राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली
ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। उसके आधार पर की गई कार्रवाई और/या लिए गए निर्णयों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित हो सकते है।
- रिटेल निवेशकों के लिए आईआईबी की शृंखला के उत्पाद ढांचा को अभी अंतिम रूप देना बाकी है। यह नियत समय पर तय किया जाएगा और उक्त को सर्वजनिल डोमेन में रखा जाएगा।
उत्तर. पीपीआई-एमटीएस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
ए. ये पीपीआई एमटीएस परिचालकों द्वारा जारी किए जाते हैं;
बी. एमटीएस के अलावा, इन पीपीआई का उपयोग केवल उन व्यापारियों के पास किया सकता है जिनकी गतिविधियां ट्रांजिट सिस्टम के परिसर में की जाती हो अथवा उससे संबद्ध/संबंधित हो;
सी. इनकी प्रकृति पुनः लोड करने योग्य होती है;
डी. अधिकतम बकाया राशि किसी भी समय ₹3,000/- से अधिक नहीं हो सकती;
ई. कैश-आउट अथवा रिफंड अथवा निधि अंतरण की अनुमति नहीं है;
एफ. पीपीआई धारक द्वारा कभी भी अनुरोध किए जाने पर पुन: सत्यापित किया जाएगा (जिसमें नए लिखत जारी करने के माध्यम से, शामिल है); तथा
जी. ऐसे पीपीआई के उपयोग से होने वाले लेनदेनों के लिए एएफए / 2एफए अनिवार्य नहीं है।
उत्तर
सभी मौजूदा 'नो-फ्रिल' खातों को परिपत्र के जारी होने की तारीख से अर्थात 22 अगस्त 2012 से बीएसबीडीए खातों के रूप में माना जा सकता है। और जब ग्राहक बैंक से संपर्क करता है तो बैंक मौजूदा 'नो-फ्रिल' खाताधारकों को परिपत्र के अनुसार निर्धारित सुविधाएं जैसे एटीएम कार्ड आदि जारी कर सकते हैं। हालांकि, हमारे परिपत्र के जारी होने के बाद नए खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए खाता खोलते ही तुरंत निर्धारित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
यह बॉण्ड रिश्तेदार/ मित्र/ किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप या उसके नाम अंतरित किया जा सकता है बशर्ते वे (प्रश्न क्रमांक 4 में दी गई) पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। बॉण्ड का अंतरण सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007 के अनुसार मीयाद समाप्त होने से पहले किया जा सकेगा। यह कार्य एक अंतरण लिखत के माध्यम से होगा जो जारीकर्ता एजेंट के पास उपलब्ध रहता है।
उत्तर: निवासी व्यष्टि रेखांकित चेक/ इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से उस एनआरआई/ पीआईओ को रुपये में उपहार दे सकता है जो उस निवासी व्यष्टि का रिश्तेदार (कंपनी अधीनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथापरिभाषित "रिश्तेदार") हो। यह राशि एनआरआई/ पीआईओ के अनिवासी (साधारण) रुपया खाते (एनआरओ) में जमा की जाए एवं जमा की गई उपहार की राशि को एनआरओ खाते में पात्र क्रेडिट समझा जाए। उपहार की राशि की सीमा निवासी व्यष्टि को एलआरएस के तहत अनुमत प्रति वित्तीय वर्ष सीमा अर्थात 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की समग्र सीमा के भीतर होगी। यह सुनिश्चित करना निवासी दाता की जिम्मेदारी होगी कि वह विप्रेषित की जाने वाली उपहार की राशि एलआरएस के अंतर्गत है एवं कथित वित्त वर्ष में दाता द्वारा किए गए उपहार की राशि सहित सभी प्रकार के विप्रेषण एलआरएस में निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 के पैरा 48 में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने ऋण सलाहकारों के आधिकारिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की जिसे परिचालन संबंधी दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए सिडबी के साथ साझा किया गया। तदनुसार, सिडबी द्वारा यह योजना जुलाई 2017 में शुरू की गई थी। योजना के अनुसार, प्रमाणित ऋण सलाहकार सिडबी के साथ पंजीकृत संस्थान या व्यक्ति होते हैं जो पेशेवर तरीके से परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एमएसएमई की सहायता करते हैं, जो बैंकों को और अधिक प्रामाणिक ऋण निर्णय लेने में मदद करते हैं।
