FAQ on Master Direction (MD) - Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022
उत्तर: वित्तीय लेनदेन के अलावा, कार्डधारक द्वारा शुरू की गई कोई भी प्रक्रिया जैसे स्टेटमेंट तैयार करना, पिन बदलना, लेनदेन नियंत्रण में बदलाव आदि, कार्ड को 'इस्तेमाल किया हुआ' माना जाएगा। हालाँकि, ऊपर बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों से ग्राहक सेवा केंद्र पर की गई किसी भी कॉल को कार्ड का 'इस्तेमाल किया हुआ' नहीं माना जाएगा।
उत्तर: हॉं. बैंकों को डीईए निधि में स्थानांतरण की तिथि पर अर्जित ब्याज सहित संपूर्ण राशि हस्तांतरित करना आवश्यक
उत्तर: उपयोगकर्ता को अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदान करके पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है।
(पोर्टल पर उपलब्ध उपयोगकर्ता मैनुअल (https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login) में पोर्टल पर पंजीकरण और उपयोग की विस्तृत प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।)
(क) व्यक्तिगत: व्यक्तिगत श्रेणी में अदावी जमाराशियों की खोज के लिए, उपयोगकर्ता को खाताधारक का नाम, बैंक का नाम (एक या अधिक बैंकों का चयन किया जा सकता है) और पांच इनपुट में से कोई एक या अधिक इनपुट प्रदान करना होगा, अर्थात, स्थायी खाता संख्या (पैन), ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर और खाताधारक की जन्मतिथि।
(ख) गैर-व्यक्तिगत: गैर-व्यक्तिगत श्रेणी में अदावी जमाराशियों की खोज के लिए, उपयोगकर्ता को संस्था का नाम, बैंक का नाम (एक या अधिक बैंकों का चयन किया जा सकता है) और चार इनपुट में से कोई एक या अधिक इनपुट प्रदान करना होगा। अर्थात, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन), कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) और निगमन की तिथि।
अगर उपर्युक्त में से कोई भी जानकारी उपलब्ध न हो, उपयोगकर्ता खोज करने के लिए ऊपर उल्लिखित इन इनपुट के स्थान पर खाताधारक अथवा संस्था का पता (जैसा भी मामला हो) टाइप कर सकता है।
उत्तर: जिस निवेशक ने एलआरएस के तहत धन प्रेषित किया है, वह योजना के तहत किए गए अपने निवेश से अर्जित आय को बनाए रख सकता है और उसका पुनर्निवेश कर सकता है। हालांकि, प्राप्त की गई /वसूल की गई/ खर्च न हुई/ अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा का जब तक कि पुनर्निवेश नहीं किया जाता है, ऐसी प्राप्ति /वसूली /खरीद / अधिग्रहण की तिथि या उसके भारत लौटने की तारीख, जैसा भी मामला हो, से 180 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्यावर्तित करते हुए उसे प्राधिकृत व्यक्ति के पास जमा किया जाएगा।
इसके अलावा, पारदेशीय निवेश नियमावली और विनियमावली, 2022 के तहत किए जाने वाले निवेश के संबंध में किसी भी अतिरिक्त प्रत्यावर्तन अपेक्षा हेतु उपर्युक्त शर्तों का पालन किया जाए।
उत्तर: क्रेडिट कार्ड का उपयोग पीओएस टर्मिनलों / ई-कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) में माल और सेवाओं की खरीदारी के लिए किया जाता है । इन कार्डों का उपयोग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है (बशर्ते वे अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए सक्षम किए गए हों)। क्रेडिट कार्ड का उपयोग निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन एटीएम से अग्रिम नकद आहरण के लिए भी किया जा सकता है।
हाँ, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत चल और अचल दोनों प्रतिभूति आस्तियां, जिस पर चल संपत्ति के मामले में प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 (1) अथवा नियम 6 (2) और अचल संपत्ति के मामले में नियम 8 (2) के अनुसार पहले से ही समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित हो चुकी है, ऐसी प्रतिभूति आस्तियों को आरई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022