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राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली


ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। उसके आधार पर की गई कार्रवाई और/या लिए गए निर्णयों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित हो सकते है।

SGL or CSGL are a demat form of holding government securities with the RBI. Just as an investor can hold shares in demat form with a depository participant, he can also hold government securities in an account with a bank or a PD. Securities kept on behalf of customers by banks or PDs are kept in a segregated CSGL A/c with the RBI. Thus, if the bank or the PD buys security for his client, it gets credited to the CSGL account of bank or PD with the RBI.
Proposals not covered by the conditions under the automatic route require the prior clearance of the regulatory authority for which a specific application in form ODI is required to be made to the Reserve Bank of India.
  • रिटेल निवेशकों के लिए आईआईबी की शृंखला के उत्पाद ढांचा को अभी अंतिम रूप देना बाकी है। यह नियत समय पर तय किया जाएगा और उक्त को सर्वजनिल डोमेन में रखा जाएगा।
बैंक अपने-अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से 2 लाख रुपये से अधिक ऋण सीमा के लिए आधारभूत मूल उधार दर (बीपीएलआर) निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बीपीएलआर घोषित की जानी चाहिए तथा सभी शाखाओं के लिए इसे समान रूप में लागू किया जाना चाहिए। जमा तथा अग्रिमों पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए बैंक अपनी आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) को प्राधिकृत कर सकते हैं, बशर्ते वे इसके बाद तुंत अपने बोर्ड को सूचित करें। बैंकों को एएलसीओ/बोर्ड के अनुमोदन से सभी अग्रिमों के लिए बीपीएलआर के ऊपर अधिकतम स्प्रेड भी घोषित करना चाहिए।
The Reserve Bank of India has deregulated the charges to be levied by sponsor banks from user institutions. The sponsor banks are, however, required to disclose the charges in a transparent manner. With effect from 1st July 2011, originating banks are required to pay a nominal charge of 25 paise and 50 paise per transaction to the Clearing house and destination bank respectively. Bank branches do not generally levy processing / service charges for debiting the accounts of customers maintained with them.
सीजी और एसजी प्राइज़-टाइम प्रियारिटी के आधार पर मैच किए जाते हैं तथा टी बिल्‍स ईल्‍ड टाइम प्रियारिटी के आधार पर मैच करता है। सीजी/एसजी में दिए जाने वाले बिड का किसी ऑफर से मैच होने के लिए यह ज़रूरी है उस बिड का मूल्‍य ऑफर के मूल्‍य के बराबर हो या उससे अधिक हो। सीजी/एसजी में किसी ऑफर का, बिड के साथ मैच होने के लिए, ऑफर का मूल्‍य ऑफर के मूल्‍य के बराबर हो या उससे अधिक हो। टी-बिल्‍स के मामले में बिड ईल्‍ड ऑफर ईल्‍ड के बराबर हो या उससे कम हो तथा ऑफर के लिए इसकी विपरीत स्थिति हो। एक समान मूल्‍य/ईल्‍ड की स्थिति में सिस्‍टम में पहले आने वाले ऑर्डर को प्राथमिकता दी जाएगी।

उत्तर. पीपीआई-एमटीएस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

ए. ये पीपीआई एमटीएस परिचालकों द्वारा जारी किए जाते हैं;

बी. एमटीएस के अलावा, इन पीपीआई का उपयोग केवल उन व्यापारियों के पास किया सकता है जिनकी गतिविधियां ट्रांजिट सिस्टम के परिसर में की जाती हो अथवा उससे संबद्ध/संबंधित हो;

सी. इनकी प्रकृति पुनः लोड करने योग्य होती है;

डी. अधिकतम बकाया राशि किसी भी समय ₹3,000/- से अधिक नहीं हो सकती;

ई. कैश-आउट अथवा रिफंड अथवा निधि अंतरण की अनुमति नहीं है;

एफ. पीपीआई धारक द्वारा कभी भी अनुरोध किए जाने पर पुन: सत्यापित किया जाएगा (जिसमें नए लिखत जारी करने के माध्यम से, शामिल है); तथा

जी. ऐसे पीपीआई के उपयोग से होने वाले लेनदेनों के लिए एएफए / 2एफए अनिवार्य नहीं है।

उत्तर

सभी मौजूदा 'नो-फ्रिल' खातों को परिपत्र के जारी होने की तारीख से अर्थात 22 अगस्त 2012 से बीएसबीडीए खातों के रूप में माना जा सकता है। और जब ग्राहक बैंक से संपर्क करता है तो बैंक मौजूदा 'नो-फ्रिल' खाताधारकों को परिपत्र के अनुसार निर्धारित सुविधाएं जैसे एटीएम कार्ड आदि जारी कर सकते हैं। हालांकि, हमारे परिपत्र के जारी होने के बाद नए खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए खाता खोलते ही तुरंत निर्धारित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

हां । सरकारी प्रति‍भूति, सरकारी प्रतिभूति विनियमावली मे दी गई शर्तो और नियमो के अधीन, एक प्रकार की धारिता से दूसरे प्रकार की धारि‍ता मे रूपांतरण तथा समेकन, उपवि‍भाजन, नवीकरण के लि‍ए, पात्र है ।
At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.

यह बॉण्‍ड रिश्‍तेदार/ मित्र/ किसी भी व्‍यक्ति को उपहार स्‍वरूप या उसके नाम अंतरित किया जा सकता है बशर्ते वे (प्रश्‍न क्रमांक 4 में दी गई) पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। बॉण्‍ड का अंतरण सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007 के अनुसार मीयाद समाप्‍त होने से पहले किया जा सकेगा। यह कार्य एक अंतरण लिखत के माध्‍यम से होगा जो जारीकर्ता एजेंट के पास उपलब्‍ध रहता है।

उत्तर: निवासी व्यष्टि रेखांकित चेक/ इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से उस एनआरआई/ पीआईओ को रुपये में उपहार दे सकता है जो उस निवासी व्यष्टि का रिश्तेदार (कंपनी अधीनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथापरिभाषित "रिश्तेदार") हो। यह राशि एनआरआई/ पीआईओ के अनिवासी (साधारण) रुपया खाते (एनआरओ) में जमा की जाए एवं जमा की गई उपहार की राशि को एनआरओ खाते में पात्र क्रेडिट समझा जाए। उपहार की राशि की सीमा निवासी व्यष्टि को एलआरएस के तहत अनुमत प्रति वित्तीय वर्ष सीमा अर्थात 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की समग्र सीमा के भीतर होगी। यह सुनिश्चित करना निवासी दाता की जिम्मेदारी होगी कि वह विप्रेषित की जाने वाली उपहार की राशि एलआरएस के अंतर्गत है एवं कथित वित्त वर्ष में दाता द्वारा किए गए उपहार की राशि सहित सभी प्रकार के विप्रेषण एलआरएस में निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 के पैरा 48 में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने ऋण सलाहकारों के आधिकारिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की जिसे परिचालन संबंधी दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए सिडबी के साथ साझा किया गया। तदनुसार, सिडबी द्वारा यह योजना जुलाई 2017 में शुरू की गई थी। योजना के अनुसार, प्रमाणित ऋण सलाहकार सिडबी के साथ पंजीकृत संस्थान या व्यक्ति होते हैं जो पेशेवर तरीके से परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एमएसएमई की सहायता करते हैं, जो बैंकों को और अधिक प्रामाणिक ऋण निर्णय लेने में मदद करते हैं।