हाँ। आरबी-आइओएस, 2021 के खंड 16 के अनुसार, आरबीआई ओम्बड्समैन किसी भी स्तर पर शिकायत को अस्वीकार कर सकता है, यदि शिकायत:
- आरबी-आइओएस, 2021 के खंड 10 के तहत अस्वीकार्य है;
- शिकायत, सुझाव देने या मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण मांगने की प्रकृति की है;
- ओम्बड्समैनकी राय में सेवा में कोई कमी नहीं है;
- परिणामी हानि के लिए मांगी गई क्षतिपूर्ति, आरबी-आइओएस, 2021 में दर्शाए गए अनुसार ओम्बड्समैन की क्षतिपूर्ति देने के अधिकार से परे है (कृपया प्रश्न 22 देखें);
- शिकायतकर्ता द्वारा उचित तत्परता के साथ आगे की कार्रवाई नहीं की गई है;
- शिकायत बिना किसी उचित कारण के हो;
- शिकायत के लिए विस्तृत दस्तावेज़ी और मौखिक साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता है और ओम्बड्समैन के समक्ष की कार्यवाही ऐसी शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए उपयुक्त नहीं है;
- ओम्बड्समैन की राय में, शिकायतकर्ता को कोई वित्तीय हानि या क्षति, या असुविधा नहीं हुई है।
उत्तर: कृपया नीचे दी गई तालिका देखें जिसमें त्रुटि कोड (घातक त्रुटि, गैर-घातक त्रुटि) उनके विवरण के साथ हैं। यदि प्रतिवादी को घातक त्रुटि कोड के साथ संसाधित डेटा की पावती मिलती है, तो इसे नीचे उल्लिखित घातक त्रुटि संदेश/विवरण का अध्ययन करना चाहिए और तदनुसार अपने डेटा को संशोधित करना चाहिए और surveysoftex@rbi.org.in पर पुनः सबमिट करना चाहिए । यदि कंपनी को किसी गैर-घातक त्रुटि कोड के साथ संसाधित डेटा की पावती मिलती है, तो उल्लेखित त्रुटियों का औचित्य/स्पष्टीकरण ईमेल द्वारा itesquery@rbi.org.in पर, संशोधित डेटा, यदि लागू हो, के साथ surveysoftex@rbi.org.in पर प्रदान करने की आवश्यकता है।
क्रमसं. | संशोधित-अस्वीकृति मानदंड | संशोधित-त्रुटि संदेश/विवरण | त्रुटि कोड |
घातक त्रुटि | |||
1 | यदि सर्वेक्षण वर्ष नहीं दिया गया है | वर्ष को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कृपया संदर्भ वर्ष निर्दिष्ट करें और रिटर्न भरें। | ITES_F_001 |
2 | i) यदि सर्वेक्षण वर्ष सही नहीं है | सर्वेक्षण वर्ष सिस्टम में नवीनतम बंद सर्वेक्षण वर्ष के बाद का सर्वेक्षण होना चाहिए। कृपया सही सर्वेक्षण वर्ष निर्दिष्ट करें। |
ITES_F_001 |
ii) यदि सर्वेक्षण वर्ष आगे का है | कृपया सर्वेक्षण वर्ष - <वर्तमान सर्वेक्षण वर्ष> के लिए फॉर्म भरकर उचित सर्वेक्षण वर्ष निर्दिष्ट करें | ITES_F_001 | |
iii) यदि सर्वेक्षण बंद किया गया है | ___________ के लिए आईटीईएस सर्वेक्षण बंद है। | ITES_F_001 | |
3 | यदि पैन नंबर प्रदान नहीं किया गया है | पैन नंबर नहीं दिया गया है। कृपया अपनी कंपनी का पैन नंबर निर्दिष्ट करें/भरें। | ITES_F_002 |
4 | अगर पैन नंबर वैध नहीं है | पैन नंबर अवैध है। कृपया अपनी कंपनी का 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पैन नंबर प्रदान करें। | ITES_F_002 |
5 | यदि सीआईएन नंबर प्रदान नहीं किया गया है | सीआईएन नंबर प्रदान नहीं किया गया है। कृपया कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया गया अपनी कंपनी का 21-अंकीय सीआईएन नंबर निर्दिष्ट करें/भरें। | ITES_F_003 |
6 | यदि सीआईएन नंबर वैध नहीं है | सीआईएन नंबर अवैध है। कृपया अपनी कंपनी का 21 अंकों का सीआईएन नंबर प्रदान करें। | ITES_F_003 |
7 | यदि भाग-क के ‘आइटम नंबर 3’ में व्यवसायिक गतिविधि का विवरण रिक्त या अपूर्ण है और 3.E व्यावसायिक गतिविधियों के प्रतिशत हिस्से का योग 100 के बराबर नहीं है |
