अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India
उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क
मौजूदा ऋणों के मामले में भी, निर्देश 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे और नई दंडात्मक शुल्क व्यवस्था में बदलाव 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद आने वाली अगली समीक्षा/नवीनीकरण तिथि पर सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन 30 जून 2024 के बाद नहीं।
परिपत्र में दिए गए निर्देश आरबीआई के दिनांक 26 मार्च, 2019 के मास्टर निदेश – बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएं (समय-समय पर संशोधित) के तहत आने वाले उत्पादों पर लागू नहीं हैं और बैंक उपरोक्त मास्टर निदेश में निहित प्रासंगिक अनुदेशों द्वारा निर्देशित हो सकते हैं।
यदि पहले से परिभाषित नहीं किया गया है तो बैंक की क्रेडिट नीति के अनुसार महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों को परिभाषित किया जा सकता है और वे ऋण की एक श्रेणी से दूसरे में भिन्न हो सकते हैं, और ऋणदाता की एक श्रेणी से ऋणदाता के दूसरे श्रेणी में अपने मूल्यांकन के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान में चूक भी उधारकर्ता द्वारा ऋण पुनर्भुगतान अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का एक प्रकार का गैर-अनुपालन है और जुर्माना, यदि लगाया जाता है, तो ऐसे चूक के लिए केवल दंडात्मक शुल्क के रूप में लगाया जा सकता है, न कि दंडात्मक ब्याज के रूप में। इस तरह के दंडात्मक शुल्क उचित होंगे और ऋणदाताओं द्वारा उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से चूक राशि पर ही लगाए जाएंगे। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण न हो यानी ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज की गणना न की जाए।
परिपत्र के पैरा 3(i) के संदर्भ में, निर्धारित दिशानिर्देश ऋण खाते में ब्याज की चक्रवृद्धि के लिए सामान्य प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए, आरई भुगतान की तारीख तक अदत्त ब्याज (अदत्त ईएमआई सहित) पर ब्याज की अनुबंधित दर पर ब्याज ले सकते हैं, न कि दंडात्मक ब्याज दर पर।
हाँ। आरई एक उपयुक्त बोर्ड अनुमोदित नीति तैयार कर सकते हैं और दंडात्मक शुल्क की एक उपयुक्त संरचना अपना सकते हैं जो ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के गैर-अनुपालन के साथ 'उचित' और 'अनुरूप' हो।
हाँ। किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर दंडात्मक शुल्क की संरचना उधारकर्ता के संविधान के बावजूद एक समान होनी चाहिए।
नहीं, दंडात्मक शुल्क की पिछली बकाया राशि पर अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।
परिपत्र के माध्यम से जारी किए गए निर्देश परिपत्र में विशेष रूप से छूट दी गई ऋण सुविधाओं को छोड़कर सभी ऋण सुविधाओं पर लागू हैं।
नहीं। दंडात्मक शुल्क की राशि और कारण को आरई द्वारा ग्राहकों को ऋण करार और सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों (एमआईटीसी) / मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस), जैसा भी लागू हो, में स्पष्ट रूप से बताना होगा।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022