हाँ। आरबी-आइओएस, 2021 के खंड 16 के अनुसार, आरबीआई ओम्बड्समैन किसी भी स्तर पर शिकायत को अस्वीकार कर सकता है, यदि शिकायत:

  1. आरबी-आइओएस, 2021 के खंड 10 के तहत अस्‍वीकार्य है;  
  2.  शिकायत, सुझाव देने या मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण मांगने की प्रकृति की है;
  3. ओम्बड्समैनकी राय में सेवा में कोई कमी नहीं है;
  4. परिणामी हानि के लिए मांगी गई क्षतिपूर्ति, आरबी-आइओएस, 2021 में दर्शाए गए अनुसार ओम्बड्समैन की क्षतिपूर्ति देने के अधिकार से परे है (कृपया प्रश्न 22 देखें)
  5. शिकायतकर्ता द्वारा उचित तत्परता के साथ आगे की कार्रवाई नहीं की गई है;
  6. शिकायत बिना किसी उचित कारण के हो;
  7. शिकायत के लिए विस्तृत दस्तावेज़ी और मौखिक साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता है और ओम्बड्समैन के समक्ष की कार्यवाही ऐसी शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए उपयुक्त नहीं है;
  8. ओम्बड्समैन की राय में, शिकायतकर्ता को कोई वित्तीय हानि या क्षति, या असुविधा नहीं हुई है।

उत्तर: कृपया नीचे दी गई तालिका देखें जिसमें त्रुटि कोड (घातक त्रुटि, गैर-घातक त्रुटि) उनके विवरण के साथ हैं। यदि प्रतिवादी को घातक त्रुटि कोड के साथ संसाधित डेटा की पावती मिलती है, तो इसे नीचे उल्लिखित घातक त्रुटि संदेश/विवरण का अध्ययन करना चाहिए और तदनुसार अपने डेटा को संशोधित करना चाहिए और surveysoftex@rbi.org.in पर पुनः सबमिट करना चाहिए । यदि कंपनी को किसी गैर-घातक त्रुटि कोड के साथ संसाधित डेटा की पावती मिलती है, तो उल्लेखित त्रुटियों का औचित्य/स्पष्टीकरण ईमेल द्वारा itesquery@rbi.org.in पर, संशोधित डेटा, यदि लागू हो, के साथ surveysoftex@rbi.org.in पर प्रदान करने की आवश्यकता है।