कुल व्यावसायिक गतिविधि 100 होनी चाहिए; कृपया भाग क के मद संख्या 3 में उल्लिखित प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधि का सही प्रतिशत हिस्सा निर्दिष्ट करें। | ITES_F_005 |
8 | यदि भाग-बी, आइटम नंबर 5 (ए) कुल निर्यात इन्वाइस मूल्य रिक्त या '0' है। | कृपया आइटम नंबर 5 (ए) में अपनी कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों का निर्यात इन्वाइस मूल्य प्रदान करें। और यदि संदर्भित अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं होता है, तो कृपया 2 (बी) में उल्लिखित "शून्य विवरण" विकल्प का चयन करें। |
ITES_F_006 |
गैर-घातक त्रुटि | |||
1 | यदि भाग ए, आइटम 3 ए में दिये गए आईटी सेवाओं के प्रतिशत हिस्से और भाग बी, आइटम 5 (ए) (i) में आईटी सेवा निर्यात इन्वाइस राशि / कुल निर्यात से प्राप्त प्रतिशत हिस्से के बीच एक प्रतिशत से अधिक भिन्नता है। | कृपया सुनिश्चित करें कि भाग ए, आइटम 3 ए, में प्रदान की गई व्यावसायिक गतिविधि आईटी सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा, भाग बी, आइटम 5 (ए) (i), में प्रदान किए गए संबंधित निर्यात इन्वाइस मूल्य के साथ मेल खाता है। | ITES_NF_001 |
2 | यदि भाग ए, आइटम 3 बी में दिये गए आईटीईएस/ बीपीओ के प्रतिशत हिस्से और भाग बी, आइटम 5 (ए) (ii) में आईटीईएस/बीपीओ सेवा निर्यात इन्वाइस राशि / कुल निर्यात से प्राप्त प्रतिशत हिस्से के बीच एक प्रतिशत से अधिक भिन्नता है। | कृपया सुनिश्चित करें कि भाग ए, आइटम 3 बी में प्रदान की गई व्यावसायिक गतिविधि आईटीईएस/बीपीओ का प्रतिशत हिस्सा, भाग बी, आइटम 5 (ए) (ii), में प्रदान किए गए संबंधित निर्यात इन्वाइस मूल्य के साथ मेल खाता है। | ITES_NF_002 |
3 | यदि भाग ए, आइटम 3 सी में दी गई अभियान्त्रिकी सेवाओं के प्रतिशत हिस्से और भाग बी, आइटम 5 (ए) (iii) में अभियान्त्रिकी सेवाओं के निर्यात इन्वाइस राशि / कुल निर्यात से प्राप्त प्रतिशत हिस्से के बीच एक प्रतिशत से अधिक भिन्नता है। | कृपया सुनिश्चित करें कि भाग ए, आइटम 3 सी में प्रदान की गई व्यावसायिक गतिविधि अभियान्त्रिक सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा, भाग बी, आइटम 5 (ए) (iii), में प्रदान किए गए संबंधित निर्यात इन्वाइस मूल्य के साथ मेल खाता है। | ITES_NF_003 |
4 | यदि भाग ए, आइटम 3 डी में दिये गए सॉफ्टवेयर उत्पाद के प्रतिशत हिस्से और भाग बी, आइटम 5 (ए) (iv) में सॉफ्टवेयर उत्पाद के निर्यात इन्वाइस राशि / कुल निर्यात से प्राप्त प्रतिशत हिस्से के बीच एक प्रतिशत से अधिक भिन्नता है। | कृपया सुनिश्चित करें कि भाग ए, आइटम 3 डी में प्रदान की गई व्यावसायिक गतिविधि सॉफ्टवेयर उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा, भाग बी, आइटम 5 (ए) (iv) में प्रदान किए गए संबंधित निर्यात इन्वाइस मूल्य के साथ मेल खाता है। | ITES_NF_005 |
5 | यदि भाग बी, आइटम 5 (ए) में सहायक (एस) / सहयोगी (एस) को बिलिंग की कुल निर्यात राशि खाली है। | कृपया भाग बी, आइटम 5 (ए) में कुल निर्यात के सहायक (एस) / सहयोगी (एस) विदेश को बिलिंग की राशि प्रदान करें। | ITES_NF_006 |
6 | यदि भाग बी के आइटम 5 (बी) में आईएनआर में रिपोर्ट की गई कुल निर्यात-प्रमुख मुद्राओं और भाग बी के आइटम 5 (ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात के बीच 5 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता है। | कृपया सुनिश्चित करें कि भाग बी के आइटम 5 (बी) में आईएनआर में रिपोर्ट किए गए कुल निर्यात-प्रमुख मुद्राएं भाग बी के आइटम 5(ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात से मेल खाता है। | ITES_NF_010 |
