अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India
वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली (आर.टी.जी.एस) प्रणाली
यह ध्यान में रखते हुए कि निधियों का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पुस्तकों में होता है, भुगतान अंतिम और अपरिवर्तनीय हैं।
उत्तर. फंड ट्रांसफर के लिए आरटीजीएस कई फायदे प्रदान करता है:
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यह धन हस्तांतरण के लिए एक सकुशल और सुरक्षित प्रणाली है।
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आरटीजीएस लेनदेन / हस्तांतरण में आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
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प्रणाली 24x7x365 आधार पर सभी दिनों में उपलब्ध है। लाभार्थी के खाते में धन का वास्तविक समय में हस्तांतरण होता है।
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प्रेषक को भौतिक चेक या डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
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कागजी लिखतों को जमा करने के लिए लाभार्थी को बैंक की शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है।
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लाभार्थी को भौतिक उपकरणों के खो जाने / चोरी होने या उसके धोखाधड़ी से नकदीकरण की संभावना के बारे में आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है।
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विप्रेषक इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके अपने घर / कार्यस्थल से प्रेषण शुरू कर सकता है, यदि उसका बैंक ऐसी सेवा प्रदान करता है।
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लेन-देन शुल्क भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है।
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लेन-देन को कानूनी समर्थन प्राप्त है।
उत्तर. एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है जिसमें एक विशेष समय तक प्राप्त लेनदेन को बैचों में संसाधित किया जाता है। इसके विपरीत, आरटीजीएस में, लेनदेन को पूरे दिन लेनदेन-दर-लेनदेन के आधार पर लगातार संसाधित किया जाता है।
उत्तर. आरटीजीएस 14 दिसंबर 2020 से 24x7x365 उपलब्ध है।
उत्तर. 01 जुलाई 2019 से, आरबीआई ने आरटीजीएस लेनदेन के लिए अपने द्वारा लगाए गए प्रसंस्करण शुल्क को माफ कर दिया है। बैंक अपने ग्राहकों को यह लाभ दे सकते हैं।
आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से धन हस्तांतरण की पेशकश के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से, शुल्कों का एक व्यापक ढांचा निम्नानुसार अनिवार्य किया गया है:
अ) आवक लेनदेन - नि: शुल्क, कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
ब) बाहरी लेनदेन - ₹ 2,00,000/- से ₹ 5,00,000/-: ₹ 25/- से अधिक नहीं (कर को छोड़कर, यदि कोई हो)
₹ 5,00,000/- से अधिक: ₹ 50 से अधिक नहीं (कर को छोड़कर, यदि कोई हो)
बैंक कम दर चार्ज करने का निर्णय ले सकते हैं लेकिन आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क नहीं ले सकते।
उत्तर. आरटीजीएस प्रेषण शुरू करने के लिए विप्रेषक ग्राहक को बैंक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी:
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प्रेषित की जाने वाली राशि
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डेबिट करने के लिए खाता संख्या
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लाभार्थी बैंक और शाखा का नाम
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प्राप्तकर्ता शाखा की आईएफएससी संख्या
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लाभार्थी ग्राहक का नाम
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लाभार्थी ग्राहक की खाता संख्या
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प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी, यदि कोई हो
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प्रेषक और लाभार्थी कानूनी इकाई पहचानकर्ता (पात्र लेनदेन के लिए)
उत्तर. आईएफएससी नंबर प्रेषक (ग्राहक) द्वारा अपनी बैंक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, यह लाभार्थी के चेक पत्र पर उपलब्ध है। यह कोड संख्या / बैंक शाखा की जानकारी लाभार्थी द्वारा प्रेषित ग्राहक को भेजी जा सकती है। आईएफएससी की सूची आरबीआई की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/Bs_viewRTGS.aspx?Category=5 पर भी उपलब्ध है। सूची को पाक्षिक आधार पर अद्यतन किया जाता है।