क्रमसं. संशोधित-अस्वीकृति मानदंड संशोधित-त्रुटि संदेश/विवरण त्रुटि कोड
घातक त्रुटि
1 यदि सर्वेक्षण वर्ष नहीं दिया गया है वर्ष को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कृपया संदर्भ वर्ष निर्दिष्ट करें और रिटर्न भरें। ITES_F_001
2 i) यदि सर्वेक्षण वर्ष सही नहीं है सर्वेक्षण वर्ष सिस्टम में नवीनतम बंद सर्वेक्षण वर्ष के बाद का सर्वेक्षण होना चाहिए।
कृपया सही सर्वेक्षण वर्ष निर्दिष्ट करें।
ITES_F_001
  ii) यदि सर्वेक्षण वर्ष आगे का है कृपया सर्वेक्षण वर्ष - <वर्तमान सर्वेक्षण वर्ष> के लिए फॉर्म भरकर उचित सर्वेक्षण वर्ष निर्दिष्ट करें ITES_F_001
  iii) यदि सर्वेक्षण बंद किया गया है ___________ के लिए आईटीईएस सर्वेक्षण बंद है। ITES_F_001
3 यदि पैन नंबर प्रदान नहीं किया गया है पैन नंबर नहीं दिया गया है। कृपया अपनी कंपनी का पैन नंबर निर्दिष्ट करें/भरें। ITES_F_002
4 अगर पैन नंबर वैध नहीं है पैन नंबर अवैध है। कृपया अपनी कंपनी का 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पैन नंबर प्रदान करें। ITES_F_002
5 यदि सीआईएन नंबर प्रदान नहीं किया गया है सीआईएन नंबर प्रदान नहीं किया गया है। कृपया कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया गया अपनी कंपनी का 21-अंकीय सीआईएन नंबर निर्दिष्ट करें/भरें। ITES_F_003
6 यदि सीआईएन नंबर वैध नहीं है सीआईएन नंबर अवैध है। कृपया अपनी कंपनी का 21 अंकों का सीआईएन नंबर प्रदान करें। ITES_F_003
7 यदि भाग-क के ‘आइटम नंबर 3’ में व्यवसायिक गतिविधि का विवरण रिक्त या अपूर्ण है
और 3.E व्यावसायिक गतिविधियों के प्रतिशत हिस्से का योग 100 के बराबर नहीं है
कुल व्यावसायिक गतिविधि 100 होनी चाहिए; कृपया भाग क के मद संख्या 3 में उल्लिखित प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधि का सही प्रतिशत हिस्सा निर्दिष्ट करें। ITES_F_005
8 यदि भाग-बी, आइटम नंबर 5 (ए) कुल निर्यात इन्वाइस मूल्य रिक्त या '0' है। कृपया आइटम नंबर 5 (ए) में अपनी कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों का निर्यात इन्वाइस मूल्य प्रदान करें।
और यदि संदर्भित अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं होता है, तो कृपया 2 (बी) में उल्लिखित "शून्य विवरण" विकल्प का चयन करें।
ITES_F_006
गैर-घातक त्रुटि
1 यदि भाग ए, आइटम 3 ए में दिये गए आईटी सेवाओं के प्रतिशत हिस्से और भाग बी, आइटम 5 (ए) (i) में आईटी सेवा निर्यात इन्वाइस राशि / कुल निर्यात से प्राप्त प्रतिशत हिस्से के बीच एक प्रतिशत से अधिक भिन्नता है। कृपया सुनिश्चित करें कि भाग ए, आइटम 3 ए, में प्रदान की गई व्यावसायिक गतिविधि आईटी सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा, भाग बी, आइटम 5 (ए) (i), में प्रदान किए गए संबंधित निर्यात इन्वाइस मूल्य के साथ मेल खाता है। ITES_NF_001
2 यदि भाग ए, आइटम 3 बी में दिये गए आईटीईएस/ बीपीओ के प्रतिशत हिस्से और भाग बी, आइटम 5 (ए) (ii) में आईटीईएस/बीपीओ सेवा निर्यात इन्वाइस राशि / कुल निर्यात से प्राप्त प्रतिशत हिस्से के बीच एक प्रतिशत से अधिक भिन्नता है। कृपया सुनिश्चित करें कि भाग ए, आइटम 3 बी में प्रदान की गई व्यावसायिक गतिविधि आईटीईएस/बीपीओ का प्रतिशत हिस्सा, भाग बी, आइटम 5 (ए) (ii), में प्रदान किए गए संबंधित निर्यात इन्वाइस मूल्य के साथ मेल खाता है। ITES_NF_002
3 यदि भाग ए, आइटम 3 सी में दी गई अभियान्त्रिकी सेवाओं के प्रतिशत हिस्से और भाग बी, आइटम 5 (ए) (iii) में अभियान्त्रिकी सेवाओं के निर्यात इन्वाइस राशि / कुल निर्यात से प्राप्त प्रतिशत हिस्से के बीच एक प्रतिशत से अधिक भिन्नता है। कृपया सुनिश्चित करें कि भाग ए, आइटम 3 सी में प्रदान की गई व्यावसायिक गतिविधि अभियान्त्रिक सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा, भाग बी, आइटम 5 (ए) (iii), में प्रदान किए गए संबंधित निर्यात इन्वाइस मूल्य के साथ मेल खाता है। ITES_NF_003
4 यदि भाग ए, आइटम 3 डी में दिये गए सॉफ्टवेयर उत्पाद के प्रतिशत हिस्से और भाग बी, आइटम 5 (ए) (iv) में सॉफ्टवेयर उत्पाद के निर्यात इन्वाइस राशि / कुल निर्यात से प्राप्त प्रतिशत हिस्से के बीच एक प्रतिशत से अधिक भिन्नता है। कृपया सुनिश्चित करें कि भाग ए, आइटम 3 डी में प्रदान की गई व्यावसायिक गतिविधि सॉफ्टवेयर उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा, भाग बी, आइटम 5 (ए) (iv) में प्रदान किए गए संबंधित निर्यात इन्वाइस मूल्य के साथ मेल खाता है। ITES_NF_005
5 यदि भाग बी, आइटम 5 (ए) में सहायक (एस) / सहयोगी (एस) को बिलिंग की कुल निर्यात राशि खाली है। कृपया भाग बी, आइटम 5 (ए) में कुल निर्यात के सहायक (एस) / सहयोगी (एस) विदेश को बिलिंग की राशि प्रदान करें। ITES_NF_006
6 यदि भाग बी के आइटम 5 (बी) में आईएनआर में रिपोर्ट की गई कुल निर्यात-प्रमुख मुद्राओं और भाग बी के आइटम 5 (ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात के बीच 5 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता है। कृपया सुनिश्चित करें कि भाग बी के आइटम 5 (बी) में आईएनआर में रिपोर्ट किए गए कुल निर्यात-प्रमुख मुद्राएं भाग बी के आइटम 5(ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात से मेल खाता है। ITES_NF_010
7 यदि भाग बी के आइटम 5 (सी) में रिपोर्ट की गई कुल निर्यात-प्रकार की सेवाएं और भाग बी के आइटम 5 (ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात के बीच 5 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता है। कृपया सुनिश्चित करें कि भाग बी के आइटम 5 (सी) में रिपोर्ट की गई कुल निर्यात-प्रकार की सेवाएं भाग बी के आइटम 5(ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात से मेल खाता है। ITES_NF_011
8 यदि भाग बी के आइटम 5 (डी) में रिपोर्ट की गई कुल निर्यात-प्रमुख क्षेत्र और भाग बी के आइटम 5 (ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात के बीच 5 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता है। कृपया सुनिश्चित करें कि भाग बी के आइटम 5 (डी) में रिपोर्ट की गई निर्यात-प्रमुख क्षेत्र भाग बी के आइटम 5(ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात से मेल खाता है।   ITES_NF_012
9 यदि भाग बी के आइटम 6 में रिपोर्ट की गई निर्यात-आपूर्ति का तरीका और भाग बी के आइटम 5 (ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात के बीच 5 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता है। कृपया सुनिश्चित करें कि भाग बी के आइटम 6 में रिपोर्ट की गई निर्यात-आपूर्ति का तरीका भाग बी के आइटम 5(ए) में प्रदान किए गए कुल निर्यात से मेल खाता है। ITES_NF_013
10 यदि भाग सी (i) के आइटम नंबर 7 में निर्यात आय-रसीद, व्यय और विदेश में धारित की जानकारी यानी सेल AB83 खाली या शून्य है। कृपया भाग सी के आइटम नंबर 7 में निर्यात आय-रसीद, व्यय और विदेश में धारित की जानकारी के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करें। ITES_NF_007
11 यदि भाग सी के आइटम नंबर 8 में सेल O14 रिक्त या कर्मचारियों की संख्या की सूचना शून्य है। कृपया भाग सी के आइटम नंबर 8 में कर्मचारियों की संख्या का पूरा विवरण प्रदान करें। ITES_NF_008
12 यदि भाग डी के आइटम नंबर 9 (ए) में विदेश में सहायक कंपनियों/सहयोगियों की कुल संख्या की जानकारी रिक्त है। कृपया भाग डी के आइटम नंबर 9 में विदेश में सहायक कंपनियों/सहयोगियों की कुल संख्या के बारे में जानकारी दें। ITES_NF_014
13 9 (बी) में गैर-शून्य पंक्तियों की संख्या भाग डी के आइटम नंबर 9 (ए) में प्रदान की गई विदेश में सहायक कंपनियों / सहयोगियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। कृपया जांच करें कि भाग (डी) के 9(ए) में प्रदान की गई सहायक कंपनियों की संख्या और 9(बी) में प्रदान की गई सहायक कंपनियों की संख्या के साथ मिलान कर रहा है। ITES_NF_009
14 यदि संगठन का प्रपत्र रिक्त है या रिक्त के रूप में चयन किया गया है कृपया भाग ए के आइटम 4 में संगठन का प्रपत्र प्रदान करें ITES_NF_015

 

उत्तर: मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड पर स्थित मैग्नेटिक स्ट्राइप पर कार्ड का डेटा स्टोर होता है जबकि ईएमवी चिप और पिन कार्ड में डेटा एक चिप में स्टोर होता है। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड की तुलना में ईएमवी चिप और पिन कार्ड को अधिक सुरक्षित माना जाता है।

उत्तर. हां, जब कोई ग्राहक अपनी अद्यतन केवाईसी जानकारी या स्व-घोषणा आरई को प्रस्तुत करता है, तो उसे ग्राहक को इस आशय की पावती देनी होगी। केवाईसी जानकारी अद्यतन करने के बाद, आरई को ग्राहकों को इस अद्यतनीकरण के बारे में भी सूचित करना होगा।

उत्तर. केवाईसी का अर्थ एमडी-पीपीआई के पैरा 6 में दी गई परिभाषा के अनुसार है। आरबीआई के विनियमन विभाग (डीओआर) द्वारा "मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए निदेश, 2016" में जारी केवाईसी/धन-शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के लिए वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) करने संबंधी दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ साथ पीपीआई जारी करने वाली सभी संस्थाओं पर लागू होंगे।

जी हां, ऐसे ग्राहकों को अपनी सहमति लिखित रूप में देनी चाहिए और उन्‍हें बीएसबीडीए में उपलब्‍ध सेवाओं की विशेषताओं और परिमाण की जानकारी दी जानी चाहिए।
  • नियत आय मनी मार्केट और डिरेटिव एसोसियेशन ऑफ इंडिया (फिमडा) शीघ्र ही मूल्यांकन दिशानिर्देश जारी करेंगे।

उत्तर. हां, पीएसएस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक के पास साइट पर निरीक्षण करने का अधिकार है।

हालांकि, विदेशी अधिकार क्षेत्र में स्थित विदेशी संस्थाओं को घरेलू भुगतान प्रणाली (भारत) पर लागू होने वाली कुछ आवश्यकताओं से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू नियामक के साथ सहकारी समझौते करे।

Residents may book their tickets in India for their visit to any third country. That is residents can book their tickets for travel for instance to London/New York through domestic/foreign airlines in India itself.