7 | यदि भाग बी के आइटम 5 (सी) में रिपोर्ट की गई कुल निर्यात-प्रकार की सेवाएं और भाग बी के आइटम 5 (ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात के बीच 5 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता है। | कृपया सुनिश्चित करें कि भाग बी के आइटम 5 (सी) में रिपोर्ट की गई कुल निर्यात-प्रकार की सेवाएं भाग बी के आइटम 5(ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात से मेल खाता है। | ITES_NF_011 |
8 | यदि भाग बी के आइटम 5 (डी) में रिपोर्ट की गई कुल निर्यात-प्रमुख क्षेत्र और भाग बी के आइटम 5 (ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात के बीच 5 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता है। | कृपया सुनिश्चित करें कि भाग बी के आइटम 5 (डी) में रिपोर्ट की गई निर्यात-प्रमुख क्षेत्र भाग बी के आइटम 5(ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात से मेल खाता है। | ITES_NF_012 |
9 | यदि भाग बी के आइटम 6 में रिपोर्ट की गई निर्यात-आपूर्ति का तरीका और भाग बी के आइटम 5 (ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात के बीच 5 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता है। | कृपया सुनिश्चित करें कि भाग बी के आइटम 6 में रिपोर्ट की गई निर्यात-आपूर्ति का तरीका भाग बी के आइटम 5(ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात से मेल खाता है। | ITES_NF_013 |
10 | यदि भाग सी (i) के आइटम नंबर 7 में निर्यात आय-रसीद, व्यय और विदेश में धारित की जानकारी यानी सेल AB83 खाली या शून्य है। | कृपया भाग सी के आइटम नंबर 7 में निर्यात आय-रसीद, व्यय और विदेश में धारित की जानकारी के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करें। | ITES_NF_007 |
11 | यदि भाग सी के आइटम नंबर 8 में सेल O14 रिक्त या कर्मचारियों की संख्या की सूचना शून्य है। | कृपया भाग सी के आइटम नंबर 8 में कर्मचारियों की संख्या का पूरा विवरण प्रदान करें। | ITES_NF_008 |
12 | यदि भाग डी के आइटम नंबर 9 (ए) में विदेश में सहायक कंपनियों/सहयोगियों की कुल संख्या की जानकारी रिक्त है। | कृपया भाग डी के आइटम नंबर 9 में विदेश में सहायक कंपनियों/सहयोगियों की कुल संख्या के बारे में जानकारी दें। | ITES_NF_014 |
13 | 9 (बी) में गैर-शून्य पंक्तियों की संख्या भाग डी के आइटम नंबर 9 (ए) में प्रदान की गई विदेश में सहायक कंपनियों / सहयोगियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। | कृपया जांच करें कि भाग (डी) के 9(ए) में प्रदान की गई सहायक कंपनियों की संख्या और 9(बी) में प्रदान की गई सहायक कंपनियों की संख्या के साथ मिलान कर रहा है। | ITES_NF_009 |
14 | यदि संगठन का प्रपत्र रिक्त है या रिक्त के रूप में चयन किया गया है | कृपया भाग ए के आइटम 4 में संगठन का प्रपत्र प्रदान करें | ITES_NF_015 |
उत्तर. हां, जब कोई ग्राहक अपनी अद्यतन केवाईसी जानकारी या स्व-घोषणा आरई को प्रस्तुत करता है, तो उसे ग्राहक को इस आशय की पावती देनी होगी। केवाईसी जानकारी अद्यतन करने के बाद, आरई को ग्राहकों को इस अद्यतनीकरण के बारे में भी सूचित करना होगा।
उत्तर. केवाईसी का अर्थ एमडी-पीपीआई के पैरा 6 में दी गई परिभाषा के अनुसार है। आरबीआई के विनियमन विभाग (डीओआर) द्वारा "मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए निदेश, 2016" में जारी केवाईसी/धन-शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के लिए वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) करने संबंधी दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ साथ पीपीआई जारी करने वाली सभी संस्थाओं पर लागू होंगे।
-
नियत आय मनी मार्केट और डिरेटिव एसोसियेशन ऑफ इंडिया (फिमडा) शीघ्र ही मूल्यांकन दिशानिर्देश जारी करेंगे।
