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Clarifications to Queries on Guidelines for Licensing of New Banks in the Private Sector

At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.

उत्तर: एलआरएस में एडी बाँकों द्वारा उनके निवासी व्यक्ति ग्राहकों को एलआरएस के अंतर्गत पूंजी खाता लेनदेन को सुकर बनाने के लिए निधि अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करने कि परिकल्पना नहीं की गई है।

तथापि एडी बैंक निवासी योजना के अंतर्गत चालू खाता लेनदेन को सुकर बनाने के लिए व्यक्तियों को निधि अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।

बैंक शाखाओं में ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को जमा करने / बदलने की वर्तमान सुविधा को आरबीआई द्वारा 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

उत्तर: कोई भी लेनदेन करने के लिए, ग्राहक टोकन अनुरोधकर्ता ऐप के साथ पंजीकृत किसी भी कार्ड का उपयोग करने के लिए नि‍र्बाध होगा।
यदि ग्राहक पात्रता मानदंड पूरा करता है, पहचान के लिए वैध दस्‍तावेज़ प्रस्‍तुत करता है और आवेदन राशि समय पर जमा करता है तो उसे बॉण्‍ड आबंटित किए जाएंगे।

उत्तर: यदि ग्राहक कूलिंग-ऑफ़ अवधि के दौरान ऋण से बाहर निकलता है, तो उचित एकमुश्त प्रसंस्करण शुल्क को बरकरार रखा जा सकता है। यह, यदि लागू हो तो, केएफ़एस में ग्राहक को अग्रिम रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। हालांकि, एपीआर की गणना के लिए प्रसंस्करण शुल्क को अनिवार्य रूप से शामिल करना आवश्यक होगा।

उत्तर: यदि आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर रकम अदा नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा कि आवेदक ने रिज़र्व बैंक को शमन के लिए कभी आवदेन किया ही नहीं था और उल्लंघन के संबंध में फेमा, 1999 के अन्य उपबंध लागू होंगे। ऐसे मामले आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित किए जाएंगे।

उत्‍तर: हां, संदर्भ वर्ष के मार्च अंत तक कर्मचारियों के संख्या की जानकारी रिपोर्ट की जानी चाहिए।

इस ढांचे में किए गए प्रावधान ₹25 करोड़ तक की सीमा के तहत एमएसएमई ऋण, कंसोर्टियम या बहु बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) के अंतर्गत खातों सहित, पर लागू होंगे।

उत्‍तर: ई₹ की नकदी जैसी विशेषताओं को देखते हुए, वॉलेट शेष राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

शिकायत निम्नलिखित किसी भी तरीके से दर्ज की जा सकती है:

  1. ऑनलाइनआरबीआई की शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल (https://cms.rbi.org.in) के माध्यम से।
  2. योजना के अनुबंध में निर्दिष्ट फार्म में केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, 4थी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर-17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ – 160017 को भौतिक रूप से पत्र या पोस्ट के माध्यम से।
  3. पूर्ण विवरण के साथ शिकायतें (कृपया नीचे प्रश्न 17 देखें) crpc@rbi.org.in को ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं

उत्तर: एसआरवी खातों में शेष जमाराशि आईएनआर में परिवर्तित विदेशी मुद्रा प्रवाह के समान ही है, अतः वर्तमान फेमा ढांचे के तहत किसी भी अनुमत चालू और पूंजी खातेगत लेनदेन के लिए उक्त जमाराशि का उपयोग किया जा सकता है।

नहीं, दंडात्मक शुल्क पर निर्धारित अनुदेश रुपये/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण और अन्य विदेशी मुद्रा ऋण के मामले में लागू नहीं होते हैं।

उत्तर: हाँ, ग्राहकों से एटीएम पर किए गए लेनदेन के संबंध में शुल्क लिया जा सकता है यदि वे निर्धारित मुफ्त लेनदेन की संख्या (जैसा कि, उपर्युक्त प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में दर्शाया गया है) से अधिक बार लेनदेन करते हैं। तथापि उनके बैंक द्वारा ये शुल्क प्रति लेनदेन अधिकतम 23/- रुपये (साथ में लागू कर, यदि कोई हो) से अधिक नहीं लिया जा सकता है।

उत्तर. हां, प्रश्न 14 और 15 के उत्तर में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए सीकेवाईसीआर से केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए ग्राहक के केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करने के लिए आरई को ग्राहक की स्पष्ट सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

उत्तर : अग्नि परीक्षण के लिए सीपीटीसी/जीएमसीटीए द्वारा आभूषणों को पिघलाया जाएगा और ग्राहक को केवल पिघले हुए स्वरूप में ही सोना वापस मिल सकता है। इस प्रकार, मूल रूप में आभूषण वापस लेने के संबंध में निर्णय ग्राहक द्वारा एक्सआरएफ परीक्षण के बाद और अग्नि-परीक्षण के लिए सहमति देने से पहले लिया जाना चाहिए।

प्रारंभिक जाँच भारतीय रिज़र्व बैंक के फिनटेक विभाग द्वारा की जाएगी। हालाँकि, विस्तृत जाँच पीआर द्वारा अपने सैंडबॉक्स रूपरेखा के आधार पर की जाएगी। पीआर आपके उत्पाद की उन विशिष्ट विशेषताओं की समीक्षा करने के लिए एआर के साथ समन्वय भी करेगा जो उनके विनियामक दायरे में आती हैं, जिससे एक सुचारू और कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उध्यम के ऋण खाते को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तित होने से पूर्व बैंकों/ ऋणदाताओं को चाहिए कि वे नीचे दिए गए तालिका के अनुसार विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) के अधीन तीन उपश्रेणियाँ सृजित कर खाते में दबाव की पहचान करें:

एसएमए उप श्रेणी वर्गीकरण हेतु आधार
एसएमए-0 मूलधन या ब्याज का भुगतान 30 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय नहीं हो परंतु आरंभिक दबाव दर्शाने वाला खाता
एसएमए-1 मूलधन या ब्याज का भुगतान 31 से 60 दिनों के बीच अतिदेय
एसएमए-2 मूलधन या ब्याज का भुगतान 61 से 90 दिनों के बीच अतिदेय
उत्तर. पीपीआई धारक के पास किसी भी समय पीपीआई को बंद करने और बंद होने के समय निधियों को 'स्रोत को वापस' (भुगतान स्रोत जहां से पीपीआई लोड किया गया था) अंतरित करने का विकल्प होता है। वैकल्पिक रूप से, पीपीआई धारक की केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के बाद बंद करने के समय बची हुई राशि को बैंक खाते में अंतरित किया जा सकता है।
बैंकों को बिना किसी प्रभार के एटीएम डेबिट कार्ड उपलब्‍ध कराने चाहिए और ऐसे कार्डों पर कोई वार्षिक शुल्‍क की उगाही नहीं की जानी चाहिए।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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