मध्यवर्ती एजेंसियों की निदर्शी सूची निम्नानुसार है ;

1. कमजोर वर्गों@ को आगे उधार देने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन

2. कृषि निविष्टियां/उपकरणों के वितरक

3. कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने का कार्य करने की सीमा तक राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी)/राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआइडीसी)

4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआइसी)

5. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी)

6. विकेंद्रित क्षेत्र को सहायता देने में लगी एजेंसियां

7. आवास और शहरी विकास निगम लि. (हुडको)

8. पुनर्वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा अनुमोदित आवास वित्त कंपनियां

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन (इन संगठनों के लाभार्थियों की निविष्टियों की खरीद तथा आपूर्ति और उत्पाद के विपणन के लिए)

10. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को उधार देने के लिए माइक्रो वित्त संस्थाएं/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

@प्राथमिकता क्षेत्र में ‘कमजोर वर्ग’ में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. 5 एक? तथा उससे कम जोत वाले छोटे तथा सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार और बंटाईदार

ii. कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग जहां व्यक्तिगत ऋण आवश्यकता रु. 25000/- से अधिक न हो ;

iii. छोटे और सीमांत किसान, बंटाईदार, कृषि तथा गैर-कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर और गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवार लाभार्थी हैं ? पारिवारिक आय वार्षिक रु. 11,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

iv. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

v. लाभार्थी वे व्यक्ति हैं जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक आय शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वार्षिक रु.7200/- अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक रु.6400/- से अधिक नहीं है। उनके पास भू-स्वामित्व नहीं होना चाहिए अथवा उनके भूखंड का आकार सिंचित भूमि के मामले में एक एक? से अधिक नहीं होना चाहिए और असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एक? से अधिक नहीं होना चाहिए (अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए भूमि धारिता संबंधी मानदंड लागू नहीं होंगे)।

vi. सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) के तहत लाभार्थी

vii. ग्रामीण गरीबों तक पहुंचने के लिए स्व-सहायता समूहों को मंजूर अग्रिम।

An application for direct investment in a JV/WOS may be made in form ODI to:The Chief General Manager,Overseas Investment Division,Exchange Control Department,Reserve Bank of India, Central Office,Amar Building, Sir P.M.Road,Mumbai 400 001.
एनडीएस-ओएम सिस्‍टम में यह देखा जाता है कि जीएएच द्वारा दिए जाने वाले आर्डर प्राइमरी मेंबर द्वारा दिए जाने वाले आर्डर से मैच न करें। इसी प्रकार, एक ही प्राइमरी मेंबर के दो जीएएच द्वारा दिए जाने वाले आर्डर भी मैच न करें।
No. It will not be mandatory for the retail investor to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with a bank or a primary dealer (PD) through whom it proposes to participate in the auction. It will, however, be convenient for the investor to have such an account.

उत्तर

हाँ। ऐसे ग्राहकों को अपनी सहमति लिखित रूप में देनी होगी और उन्हें बीएसबीडीए में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की सीमा के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

हां । सरकारी प्रति‍भूति‍यां पात्रता के अधीन ब्याज और मूल के लि‍ए अलग - अलग स्ट्रीप एवं पुर्नगठि‍त की जा सकती है ।
At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.
हां, इन प्रतिभूतियों का उपयोग बैंकों, वित्‍तीय संस्‍थानों तथा गैर-बैंकिंग वित्‍तीय संस्‍थानों से ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में किया जा सकता है। ऋण और मूल्‍य का अनुपात वही होगा जो सामान्‍य स्‍वर्ण ऋण के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशानुसार होता है। राष्ट्रिक बॉण्‍ड पर ऋण देना बैंक / वित्त पोषण एजेंसी के निर्णय के अधीन होगा,और अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता ।

i “भारत में निवासी व्यक्ति’ को फेमा, 1999 की धारा 2(v) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिन से अधिक दिन भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:

(ए) कोई व्यक्ति नीचे दिये गए किसी भी मामले में भारत से बाहर गया है अथवा जो भारत के बाहर निवास करता है:

(क) भारत के बाहर नौकरी करने के लिए अथवा रोजगार मिलने पर, अथवा

(ख) भारत के बाहर कोई कारोबार अथवा व्यवसाय करने के लिए; अथवा

(ग) कोई अन्य प्रयोजन, ऐसी परिस्थितियों में अनिश्चित अवधि के लिए भारत के बाहर रहने के इरादे के बारे में सूचित करें।

(बी) कोई व्यक्ति नीचे दिये गए किसी भी मामले में भारत में निवास करने आया है अथवा जो भारत में निवास करता है या अन्यथा रूप में :

(क) भारत में नौकरी करने के लिए अथवा रोजगार मिलने पर, अथवा

(ख) भारत में कोई कारोबार अथवा व्यवसाय करने के लिए; अथवा

(ग) कोई अन्य प्रयोजन, ऐसी परिस्थितियों में अनिश्चित अवधि के लिए भारत में रहने के इरादे के बारे में सूचित करें।

ii) भारत में पंजीकृत अथवा निगमित कोई व्यक्ति अथवा निगमित निकाय;

iii) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी;

iv) भारत में निवासी द्वारा भारत के बाहर स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी;

उप ओम्बड्समैन किसी शिकायत को केवल निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर सकता है:

  1. आरबी-आइओएस, 2021 के खंड 10 के तहत अस्‍वीकार्य है;
  2. शिकायत, सुझाव देने या मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण मांगने की प्रकृति की है।  
उत्तर: बैंकों को यह अनुदेश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर 2018 से पहले सभी विद्यमान मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्डों को ईएमवी चिप और पिन कार्ड में बदल दें। यदि कार्ड धारक ने अपने मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड को बदलकर ईएमवी चिप और पिन कार्ड नहीं लिया है तो उसे अपने कार्ड को बदलने के लिए तुरंत अपनी बैंक शाखा से संपर्क करना चाहिए।

उत्तर. हां, आरई अपने ग्राहकों को केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की अपेक्षा का पालन करने के लिए अग्रिम रूप से सूचित करेंगी। नियत तारीख के बाद, आरई ऐसे ग्राहकों को अनुस्मारक भी भेजेंगी जिन्होंने अग्रिम सूचना के बावजूद अभी तक अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है।