उत्तर. हां, पीएसएस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक के पास साइट पर निरीक्षण करने का अधिकार है।
हालांकि, विदेशी अधिकार क्षेत्र में स्थित विदेशी संस्थाओं को घरेलू भुगतान प्रणाली (भारत) पर लागू होने वाली कुछ आवश्यकताओं से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू नियामक के साथ सहकारी समझौते करे।
मध्यवर्ती एजेंसियों की निदर्शी सूची निम्नानुसार है ;
1. कमजोर वर्गों@ को आगे उधार देने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन
2. कृषि निविष्टियां/उपकरणों के वितरक
3. कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने का कार्य करने की सीमा तक राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी)/राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआइडीसी)
4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआइसी)
5. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी)
6. विकेंद्रित क्षेत्र को सहायता देने में लगी एजेंसियां
7. आवास और शहरी विकास निगम लि. (हुडको)
8. पुनर्वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा अनुमोदित आवास वित्त कंपनियां
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन (इन संगठनों के लाभार्थियों की निविष्टियों की खरीद तथा आपूर्ति और उत्पाद के विपणन के लिए)
10. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को उधार देने के लिए माइक्रो वित्त संस्थाएं/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)
@प्राथमिकता क्षेत्र में ‘कमजोर वर्ग’ में निम्नलिखित शामिल हैं :
i. 5 एक? तथा उससे कम जोत वाले छोटे तथा सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार और बंटाईदार
ii. कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग जहां व्यक्तिगत ऋण आवश्यकता रु. 25000/- से अधिक न हो ;
iii. छोटे और सीमांत किसान, बंटाईदार, कृषि तथा गैर-कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर और गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवार लाभार्थी हैं ? पारिवारिक आय वार्षिक रु. 11,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
iv. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां
v. लाभार्थी वे व्यक्ति हैं जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक आय शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वार्षिक रु.7200/- अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक रु.6400/- से अधिक नहीं है। उनके पास भू-स्वामित्व नहीं होना चाहिए अथवा उनके भूखंड का आकार सिंचित भूमि के मामले में एक एक? से अधिक नहीं होना चाहिए और असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एक? से अधिक नहीं होना चाहिए (अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए भूमि धारिता संबंधी मानदंड लागू नहीं होंगे)।
vi. सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) के तहत लाभार्थी
vii. ग्रामीण गरीबों तक पहुंचने के लिए स्व-सहायता समूहों को मंजूर अग्रिम।
उत्तर
हाँ। ऐसे ग्राहकों को अपनी सहमति लिखित रूप में देनी होगी और उन्हें बीएसबीडीए में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की सीमा के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
i “भारत में निवासी व्यक्ति’ को फेमा, 1999 की धारा 2(v) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:
i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिन से अधिक दिन भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:
(ए) कोई व्यक्ति नीचे दिये गए किसी भी मामले में भारत से बाहर गया है अथवा जो भारत के बाहर निवास करता है:
