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मौजूदा ऋणों के मामले में भी, निर्देश 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे और नई दंडात्मक शुल्क व्यवस्था में बदलाव 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद आने वाली अगली समीक्षा/नवीनीकरण तिथि पर सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन 30 जून 2024 के बाद नहीं।

परिपत्र में दिए गए निर्देश आरबीआई के दिनांक 26 मार्च, 2019 के मास्टर निदेश – बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएं (समय-समय पर संशोधित) के तहत आने वाले उत्पादों पर लागू नहीं हैं और बैंक उपरोक्त मास्टर निदेश में निहित प्रासंगिक अनुदेशों द्वारा निर्देशित हो सकते हैं।

यदि पहले से परिभाषित नहीं किया गया है तो बैंक की क्रेडिट नीति के अनुसार महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों को परिभाषित किया जा सकता है और वे ऋण की एक श्रेणी से दूसरे में भिन्न हो सकते हैं, और ऋणदाता की एक श्रेणी से ऋणदाता के दूसरे श्रेणी में अपने मूल्यांकन के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान में चूक भी उधारकर्ता द्वारा ऋण पुनर्भुगतान अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का एक प्रकार का गैर-अनुपालन है और जुर्माना, यदि लगाया जाता है, तो ऐसे चूक के लिए केवल दंडात्मक शुल्क के रूप में लगाया जा सकता है, न कि दंडात्मक ब्याज के रूप में। इस तरह के दंडात्मक शुल्क उचित होंगे और ऋणदाताओं द्वारा उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से चूक राशि पर ही लगाए जाएंगे। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण न हो यानी ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज की गणना न की जाए।

परिपत्र के पैरा 3(i) के संदर्भ में, निर्धारित दिशानिर्देश ऋण खाते में ब्याज की चक्रवृद्धि के लिए सामान्य प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए, आरई भुगतान की तारीख तक अदत्त ब्याज (अदत्त ईएमआई सहित) पर ब्याज की अनुबंधित दर पर ब्याज ले सकते हैं, न कि दंडात्मक ब्याज दर पर।

हाँ। आरई एक उपयुक्त बोर्ड अनुमोदित नीति तैयार कर सकते हैं और दंडात्मक शुल्क की एक उपयुक्त संरचना अपना सकते हैं जो ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के गैर-अनुपालन के साथ 'उचित' और 'अनुरूप' हो।

हाँ। किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर दंडात्मक शुल्क की संरचना उधारकर्ता के संविधान के बावजूद एक समान होनी चाहिए।

नहीं, दंडात्मक शुल्क की पिछली बकाया राशि पर अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

परिपत्र के माध्यम से जारी किए गए निर्देश परिपत्र में विशेष रूप से छूट दी गई ऋण सुविधाओं को छोड़कर सभी ऋण सुविधाओं पर लागू हैं।

नहीं। दंडात्मक शुल्क की राशि और कारण को आरई द्वारा ग्राहकों को ऋण करार और सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों (एमआईटीसी) / मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस), जैसा भी लागू हो, में स्पष्ट रूप से बताना होगा।

हालाँकि परिपत्र में दंडात्मक शुल्क के लिए कोई ऊपरी लिमिट/सीमा निर्धारित नहीं की गई है, आरई को दंडात्मक शुल्कों पर अपने बोर्ड अनुमोदित नीति तैयार करते समय, यह ध्यान में रखना चाहिए कि दंडात्मक शुल्क लगाने का उद्देश्य अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना पैदा करना है और ऐसे शुल्कों का उपयोग राजस्व वृद्धि लिखत के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, दंडात्मक शुल्क की मात्रा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के गैर-अनुपालन के साथ 'उचित' और 'अनुरूप' होनी चाहिए।

चूंकि जीएसटी से संबंधित निर्देश केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए इस संबंध में सीबीआईसी द्वारा जारी अनुदेश और स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, लागू होगा।

बीजी के आह्वान/एलसी के हस्तांतरण के कारण बनाई गई वित्त पोषित सुविधा के मामले में, बैंक की ऋण हामीदारी अंकन नीति के अनुसार बैंक संबंधित क्रेडिट जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए हस्तांतरित राशि पर उचित ब्याज दर ले सकता है। हालाँकि, नियत तिथि के भीतर उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान न करने पर उस वित्त पोषित सुविधा पर जुर्माना, यदि कोई हो, केवल दंडात्मक शुल्क के रूप में लगाया जा सकता है, दंडात्मक ब्याज के रूप में नहीं।

बैंक दिनांक 1 अप्रैल 2023 के ‘अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड’ पर मास्टर परिपत्र के पैरा 3.2.3 द्वारा निर्देशित हो सकते हैं - जिसके अनुसार एनपीए, शुल्क, कमीशन और इसी तरह की आय के संबंध में जो अर्जित हुई है, उसे वर्तमान अवधि में अर्जित करना बंद कर देना चाहिए और पिछली अवधि के संबंध में, यदि एकत्र नहीं किया गया है, वापस कर दिया जाना चाहिए।तदनुसार, एनपीए खातों के संबंध में, दंडात्मक शुल्क उस सीमा तक वापस कर दिया जाएगा, जब तक कि यह आय की गैर-मान्यता के विशिष्ट उद्देश्य के लिए संग्रहीत न रह जाए। तथापि, यह उधारकर्ता की ऋणदाता के प्रति कुल देनदारी का हिस्सा होगा, जब तक कि इसमें बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार छूट नहीं दे दिया जाता है।

अनुसूची 13 के लिए अनुबंध II भाग ए (संकलन के लिए नोट और निर्देश): भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुसार, अनुसूची 13 में बैंकों के लिए सभी प्रकार की ब्याज/छूट आय शामिल होगी। तदनुसार, बैंक 'अनुसूची 14: अन्य आय' में ग्राहकों से वसूले गए शुल्कों और प्रभारों, जिनमें दंडात्मक शुल्क भी शामिल हैं, का प्रकटीकरण करेंगे।

हाँ। दंडात्मक शुल्क पर निर्धारित अनुदेश प्रतिभूतिकरण और सह-उधार पोर्टफोलियो के मामले में भी लागू हैं।

नहीं, दंडात्मक शुल्क पर निर्धारित अनुदेश रुपये/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण और अन्य विदेशी मुद्रा ऋण के मामले में लागू नहीं होते हैं।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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