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राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना

बॉण्‍ड की मीयाद पूरी हो जाने पर जितने ग्राम के स्‍वर्ण लिए भारतीय रुपये में आपने निवेश किया था उतनी मात्रा के लिए प्रचलित बाजार भाव पर आपको चुकौती राशि प्राप्‍त होगी। बॉण्ड मूल्य भारतीय रुपये में होगा और वह चुकौती से पहले के तीन कार्य दिवसों के इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के साधारण औसत बंद मूल्‍य पर आधारित होगा।
ब्‍याज और बॉण्‍ड की चुकौती राशि, दोनों ही ग्राहक के उस बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी सूचना उसने बॉण्‍ड खरीदते समय दी थी।

• बॉण्‍ड की मीयाद समाप्‍त होने से एक महीना पहले निवेशक को बॉण्‍ड की मीयाद पूरी होने की सूचना दे दी जाएगी।

• मीयाद पूरी होने की तारीख पर बॉण्‍ड की परिपक्‍वता राशि रिकार्ड में दर्ज बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

• यदि बैंक खाते, ई-मेल पते आदि में कोई परिवर्तन है तो निवेशक को चाहिए कि वह उसकी सूचना बैंक/ एसएचसीआईएल/ डाकघर को तुरंत दे।

यद्यपि बॉण्‍ड की अवधि 8 वर्ष है, पाँच वर्ष के पश्‍चात कूपन भुगतान की तारीख से इस बॉण्‍ड का समय पूर्व नकदीकरण/ परिशोधन किया जा सकता है। इसे एक्‍सचेंज में ट्रेड किया जा सकता है। यदि इसे डीमैट स्‍वरूप में रखा गया है तो इसे किसी अन्‍य पात्र निवेशक को भी हस्‍तांतरित किया जा सकता है।
यदि मीयाद समाप्‍त होने से पहले निवेश राशि वापस लेनी हो तो निवेशक को चाहिए कि वह संबंधित बैंक/ एसएचसीआईएल कार्यालय/ डाकघर/ एजेंट से कूपन भुगतान की तारीख से तीस दिन पहले संपर्क करे। मीयाद समाप्‍त होने से पहले निवेश राशि तभी लौटाई जा सकती है जब निवेशक ने कूपन भुगतान की तारीख से कम से कम एक दिन पहले संबंधित बैंक/ डाक घर से संपर्क किया हो। बॉण्‍ड की राशि ग्राहक के उस खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी सूचना उसने बॉण्‍ड खरीदते समय दी थी।

यह बॉण्‍ड रिश्‍तेदार/ मित्र/ किसी भी व्‍यक्ति को उपहार स्‍वरूप या उसके नाम अंतरित किया जा सकता है बशर्ते वे (प्रश्‍न क्रमांक 4 में दी गई) पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। बॉण्‍ड का अंतरण सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007 के अनुसार मीयाद समाप्‍त होने से पहले किया जा सकेगा। यह कार्य एक अंतरण लिखत के माध्‍यम से होगा जो जारीकर्ता एजेंट के पास उपलब्‍ध रहता है।

हां, इन प्रतिभूतियों का उपयोग बैंकों, वित्‍तीय संस्‍थानों तथा गैर-बैंकिंग वित्‍तीय संस्‍थानों से ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में किया जा सकता है। ऋण और मूल्‍य का अनुपात वही होगा जो सामान्‍य स्‍वर्ण ऋण के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशानुसार होता है। राष्ट्रिक बॉण्‍ड पर ऋण देना बैंक / वित्त पोषण एजेंसी के निर्णय के अधीन होगा,और अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता ।
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अनुसार इस बॉण्‍ड के ब्‍याज पर आयकर लागू होगा। एक व्यक्ति द्वारा एसजीबी का रिडेम्प्शन करते समय उसे पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त है। किसी व्यक्ति द्वारा बॉण्‍ड का अंतरण करते समय उत्पन्न दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के संदर्भ में इंडक्सेशन लाभ दिया जाएगा।
इस बॉण्‍ड पर टीडीएस लागू नहीं है। तथापि बॉण्‍ड धारक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कर संबंधी कानून का पालन करे।
जारीकर्ता बैंक/ एचएससीआईएल कार्यालय/ डाकघर/ एजेंट जिसके माध्‍यम से प्रतिभूति खरीदी गई है, वह अन्‍य ग्राहक सेवाएं जैसे कि पते में परिवर्तन, समय से पूर्व भुनाना, नामांकन आदि सुविधाएं प्रदान करेगा।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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