उत्तर. पीपीआई की शेष राशियों पर कोई ब्याज देय नहीं है।
Requests under the normal route are considered by taking into account the prima facie viability of the proposal, business track record of the promoters, experience and expertise of the promoters, benefits to the country, etc.
प्राइमरी मेंबर को जीएएच के किसी बकाया आर्डर को रद्द/होल्‍ड करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ, जीएएच के यहाँ कोई कनेक्टिविटी का मुद्दा उठ खड़ा होने पर जीएएच प्राइमरी मेंबर से अपने आर्डर को रद्द या होल्‍ड करने को कह सकता है। प्राइमरी मेंबर के पास होल्‍ड किए जाने वाले आर्डरों को वही प्राइमरी मेंबर रिलीज़ कर सकता है। जीएएच द्वारा दिए जाने वाले आर्डरों में प्राइमरी मेंबर द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता। एनडीएस-ओएम वेब माड्यूल पर संपन्‍न ट्रेड को रद्द नहीं किया जा सकता।
Persons resident in India are permitted to maintain foreign currency accounts in India under following two Schemes: EEFC Accounts:- To avoid exchange loss on conversion of foreign exchange into Indian Rupee & Rupee into foreign exchange, residents can retain upto 50% of foreign currency remittances received from abroad in a foreign currency account, viz., EEFC account, with an authorised dealer in India. Funds held in EEFC account can be utilised for current account transactions and also for approved capital account transactions as specified by the extant Rules/Regulations/Notifications/Directives issued by the Government/RBI from time to time. RFC Accounts :- Returning Indians, i.e., those Indians, who were non-residents earlier, and are returning now for permanent stay, are permitted to open, hold and maintain with an authorised dealer in India a Resident Foreign Currency (RFC) Account to keep their foreign currency assets. Assets held outside India at the time of return can be credited to such accounts. The foreign exchange (i) received or acquired as gift or inheritance from a person referred to sub-section (4) of section 6 of FEMA,1999 or (ii) referred to in clause (c) of section 9 of the Act or acquired as gift or inheritance therefrom may also be credited to this account. The funds in RFC account are free from all restrictions regarding utilisation of foreign currency balances including any restriction on investment outside India. The facility is also available to residents provided foreign exchange to be credited to such account is received out of certain specified type of funds/accounts. c. RFC (Domestic)Account:- A person resident in India can open, hold and maintain with an authorized dealer in India, a Resident Foreign Currency (Domestic) Account, out of foreign exchange acquired in the form of currency notes, Bank notes and travellers cheques from any of the sources like, payment for services rendered abroad, as honorarium, gift, services rendered or in settlement of any lawful obligation from any person not resident in India. The account may also be credited with/opened out of foreign exchange earned like proceeds of export of goods and/or services, royalty, honorarium, etc., and/or gifts received from close relatives (as defined in the Companies Act) and repatriated to India through normal banking channels by resident individuals.
Yes, the PD/ bank through whom the application is made must clearly indicate such mode of crediting the securities.

हां : बैंक निम्नलिखित ऋणों के मामले में आधारभूत मूल उधार दर के संदर्भ के बगैर ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं चाहे ऋण की राशि कितनी भी क्यों न हों :

(i) क. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण

ख. शेयरों और डिबेंचरों / बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण

ग. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से इतर अन्य वैयक्तिक ऋण

घ. बैंक के पास रखी देशी / अनिवासी /विदेशी मुद्रा अनिवासी रुपया (बैंक) जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम / ओवर ड्राफ्ट, बशर्ते उक्त जमाराशि (याँ) या तो उधारकर्ता / उधारकर्ताओं के अपने नाम (मों) पर हो /हों अथवा अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उधारकर्ता के नामों पर हो /हों।

? मध्यवर्ती एजेन्सियों (आवास संबंधी एजेन्सियों को छो?कर)को दिया गया वित्त जो आगे अंतिम लाभार्थियों तथा निविष्टि आधार प्रदान करने वाली एजेन्सियों को उधार देती हैं।

च. अंतिम लाभार्थी को उधार देने के लिए आवास वित्त मध्यवर्ती एजेन्सियों को दिया गया वित्त

?. बिलों की बट्टे पर भुनाई

ज. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन पण्यों की जमानत पर ऋण /अग्रिम /नकदी ऋण/ ओवर ड्राफ्ट

(ii)

मीयादी उधार देनेवाली संस्थाओं की ब्याज पुनर्वित्त पोषण योजनाओं में सहभागिता के अंतर्गत आनेवाले ऋण

बैंक आधारभूत मूल उधार दर के संदर्भ के बगैर पुनर्वित्त पोषण करनेवाली एजेन्सियों की शर्तों के अनुसार दरें लगाने के लिए स्वंतत्र हैं।

उत्तर. रिज़र्व बैंक किसी भुगतान प्रणाली या सिस्टम भागीदार को किसी भी कार्य, चूक या आचरण के क्रम में लिप्त होने या रोकने के लिए निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है या इसे किसी भी कार्य को करने के साथ-साथ भुगतान प्रणाली के सुचारू संचालन के हितों में सामान्य निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित करता है। (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 17 और 18)।
STRIPS' सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजि‍स्टर्ड इंन्ट्रेस्ट एंड प्रि‍सिंपल और सि‍क्यूरि‍टीज " का छोटा रुप है और मूलत: " जीरो कूपन " प्रति‍भूति है, इसमे नि‍वेशक को परि‍पक्वता पर ही भुगतान मि‍लता है । स्ट्रि‍प्स में नि‍वेशक को, पात्र प्रति‍भूति‍यों की विविध अवधि के लि‍ए अलग से ब्याज एवं मूल को धारण करने एवं व्यापार करने की सुवि‍धा है । ये ऐसे नि‍वेशकों की पसंद है, जो भवि‍ष्य की वि‍शि‍ष्ठ तारीख को विशिष्ट भुगतान प्राप्ति एवं चाही गई परि‍पक्वता की प्रति‍भूति‍यों को धारण करना पसंद करते है ।
At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अनुसार इस बॉण्‍ड के ब्‍याज पर आयकर लागू होगा। एक व्यक्ति द्वारा एसजीबी का रिडेम्प्शन करते समय उसे पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त है। किसी व्यक्ति द्वारा बॉण्‍ड का अंतरण करते समय उत्पन्न दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के संदर्भ में इंडक्सेशन लाभ दिया जाएगा।

यदि ओम्बड्समैन संतुष्ट है कि आरई की ओर से सेवा में कमी है और ओम्बड्समैन द्वारा अनुमत निर्दिष्ट अवधि के भीतर शिकायत का निपटान समझौते द्वारा नहीं किया जाता है, तो आरबीआई ओम्बड्समैन एक अधिनिर्णय पारित कर सकता है, यदि लागू हो। अधिनिर्णय पारित करने से पूर्व, ओम्बड्समैन शिकायतकर्ता और आरई को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करता है।

शिकायतकर्ता अधिनिर्णय को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार कर सकता है या इसे अस्वीकार कर सकता है। हालांकि, यदि वह अधिनिर्णय स्वीकार करना चाहता है, तो यह अनिवार्य है कि शिकायतकर्ता 30 दिन के भीतर संबंधित आरई को अपना स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करे, ऐसा न करने पर, अधिनिर्णय समाप्त हो जाएगा।


ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। इनके आधार पर की गई कार्रवाइयों और / या निर्णयों के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। स्पष्टीकरणों या व्याख्याओं के लिए, यदि कोई हो, बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं का संदर्भ लिया जा सकता है।

उत्तर. धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली 2005 आरई को ग्राहकों से पहचान अभिलेख (पहचान के अद्यतन अभिलेखों सहित) प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, उक्त अभिलेख प्राप्त न होने पर आरई विधिवत सूचना देने के बाद ग्राहकों के खाते बंद कर सकते है।

उत्तर. पीपीआई को कार्ड, वॉलेट और ऐसे किसी भी रूप में / लिखत के रूप में जारी किया जा सकता है जिसका उपयोग पीपीआई तक पहुंच स्थापित करने और उसमें पड़ी राशि का उपयोग करने के लिए किया जा सकता है। पेपर वाउचर के रूप में पीपीआई जारी नहीं किए जा सकते।