(क) भारत के बाहर नौकरी करने के लिए अथवा रोजगार मिलने पर, अथवा
(ख) भारत के बाहर कोई कारोबार अथवा व्यवसाय करने के लिए; अथवा
(ग) कोई अन्य प्रयोजन, ऐसी परिस्थितियों में अनिश्चित अवधि के लिए भारत के बाहर रहने के इरादे के बारे में सूचित करें।
(बी) कोई व्यक्ति नीचे दिये गए किसी भी मामले में भारत में निवास करने आया है अथवा जो भारत में निवास करता है या अन्यथा रूप में :
(क) भारत में नौकरी करने के लिए अथवा रोजगार मिलने पर, अथवा
(ख) भारत में कोई कारोबार अथवा व्यवसाय करने के लिए; अथवा
(ग) कोई अन्य प्रयोजन, ऐसी परिस्थितियों में अनिश्चित अवधि के लिए भारत में रहने के इरादे के बारे में सूचित करें।
ii) भारत में पंजीकृत अथवा निगमित कोई व्यक्ति अथवा निगमित निकाय;
iii) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी;
iv) भारत में निवासी द्वारा भारत के बाहर स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी;
उप ओम्बड्समैन किसी शिकायत को केवल निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर सकता है:
- आरबी-आइओएस, 2021 के खंड 10 के तहत अस्वीकार्य है;
- शिकायत, सुझाव देने या मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण मांगने की प्रकृति की है।
उत्तर. हां, आरई अपने ग्राहकों को केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की अपेक्षा का पालन करने के लिए अग्रिम रूप से सूचित करेंगी। नियत तारीख के बाद, आरई ऐसे ग्राहकों को अनुस्मारक भी भेजेंगी जिन्होंने अग्रिम सूचना के बावजूद अभी तक अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है।
हां : बैंक निम्नलिखित ऋणों के मामले में आधारभूत मूल उधार दर के संदर्भ के बगैर ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं चाहे ऋण की राशि कितनी भी क्यों न हों :
(i) क. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण
ख. शेयरों और डिबेंचरों / बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण
ग. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से इतर अन्य वैयक्तिक ऋण
घ. बैंक के पास रखी देशी / अनिवासी /विदेशी मुद्रा अनिवासी रुपया (बैंक) जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम / ओवर ड्राफ्ट, बशर्ते उक्त जमाराशि (याँ) या तो उधारकर्ता / उधारकर्ताओं के अपने नाम (मों) पर हो /हों अथवा अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उधारकर्ता के नामों पर हो /हों।
? मध्यवर्ती एजेन्सियों (आवास संबंधी एजेन्सियों को छो?कर)को दिया गया वित्त जो आगे अंतिम लाभार्थियों तथा निविष्टि आधार प्रदान करने वाली एजेन्सियों को उधार देती हैं।
च. अंतिम लाभार्थी को उधार देने के लिए आवास वित्त मध्यवर्ती एजेन्सियों को दिया गया वित्त
?. बिलों की बट्टे पर भुनाई
ज. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन पण्यों की जमानत पर ऋण /अग्रिम /नकदी ऋण/ ओवर ड्राफ्ट
(ii) | मीयादी उधार देनेवाली संस्थाओं की ब्याज पुनर्वित्त पोषण योजनाओं में सहभागिता के अंतर्गत आनेवाले ऋण | बैंक आधारभूत मूल उधार दर के संदर्भ के बगैर पुनर्वित्त पोषण करनेवाली एजेन्सियों की शर्तों के अनुसार दरें लगाने के लिए स्वंतत्र हैं। |
यदि ओम्बड्समैन संतुष्ट है कि आरई की ओर से सेवा में कमी है और ओम्बड्समैन द्वारा अनुमत निर्दिष्ट अवधि के भीतर शिकायत का निपटान समझौते द्वारा नहीं किया जाता है, तो आरबीआई ओम्बड्समैन एक अधिनिर्णय पारित कर सकता है, यदि लागू हो। अधिनिर्णय पारित करने से पूर्व, ओम्बड्समैन शिकायतकर्ता और आरई को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करता है।
