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FAQ on Master Direction (MD) - Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022

उत्तर: वित्तीय लेनदेन के अलावा, कार्डधारक द्वारा शुरू की गई कोई भी प्रक्रिया जैसे स्टेटमेंट तैयार करना, पिन बदलना, लेनदेन नियंत्रण में बदलाव आदि, कार्ड को 'इस्तेमाल किया हुआ' माना जाएगा। हालाँकि, ऊपर बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों से ग्राहक सेवा केंद्र पर की गई किसी भी कॉल को कार्ड का 'इस्तेमाल किया हुआ' नहीं माना जाएगा।

उत्तर: हॉं. बैंकों को डीईए निधि में स्थानांतरण की तिथि पर अर्जित ब्याज सहित संपूर्ण राशि हस्तांतरित करना आवश्यक

उत्तर: उपयोगकर्ता को अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदान करके पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है।

(पोर्टल पर उपलब्ध उपयोगकर्ता मैनुअल (https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login) में पोर्टल पर पंजीकरण और उपयोग की विस्तृत प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।)

     (क) व्यक्तिगत: व्यक्तिगत श्रेणी में अदावी जमाराशियों की खोज के लिए, उपयोगकर्ता को खाताधारक का नाम, बैंक का नाम (एक या अधिक बैंकों का चयन किया जा सकता है) और पांच इनपुट में से कोई एक या अधिक इनपुट प्रदान करना होगा, अर्थात, स्थायी खाता संख्या (पैन), ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर और खाताधारक की जन्मतिथि।

     (ख) गैर-व्यक्तिगत: गैर-व्यक्तिगत श्रेणी में अदावी जमाराशियों की खोज के लिए, उपयोगकर्ता को संस्था का नाम, बैंक का नाम (एक या अधिक बैंकों का चयन किया जा सकता है) और चार इनपुट में से कोई एक या अधिक इनपुट प्रदान करना होगा। अर्थात, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन), कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) और निगमन की तिथि।  

अगर उपर्युक्त में से कोई भी जानकारी उपलब्ध न हो, उपयोगकर्ता खोज करने के लिए ऊपर उल्लिखित इन इनपुट के स्थान पर खाताधारक अथवा संस्था का पता (जैसा भी मामला हो) टाइप कर सकता है।

 

सरकारी प्रति‍भूति अधि‍नि‍यम और सरकारी प्रति‍भूति वि‍नि‍यम 1 दि‍सम्बर 2007 से लागू हुए है । सरकारी प्रतिभूति अधिनियम केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्मित और जारी की गई प्रति‍भूतियों पर लागू होता है, चाहे वह इस अधि‍नि‍यम को लागू करने के पहले या बाद में जारी की गई हो । सरकारी प्रतिभूति अधिनियम सभी सरकारी प्रति‍भूति‍यां, जो 1 दि‍संबर 2007 के पूर्व निर्मित और जारी की है, पर भी लागू होता है ।
It is not necessary that individual alongwith his related parties have shareholding in the NOFHC. However, if any individual belonging to the Promoter Group chooses to become a promoter of the NOFHC, he along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act 1956) and along with entities in which he and / or his relatives hold not less than 50 per cent of the voting equity shares can hold voting equity shares not exceeding 10 per cent of the total voting equity shares of the NOFHC. [para 2 ( C ) (ii) (a) of the guidelines]
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई भी निवासी भारतीय इसमें निवेश कर सकता है। इसमें व्‍यक्ति, हिंदू अविभक्‍त परिवार, ट्रस्‍ट, विश्‍वविद्यालय, धर्मादाय संस्‍थाएं आदि भी शामिल हैं। आवासीय स्थिति में निवासी से अनिवासी के आगामी परिवर्तन के साथ व्यक्तिगत निवेशक प्रारंभिक मोचन / परिपक्वता तक एसजीबी को रख सकते हैं।

उत्तर: जिस निवेशक ने एलआरएस के तहत धन प्रेषित किया है, वह योजना के तहत किए गए अपने निवेश से अर्जित आय को बनाए रख सकता है और उसका पुनर्निवेश कर सकता है। हालांकि, प्राप्त की गई /वसूल की गई/ खर्च न हुई/ अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा का जब तक कि पुनर्निवेश नहीं किया जाता है, ऐसी प्राप्ति /वसूली /खरीद / अधिग्रहण की तिथि या उसके भारत लौटने की तारीख, जैसा भी मामला हो, से 180 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्यावर्तित करते हुए उसे प्राधिकृत व्यक्ति के पास जमा किया जाएगा।

इसके अलावा, पारदेशीय निवेश नियमावली और विनियमावली, 2022 के तहत किए जाने वाले निवेश के संबंध में किसी भी अतिरिक्त प्रत्यावर्तन अपेक्षा हेतु उपर्युक्त शर्तों का पालन किया जाए।

उत्तर: क्रेडिट कार्ड का उपयोग पीओएस टर्मिनलों / ई-कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) में माल और सेवाओं की खरीदारी के लिए किया जाता है । इन कार्डों का उपयोग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है (बशर्ते वे अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए सक्षम किए गए हों)। क्रेडिट कार्ड का उपयोग निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन एटीएम से अग्रिम नकद आहरण के लिए भी किया जा सकता है।

बैंकों को 30 सितंबर 2012 से केवल सीटीएस 2010 मानक के अनुरूप चेक जारी करने की सलाह दी गई है। पहले, गैर-सीटीएस चेकों के लिए अलग-अलग समाशोधन सत्र होते थे। हालांकि, उन्हें 31 दिसंबर 2018 से बंद कर दिया गया था। वर्तमान में, सीटीएस में गैर-सीटीएस चेक प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। बैंक को ग्राहकों से गैर-सीटीएस चेक वापस लेने की सलाह दी गई है। हालांकि, गैर-सीटीएस चेक परक्राम्य लिखत के रूप में मान्य रहेंगे।

हाँ, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत चल और अचल दोनों प्रतिभूति आस्तियां, जिस पर चल संपत्ति के मामले में प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 (1) अथवा नियम 6 (2) और अचल संपत्ति के मामले में नियम 8 (2) के अनुसार पहले से ही समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित हो चुकी है, ऐसी प्रतिभूति आस्तियों को आरई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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