उत्तर. पीएसएस अधिनियम 2007 "नेटिंग" को परिभाषित करता है और कानूनी रूप से निपटान की अंतिमता को मान्यता देता है। इसमें कहा गया है कि एक समझौता, चाहे सकल या नेट हो, अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा जैसे ही धन, प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा या डेरिवेटिव या अन्य लेनदेन इस तरह के निपटान के परिणाम के रूप में निर्धारित किए जाते हैं, चाहे ऐसे धन, प्रतिभूतियां या विदेशी विनिमय या अन्य लेनदेन वास्तव में भुगतान किया जाता हों या नहीं। यदि किसी सिस्टम प्रतिभागी को दिवालिया घोषित किया जाता है, या भंग किया जाता है या समाप्त किया जाता है, तो कोई भी अन्य कानून किसी भी समझौते को प्रभावित नहीं कर सकता है जो अंतिम और अपरिवर्तनीय हो गया है और सिस्टम प्रदाता का अधिकार है कि वह सिस्टम प्रतिभागियों द्वारा योगदान किए गए संपार्श्विक को निपटान या अन्य दायित्वों के लिए उपयुक्त करे।

यह अधिनियम कानूनी रूप से सिस्टम प्रतिभागियों और भुगतान प्रणाली के बीच हानि आवंटन को भी पहचानता है, जहां इस तंत्र के लिए नियम प्रदान करते हैं।

Yes. At the instance of the investor, subsequent conversion to the physical form is allowed.
नहीं। चूंकि सभी उधार दरें मीयादी प्रीमियमों और / अथवा जोखिम प्रीमियमों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत मूल उधार दर के संदर्भ में निर्धारित की जा सकती हैं, अत: बहुविध आधारभूत मूल उधार दरों की आवश्यकता नहीं है। ये प्रीमियम संबंधित आधारभूत मूल उधार दर से अधिक अथवा कम के अंतर (स्प्रेड) के रूप में रखे जा सकते हैं।
Proposals under the normal route are approved by the Special Committee on Indian Direct Investment Abroad, which consists of the representatives of the Ministry of Finance, Ministry of External Affairs and Ministry of Commerce of the Government of India and the Reserve Bank of India.
चूँकि प्राइमरी मेंबर जीएएच द्वारा एनडीएस-ओएम वेब आधारित माड्यूल पर किए गए ट्रेड के निपटारे के लिए जि़म्‍मेदार है, इसलिए वह जीएएच द्वारा दिए गए आर्डरों और उसके द्वारा किए जाने वाले ट्रेडों को देख सकता है।
In terms of sub-section 4, of Section (6) of the Foreign Exchange Management Act, 1999, a person resident in India is free to hold, own, transfer or invest in foreign currency, foreign security or any immovable property situated outside India if such currency, security or property was acquired, held or owned by such person when he was resident outside India or inherited from a person who was resident outside India. (Please also refer to the Liberalised Remittance Facility of USD 25,000 discussed below).
At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.
इस बॉण्‍ड पर टीडीएस लागू नहीं है। तथापि बॉण्‍ड धारक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कर संबंधी कानून का पालन करे।
हां। सरकारी प्रति‍भूति के नवीनीकरण, कनवर्शन, सब-डि‍वीजन के लि‍ए बीस रूपए और डुप्लीकेट सरकारी प्रति‍भूति के लि‍ए एक सौ रुपयो का भुगतान करना होता है । हालांकि जीपीएन को एससी एवं एसजीएल /सीएसजीएल और एससी कों एसजीएल /सीएसजीएल में कनवर्शन एवं जीपीएल के पीछे इन्ट्रेस्ट केज भरने पर और एससी के पीछे ट्रान्सफर एण्डोर्सेमेंट केज भरने पर कोई शुल्क नही लगता है ।

यदि आरई उचित समय जैसा कि आरबीआई ओम्बड्समैन द्वारा तय किया जा सकता है, के भीतर आरबीआई ओम्बड्समैन के निर्णय का पालन नहीं करती है तो सेवा में स्पष्ट कमियां होने पर ओम्बड्समैनएक अधिनिर्णय पारित कर सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा अधिनिर्णय स्वीकार करने के 30 दिन के भीतर, अन्यथा कि आरई ने अपील दायर की हो, आरई द्वारा अधिनिर्णय का अनुपालन किया जाना चाहिए।

उत्तर: ग्राहक को ऐसे एसएमएस/ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से पहले अत्यधिक सतर्कता बरतना चाहिए, क्योंकि ये संदिग्ध/धोखाधड़ीपूर्ण हो सकते हैं। जनता को सूचित किया जाता है कि वे केवाईसी अद्यतनीकरण के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी का शिकार न बनें। कृपया केवाईसी अध्यतन के नाम पर धोखाधड़ी के विरुद्ध आरबीआई की चेतावनी पर 13 सितंबर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति देखें ।

Yes, requests for direct investment outside India in a JV/WOS by way of share swap arrangement are considered under the Normal Route.
उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 सिस्टम प्रदाता के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। सिस्टम प्रदाता को अधिनियम के प्रावधानों और विनियमों, प्राधिकरण के नियमों और शर्तों और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार भुगतान प्रणाली को संचालित करना आवश्यक है। सिस्टम प्रदाता को सिस्टम प्रतिभागियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध और भुगतान प्रणाली के संचालन से संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करना भी आवश्यक है। अधिनियम में सिस्टम प्रदाता को भुगतान प्रणाली के तहत शुल्कों, देयता की सीमाओं आदि सहित नियमों और शर्तों को सिस्टम प्रतिभागियों को प्रकट करने की आवश्यकता है। अधिनियम में सिस्टम प्रदाता को भुगतान प्रणाली के संचालन को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों और विनियमों और सिस्टम प्रतिभागियों को अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने की भी आवश्यकता है। सिस्टम प्रदाता को सिस्टम प्रतिभागियों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और इसकी सामग्री को गोपनीय रखना आवश्यक है और कानून के प्रावधानों के अलावा, इसका खुलासा करने से प्रतिबंधित है। (अधिनियम की धारा 20 से 22)
This is a new facility extended to all resident individuals under which they may freely remit upto USD 25,000 per calendar year for any permissible current or capital account transaction or a combination of both.
RBI will issue the securities to the bank or PD that has bid on behalf of non-competitive bidder against payment made by the bank or PD on the date of issue itself.The non-competitive bidder will make payment to the bank or the PD through which he has put the bid and receive his securities from them.In other words, the RBI will issue securities to the bank or the PD against payment received from the bank or the PD on the date of issue irrespective of whether the bank or the PD has received payment from their clients.
बैंकों को यह स्वतंत्रता है कि वे सभी ऋण निर्धारित अथवा अस्थायी दरों पर दें बशर्ते वे परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।
जीएएच को एनडीएस-ओएम वेब माड्यूल पर ऐसे रियल टाइम क्‍वोट ऐक्‍सस कर सकता है जैसा कि मेन एनडीएस-ओएम सिस्‍टम पर उपलब्‍ध है। जीएएच विभिन्‍न सेक्‍यूरिटियों से संबंधित सर्वोच्‍च बिड/आफर (मार्केट वाट्च) तथा सर्वोच्‍च दस बिड और आफर (मार्केट बाई प्राइज़/मार्केट बाई आर्डर) को देख सकता है। साथ ही, जीएएच कुल ट्रेड की जानकारी (ट्रेड वाट्च) और प्रत्‍येक सेक्‍यूरिटी के मूल्‍य में आधे घंटे के अंतराल पर होने वाले उतार-चढ़ाव (मार्केट मूव्‍मेंट) को देख सकता है। इसके संबंध में और जानकारी यूज़र मैनुअल में उपलब्‍ध्‍ा है।