शिकायतकर्ता अधिनिर्णय को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार कर सकता है या इसे अस्वीकार कर सकता है। हालांकि, यदि वह अधिनिर्णय स्वीकार करना चाहता है, तो यह अनिवार्य है कि शिकायतकर्ता 30 दिन के भीतर संबंधित आरई को अपना स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करे, ऐसा न करने पर, अधिनिर्णय समाप्त हो जाएगा।
ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। इनके आधार पर की गई कार्रवाइयों और / या निर्णयों के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। स्पष्टीकरणों या व्याख्याओं के लिए, यदि कोई हो, बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं का संदर्भ लिया जा सकता है।
उत्तर. धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली 2005 आरई को ग्राहकों से पहचान अभिलेख (पहचान के अद्यतन अभिलेखों सहित) प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, उक्त अभिलेख प्राप्त न होने पर आरई विधिवत सूचना देने के बाद ग्राहकों के खाते बंद कर सकते है।
उत्तर. पीएसएस अधिनियम 2007 "नेटिंग" को परिभाषित करता है और कानूनी रूप से निपटान की अंतिमता को मान्यता देता है। इसमें कहा गया है कि एक समझौता, चाहे सकल या नेट हो, अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा जैसे ही धन, प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा या डेरिवेटिव या अन्य लेनदेन इस तरह के निपटान के परिणाम के रूप में निर्धारित किए जाते हैं, चाहे ऐसे धन, प्रतिभूतियां या विदेशी विनिमय या अन्य लेनदेन वास्तव में भुगतान किया जाता हों या नहीं। यदि किसी सिस्टम प्रतिभागी को दिवालिया घोषित किया जाता है, या भंग किया जाता है या समाप्त किया जाता है, तो कोई भी अन्य कानून किसी भी समझौते को प्रभावित नहीं कर सकता है जो अंतिम और अपरिवर्तनीय हो गया है और सिस्टम प्रदाता का अधिकार है कि वह सिस्टम प्रतिभागियों द्वारा योगदान किए गए संपार्श्विक को निपटान या अन्य दायित्वों के लिए उपयुक्त करे।
यह अधिनियम कानूनी रूप से सिस्टम प्रतिभागियों और भुगतान प्रणाली के बीच हानि आवंटन को भी पहचानता है, जहां इस तंत्र के लिए नियम प्रदान करते हैं।
यदि आरई उचित समय जैसा कि आरबीआई ओम्बड्समैन द्वारा तय किया जा सकता है, के भीतर आरबीआई ओम्बड्समैन के निर्णय का पालन नहीं करती है तो सेवा में स्पष्ट कमियां होने पर ओम्बड्समैनएक अधिनिर्णय पारित कर सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा अधिनिर्णय स्वीकार करने के 30 दिन के भीतर, अन्यथा कि आरई ने अपील दायर की हो, आरई द्वारा अधिनिर्णय का अनुपालन किया जाना चाहिए।
उत्तर: ग्राहक को ऐसे एसएमएस/ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से पहले अत्यधिक सतर्कता बरतना चाहिए, क्योंकि ये संदिग्ध/धोखाधड़ीपूर्ण हो सकते हैं। जनता को सूचित किया जाता है कि वे केवाईसी अद्यतनीकरण के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी का शिकार न बनें। कृपया केवाईसी अध्यतन के नाम पर धोखाधड़ी के विरुद्ध आरबीआई की चेतावनी पर 13 सितंबर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति देखें ।
उत्तर. पीपीआई जारीकर्ता लिखतों को जारी करते समय धारकों को सभी महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों को स्पष्ट और सरल भाषा में प्रकट करेंगे। इन प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:
ए. लिखत के उपयोग से जुड़े सभी प्रभार और शुल्क; तथा
बी. वैधता अवधि की समाप्ति और लिखत की वैधता समाप्ति से संबंधित नियम और शर्तें।
उत्तर: 50,000 रुपये से कम राशि के डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/ट्रैवलर्स चेक नकद के बदले खरीदे जा सकते हैं। तथापि, 50,000 रुपये और उससे अधिक के लिए ऐसा उपकरण केवल ग्राहक के खाते से डेबिट करके या चेक के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है।
