहीत किया जाएगा। 

उत्तर: नहीं, क्रेडिट कार्ड को डी-एक्टिवेट/ब्लॉक करने से कार्डधारक की कार्ड-जारीकर्ता के साथ क्रेडिट/अकाउंट संबंध बनाए रखते हुए क्रेडिट कार्ड खाते में कोई भी लेनदेन करने की क्षमता अस्थायी रूप से घट जाती है। दूसरी ओर, क्रेडिट कार्ड को बंद करना कार्डधारक और कार्ड-जारीकर्ता के बीच खाता-आधारित संबंध को समाप्त करने के समान है। बंद करने के अनुरोध को एमडी के पैरा 8 में निर्धारित सात कार्य दिवसों के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि बकाया राशि का भुगतान बाकी है, तो कार्ड-जारीकर्ता द्वारा बिलिंग चक्र पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना क्लोजर अनुरोध प्राप्त होने पर कार्डधारक को ऐसी बकाया राशि के बारे में विवरण प्रदान किया जाएगा और तदनुसार उसे क्लोजर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भुगतान करने की सूचना दी जाएगी। ऐसे मामलों में, सात कार्य दिवसों की निर्धारित समय-सीमा की गणना कार्डधारक द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में लिए गए दिनों की संख्या को छोड़कर की जाएगी। कार्ड जारीकर्ता को कार्ड खाता बंद करने के बारे में सीआईसी को उचित रूप से रिपोर्ट भी करनी होगी।

उत्तर: अपनी शिकायत के निवारण के लिए, ग्राहक को पहले संबंधित कार्ड-जारीकर्ता से संपर्क करना होगा। यदि कार्ड-जारीकर्ता शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या शिकायत को पूर्णतः/आंशिक रूप से अस्वीकार कर देता है या यदि ग्राहक कार्ड-जारीकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर/समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके के माध्यम से ओम्बड्समैन, रिज़र्व बैंक के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है:

  1. https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन।
  2. रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 के अनुलग्नक '' में निर्दिष्ट फॉर्म में प्रत्यक्ष  शिकायत (पत्र/पोस्ट) "केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र, चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर -17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ - 160017”

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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