उत्तर. पीपीआई जारीकर्ता लिखतों को जारी करते समय धारकों को सभी महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों को स्पष्ट और सरल भाषा में प्रकट करेंगे। इन प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

ए. लिखत के उपयोग से जुड़े सभी प्रभार और शुल्क; तथा

बी. वैधता अवधि की समाप्ति और लिखत की वैधता समाप्ति से संबंधित नियम और शर्तें।

हां । सरकार की प्रति‍भूति‍यों की ब्याज राशि देय होने की ति‍थि से 6 वर्षों पश्चात भुगतान का दायि‍त्व समाप्त हो जाता है, नि‍वेशक को भुगतान देय होने की ति‍थि से 6 वर्षो के अंदर अपना ब्याज भुगतान का दावा प्रस्तुत कर देना चाहि‍ए और सरकार 6 वर्षो के बाद किए ऐसे दावे को निरस्त कर सकती है । हालांकि सरकार एक प्रामाणि‍क ब्याज भुगतान दावें को 6 वर्ष की सीमा अवधि के बाद भी स्वीकार कर सकती है ।
At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.
जारीकर्ता बैंक/ एचएससीआईएल कार्यालय/ डाकघर/ एजेंट जिसके माध्‍यम से प्रतिभूति खरीदी गई है, वह अन्‍य ग्राहक सेवाएं जैसे कि पते में परिवर्तन, समय से पूर्व भुनाना, नामांकन आदि सुविधाएं प्रदान करेगा।
प्रथम दृष्टया समान दिखने वाले मामले तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में भिन्न हो सकते हैं। हालांकि, निर्णयों में अधिक एकरूपता लाने के लिए ओम्बड्समैन के बीच नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

उत्तर: 50,000 रुपये से कम राशि के डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/ट्रैवलर्स चेक नकद के बदले खरीदे जा सकते हैं। तथापि, 50,000 रुपये और उससे अधिक के लिए ऐसा उपकरण केवल ग्राहक के खाते से डेबिट करके या चेक के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है।

उत्तर. पीपीआई जारीकर्ता, उनके एजेंटों सहित, अन्य पीपीआई/बैंक खातों में नकद-आधारित विप्रेषणों की सुविधा के लिए हर बार नए पीपीआई नहीं बनाएंगे। उस व्यक्ति द्वारा पिछले विप्रेषण के लिए बनाए गए पीपीआई का उपयोग किया जाएगा।
Yes, there is a specific scheme, which permits acquisition by an eligible entity of shares of a foreign company engaged in a similar activity in exchange of issue of its own ADR/GDRs to the latter on an automatic basis.
जीएएच उसके द्वारा दिए गए आर्डरों में से बकाया रहने वाले आर्डरों, एक्जि़क्‍यूट किए गए आर्डरों, निवल निधि की स्थिति देख सकता है। साथ ही, वह ऐसा एक्टिविटी लॉग देख सकता है जिसमें जीएएच द्वारा दिए गए प्रत्‍येक आर्डर का ऑडिट ट्रेल करने की व्‍यवस्‍था है। ट्रैंज़ेक्‍शनल यूज़र अपने आर्डरों/ट्रेडों को देख सकता है, जबकि वियू यूज़र एक ही क्‍लायंट के अंतर्गत शामिल विभिन्‍न ट्रैंज़ेक्‍शनल यूज़र द्वारा दिए गए आर्डरों/ट्रेडों को देख सकता है।
The facility is available to resident individuals only.
उत्तर. अधिनियम भुगतान प्रणाली में प्रणाली प्रतिभागियों के बीच, प्रणाली भागीदार और प्रणाली प्रदाता के बीच और प्रणाली प्रदाताओं के बीच विवादों के निपटारे के लिए एक विस्तृत तंत्र निर्धारित करता है। अधिनियम में सिस्टम प्रदाता को सिस्टम प्रतिभागियों के बीच विवादों को तय करने के लिए एक पैनल के निर्माण के लिए अपने नियमों या विनियमों में प्रावधान करने की आवश्यकता है। जहां कोई सिस्टम प्रतिभागी पैनल के निर्णय से असंतुष्ट है, या जहां सिस्टम भागीदार और सिस्टम प्रदाता के बीच या सिस्टम प्रदाताओं के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं, ऐसे विवादों को अधिनिर्णय के लिए रिज़र्व बैंक को भेजा जाना आवश्यक है, जिसका निर्णय प्रतिभागियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे मामलों में जहां रिज़र्व बैंक, या तो एक प्रणाली भागीदार या प्रणाली प्रदाता के रूप में, स्वयं विवाद का एक भागीदार है, तो ऐसे मामलों को अधिनिर्णय के लिए केंद्र सरकार को संदर्भित करने का प्रावधान है। (अधिनियम की धारा 24)
The bank or the PD can recover upto six paise per Rs.100 as commission for rendering this service to their clients.

हां ? बैंकों से अनुरोध है कि वे मीयादी ऋणों सहित सभी अग्रिमों के मामले में संबंधित ऋण करारों में निम्नलिखित परंतुक अनिवार्यत: शामिल करें ताकि बैंक, निर्धारित दर वाले ऋणों के मामले को छो?कर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनरूप लागू ब्याज दर लगा सकें।

"बशर्ते उधारकर्ता द्वारा दिया जानेवाला ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के अधीन होगा।"

आयकर अधि‍नि‍यम 1961 की धारा 193 प्रावधान (iv) के अनुसार 1 जून 1997 से केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रति‍भूति‍यों पर देय ब्याज से कर नही काटा जाएगा । हालांकि वि‍त्त अधि‍नि‍यम 2007 एवं भारत सरकार की अधि‍सूचना क्रं एफ 4 (10) W&M /2003 दि‍नांक 31 मई 2007 के अनुसार 1 जून 2007 से 8% बचत ( करयोग्य ) बांड, 2003 पर वि‍त्तीय वर्ष में दस हजार से ज्यादा ब्याज होने पर स्त्रोत पर कर की कटौती की जाएगी ।
At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.
भुगतान नकदी (₹ 20,000 तक)/ चेक/ डिमांड ड्राफ्ट/ इलेक्‍ट्रानिक निधि अंतरण से कर सकते हैं।

उत्तर: चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक का भुगतान, यदि ऐसे उपकरण जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि से अधिक समय के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो आरई द्वारा नहीं किया जाएगा।

हां, आरबी-आइओएस, 2021 योजना के अपीलीय खंडों के तहत बंद शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता तथा आरई के लिए अपील का प्रावधान है। शिकायत के अधिनिर्णय (निर्धारित समय के भीतर उचित और संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत न करने के लिए जारी किए गए अधिनिर्णय के संबंध में आरई को छोड़कर) या योजना के किसी अपीलीय खंड अर्थात खंड 16 (2) के उप-खंड (ग) से (च) के तहत अस्वीकृति से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, अधिनिर्णय की सूचना प्राप्त होने (या आरई के मामले में शिकायतकर्ता1 द्वारा अधिनिर्णय की स्वीकृति की तिथि से) या शिकायत की अस्वीकृति की तिथि के 30 दिन के भीतर आरबीआई में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां योजना को कार्यान्वित करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक के पास निहित हैं। अपीलीय प्राधिकारी का पता है:

अपीलीय प्राधिकारी
रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
प्रथम तल, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई- 400 001