हां ? बैंकों से अनुरोध है कि वे मीयादी ऋणों सहित सभी अग्रिमों के मामले में संबंधित ऋण करारों में निम्नलिखित परंतुक अनिवार्यत: शामिल करें ताकि बैंक, निर्धारित दर वाले ऋणों के मामले को छो?कर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनरूप लागू ब्याज दर लगा सकें।
"बशर्ते उधारकर्ता द्वारा दिया जानेवाला ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के अधीन होगा।"
उत्तर: चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक का भुगतान, यदि ऐसे उपकरण जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि से अधिक समय के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो आरई द्वारा नहीं किया जाएगा।
हां, आरबी-आइओएस, 2021 योजना के अपीलीय खंडों के तहत बंद शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता तथा आरई के लिए अपील का प्रावधान है। शिकायत के अधिनिर्णय (निर्धारित समय के भीतर उचित और संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत न करने के लिए जारी किए गए अधिनिर्णय के संबंध में आरई को छोड़कर) या योजना के किसी अपीलीय खंड अर्थात खंड 16 (2) के उप-खंड (ग) से (च) के तहत अस्वीकृति से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, अधिनिर्णय की सूचना प्राप्त होने (या आरई के मामले में शिकायतकर्ता1 द्वारा अधिनिर्णय की स्वीकृति की तिथि से) या शिकायत की अस्वीकृति की तिथि के 30 दिन के भीतर आरबीआई में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां योजना को कार्यान्वित करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक के पास निहित हैं। अपीलीय प्राधिकारी का पता है:
अपीलीय प्राधिकारी
रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
प्रथम तल, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई- 400 001
बंद की गई शिकायत के लिए अपील सीएमएस पोर्टल (https://cms.rbi.org.in) के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, अपील ई-मेल के माध्यम से aaos@rbi.org.in पर भी भेजी जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, यदि शिकायतकर्ता ओम्बड्समैन द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह कानून के अनुसार अन्य उपायों और / या उपलब्ध उपचारों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र है।
हां, नामांकन सुविधा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है। आवेदन फार्म के साथ नामांकन फार्म उपलब्ध है । एक अनिवासी भारतीय व्यक्ति मृत निवेशक के नामिती के रूप में प्रतिभूति को अपने नाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरण कर सकता है :-
i) अनिवासी निवेशक को प्रारंभिक रिडेम्प्शन तक या परिपक्वता तक प्रतिभूति रखने की आवश्यकता होगी; तथा
ii) निवेश की ब्याज और परिपक्वता आय प्रत्यावर्तनीय नहीं होगी।
नहीं। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाकर्ता द्वारा जमा की गई किसी भी राशि या उस पर अर्जित किसी भी ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ को जब्त नहीं कर सकती है।
उत्तर: खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में किसी भी परिवर्तन जैसे जनसांख्यिकीय जानकारी या पते या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन के मामले में, ग्राहक को दस्तावेजों में अद्यतन/परिवर्तन/संशोधन के 30 दिनों के भीतर आरई को अद्यतन ओवीडी/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि आरई की ओर से रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सके। ऐसे मामले में, आरई ग्राहक को केवाईसी दस्तावेजों की प्राप्ति की सूचना देगा।