उत्तर. आरटीजीएस के माध्यम से धन हस्तांतरण के लिए, भेजने वाली बैंक शाखा और प्राप्त करने वाली बैंक शाखा दोनों को आरटीजीएस सक्षम होना चाहिए। वर्तमान में, 1,60,000 से अधिक आरटीजीएस सक्षम बैंक शाखाएं हैं, जिनकी सूची आरबीआई की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/Bs_viewRTGS.aspx?Category=5 पर उपलब्ध है। सूची को पाक्षिक आधार पर अद्यतन किया जाता है।
उत्तर. आरटीजीएस का उपयोग करते हुए निधि अंतरण लेनदेन करते समय निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाना चाहिए -
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आरंभिक और गंतव्य बैंक शाखाएं आरटीजीएस नेटवर्क का हिस्सा हैं।
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लाभार्थी का विवरण जैसे कि लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और खाता प्रकार, लाभार्थी बैंक शाखा का नाम और आईएफएससी प्रेषक के पास उपलब्ध होना चाहिए।
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लाभार्थी की खाता संख्या प्रदान करने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि आरटीजीएस लेनदेन की प्रक्रिया के दौरान, आरटीजीएस प्रेषण निर्देश / संदेश में प्रदान की गई खाता संख्या के आधार पर ही ग्राहक के खाते में क्रेडिट दिया जाएगा।
उत्तर. आरटीजीएस में लेन-देन वास्तविक समय में होता है और लाभार्थी को क्रेडिट देने से पहले नाम और खाता संख्या का मिलान संभव नहीं है। चूंकि भारतीय संदर्भ में नाम अलग-अलग तरह से लिखा जाता है और हो सकता है कि वास्तविकता में यह लाभार्थी बैंक के पास उपलब्ध नाम से मेल ना खाए, इसलिए केवल लाभार्थी की खाता संख्या के आधार पर क्रेडिट देने की प्रक्रिया को सक्षम किया गया है।
हमारे परिपत्र संदर्भ सं. डीपीएसएस (सीओ) ईपीपीडी सं./863/04.03.01/2010-11 दिनांक 14 अक्तूबर 2010 'इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद - केवल खाता संख्या सूचना पर आधारित आवक लेनदेन का प्रसंस्करण' (https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=6043&Mode=0 पर उपलब्ध) का अधिक जानकारी के लिए संदर्भ लें।
उत्तर. लाभार्थी के खाते में देरी / क्रेडिट न होने की समस्या होने पर ग्राहक अपने बैंक / शाखा से संपर्क कर सकता है। सदस्य बैंकों के ग्राहक सुविधा केंद्र का विवरण आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=2070 पर भी उपलब्ध है।
उत्तर: आप आरटीजीएस सहायता केंद्र / आरबीआई के संपर्क बिंदु rtgsmumbai@rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं।
उत्तर: विवादित लेन-देन के विवरण के साथ आप अपने बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। यदि 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप "रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस 2021)" के तहत शिकायत कर सकते हैं। आरबी-आईओएस 2021 ग्राहकों को इसमें निर्दिष्ट आरबीआई विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एकल संदर्भ बिंदु प्रदान करता है। आरबी-आईओएस, 2021 आरबीआई की वेबसाइट पर निम्नलिखित पथ पर उपलब्ध है: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf.
उत्तर: शिकायतें https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन या समर्पित ई-मेल के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं या निम्नलिखित पथ https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf पर दिए गए प्रारूप में आरबीआई, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017 में स्थापित 'केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र' को भौतिक मोड में भेजी जा सकती हैं। एक टोल-फ्री नंबर - 14448 (सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे तक) - बहुभाषी समर्थन के साथ शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी दर्ज करने में सहायता लेने के लिए ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है।
उत्तर. आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=140 पर "केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई)" पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखे जा सकते हैं।
ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। उसके आधार पर की गई कार्रवाई और / या लिए गए निर्णयों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित हो सकते है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022