बंद की गई शिकायत के लिए अपील सीएमएस पोर्टल (https://cms.rbi.org.in) के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, अपील -मेल के माध्यम से aaos@rbi.org.in पर भी भेजी जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, यदि शिकायतकर्ता ओम्बड्समैन द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह कानून के अनुसार अन्य उपायों और / या उपलब्ध उपचारों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र है।

उत्तर. हां। पीपीआई जारीकर्ता द्वारा एकल आधार पर अथवा अन्य संस्था के साथ सह-ब्रैंडेड आधार पर पीपीआई जारी किए जा सकते हैं।
उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत, खाते में अपर्याप्त धनराशि आदि के कारण एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर निर्देश का अनादर, कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय अपराध है, जैसा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत चेक का अनादरण होता है। पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन, ऐसे मामलों में चूककर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। यह प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निर्देशों के अपमान को हतोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था। (अधिनियम की धारा 25)
Resident individuals can avail of the remittance facility under the Scheme once in a calendar year.
The bank or the PD can build this cost into the sale price or it can recover separately from the clients.
जी हां। फिलहाल, 2 लाख रुपये तक के ऋण आधारभूत मूल उधार दर से अनधिक की शर्त के अधीन हैं और 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के मामले में बैंक आधारभूत मूल उधार दर और लगाई गई दर के बीच के अंतर संबंधी दिशानिर्देशों के तहत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को ध्यान में रखते हुए और वाणिज्य बैंकों को अपनी उधार दर निर्धारित करने में परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने हेतु बैंक निर्यातकों अथवा अन्य अच्छी साख वाले उधारकर्ताओं, जिनमें सार्वजनिक उद्यम शामिल हैं, को संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ नीति के आधार पर आधारभूत मूल उधार दर से कम दर पर ऋण दे सकते हैं।
The norms for investment under the ADR/GDR stock swap scheme are as follows:the Indian party has already made an ADR and/or GDR issue and such ADRs/GDRs are currently listed on any stock exchange outside India;such investment by the Indian party does not exceed the higher of the following amounts, namely: -amount equivalent of US$ 100 mn. oramount equivalent to 10 times the export earnings of the Indian party during the preceding financial year as reflected in its audited balance sheet, inclusive of all investments made under the automatic route in the same financial year.the ADR and/or GDR issue for the purpose of acquisition is backed by underlying fresh equity shares issued by the Indian party;the total holding in the Indian party by persons resident outside India in the expanded capital base, after the new ADR and/or GDR issue, does not exceed the sectoral cap prescribed under the relevant regulations for such investment;the valuation of the shares of the foreign company is made: -as per the recommendations of the Investment Banker if the shares are not listed on any stock exchange; orbased on the current market capitalisation of the foreign company arrived at on the basis of monthly average price on any stock exchange abroad for the three months preceding the month in which the acquisition is committed and over and above, the premium, if any, as recommended by the Investment Banker in its due diligence report in other cases.
मौजूदा सेटिलमेंट प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। एनडीएस-ओएम वेब माड्यूल पर जीएएच द्वारा पूरा किए जाने वाले ट्रेड सेटिलमेंट के लिए सीधा सीसीआईएल को एसटीपी तरीके से प्रस्‍तुत किए जाते हैं। प्राइमरी मेंबर ऐसे ट्रेडों को सेटिल करने और उनके संबंध में सीसीआईएल में पर्याप्‍त मार्जिन बनाए रखने के लिए जि़म्‍मेदार रहेगा।
हां । भारतीय रि‍ज़र्व बैंक या उसके एजेंट, इस आधार पर, कि प्रति‍भूति के आपके नाम पर होने या आपके एक ऐसा व्यक्ति होने, जि‍सका प्रति‍भूति में प्रति‍नि‍धि‍त्मक / वास्तवि‍क हि‍त है, आपको सरकारी प्रति‍भूति से संबंधि‍त जानकारी या दस्तावेज के नि‍रीक्षण की अनुमति दे सकते है ।
All regulated financial services entities of the Promoters/Promoter Group in which the Promoters/Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) have to be held by a NOFHC. Regarding financial groups setting up banks, the existing NBFC must transfer all regulated financial services business to a new company and shares in that new company must be held by the NOFHC. Conversion of the NBFC into a non operating holding company would enable meeting the requirement of para 2(C)(iii) of the guidelines provided the listed non operating holding company meets the requirement of para(C)(ii)(b) of the guidelines i.e. the public hold not less than 51 percent voting equity shares in the company.

हां, नामांकन सुविधा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्‍ध है। आवेदन फार्म के साथ नामांकन फार्म उपलब्‍ध है । एक अनिवासी भारतीय व्यक्ति मृत निवेशक के नामिती के रूप में प्रतिभूति को अपने नाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरण कर सकता है :-

i) अनिवासी निवेशक को प्रारंभिक रिडेम्प्शन तक या परिपक्वता तक प्रतिभूति रखने की आवश्यकता होगी; तथा

ii) निवेश की ब्याज और परिपक्वता आय प्रत्यावर्तनीय नहीं होगी।

नहीं। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाकर्ता द्वारा जमा की गई किसी भी राशि या उस पर अर्जित किसी भी ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ को जब्त नहीं कर सकती है।

उत्तर: खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में किसी भी परिवर्तन जैसे जनसांख्यिकीय जानकारी या पते या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन के मामले में, ग्राहक को दस्तावेजों में अद्यतन/परिवर्तन/संशोधन के 30 दिनों के भीतर आरई को अद्यतन ओवीडी/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि आरई की ओर से रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सके। ऐसे मामले में, आरई ग्राहक को केवाईसी दस्तावेजों की प्राप्ति की सूचना देगा।

उत्तर. सह-ब्रैंडिंग भागीदार कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत भारत में निगमित एक कंपनी होगी। सह-ब्रैंडिंग भागीदार एक सरकारी विभाग/मंत्रालय भी हो सकता है। यदि सह-ब्रांडिंग भागीदार एक बैंक है, तो वह आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त होगा। बैंक और गैर-बैंक संस्था के बीच सह-ब्रैंडिंग व्यवस्था के मामले में, बैंक पीपीआई जारीकर्ता होगा। यदि दोनों संस्थाएं गैर-बैंक हैं, तो उनमें से एक को आपस में जारीकर्ता की भूमिका अग्रिम रूप से पूर्व-निर्धारित की जाएगी।
An applicant company satisfying the above norms may make such investment on an automatic basis and subsequently report the same in form ODG to the Reserve Bank.
उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत, प्राधिकरण के बिना भुगतान प्रणाली का संचालन, प्राधिकरण की शर्तों का पालन करने में विफलता, बयानों का प्रस्तुतीकरण करने में विफलता, सूचना या दस्तावेजों को वापस करना या गलत बयान या जानकारी प्रदान करना, निषिद्ध जानकारी का खुलासा करना, रिजर्व के निर्देशों का पालन न करना, अधिनियम के किसी भी प्रावधान, विनियम, आदेश, रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन न करना अधिनियम, विनियमों, आदेश, निर्देशों आदि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है जिसके लिए रिज़र्व बैंक आपराधिक मुकदमा चला सकता है। रिजर्व बैंक को अधिनियम के तहत कुछ उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 26 और 30)।
This facility is available for making remittance/s for any permissible current or capital account transaction or a combination of both. It is not available for purposes specifically prohibited (Schedule I) or regulated by the Government of India (Schedule II) of Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000.

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