RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

FAQ DetailPage Breadcrumb

RbiFaqsSearchFilter

सामग्री प्रकार:

श्रेणी पहलू

केटेगरी

कस्टम पहलू

ddm__keyword__26256231__FaqDetailPage2Title_en_US

खोज परिणाम

FAQs on ECS

Ans : The Reserve Bank of India has deregulated the charges to be levied by sponsor banks from user institutions. The sponsor banks are, however, required to disclose the charges in a transparent manner. With effect from 1st July 2011, originating banks are required to pay a nominal charge of 25 paise per transaction to the Clearing house and destination bank respectively. Destination bank branches have been directed to afford ECS Credit free of charge to the beneficiary account holders.

ECS (DEBIT)

Use of the International Credit Cards (ICCs) / ATMs/ Debit Cards can be made for making personal payments like subscription to foreign journals, internet subscription, etc., and for travel abroad in connection with various purposes only to the extent of the limits specified above. However, the cards can be freely used in India. Use of these instruments for payment in foreign exchange in Nepal and Bhutan is not permitted.
  • अन्य जी-सेक की तरह, आईआईबी के लिए दिन की गिनती 30/360 है।
जीएएच एनडीएस-ओएम वेब माड्यूल का एक्‍सेस इंटरनेट के माध्‍यम से करेगा। अप्राधिकृत एक्‍सेस से बचने और प्रणाली में स्‍वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए, आरबीआई ने आईडीआरबीटी से प्रत्‍येक जीएएच प्रयोगर्ताओं के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्‍त करना आवश्‍यक बनाया है। इस डिजिटल सर्टिफिकेट को ई-टोकन में इंस्‍टाल कराता है। पीएम द्वारा उपलब्‍ध दूसरा स्‍तर जीएएच प्रयोगकर्ता के निर्माण के पहले पीएम को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीएएच प्रयोगकर्ता के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट और ई-टोकन खरीद लिया गया है।
उत्तर: ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में प्राथमिक/द्वितीयक बाजार निवेश के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।
उ. ईसीएस डेबिट प्राप्तियों को पाने के इच्छुक ईसीएस डेबिट उपयोगकर्ताओं को ग्राहकों का ब्यौरा जैसे (नाम/ बैंक / शाखा / ग्राहक का खाता सं., गंतव्य बैंक शाखा का माइकर कोड, आदि), ग्राहक का खाता, डेबिट किये जाने की तारीख,आदि) को विशिष्ट फार्मेट (इनपुट फाइल) में प्रायोजक बैंक के माध्यम से ईसीएस केंद्र को प्रस्तुत करना होता है. भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in/scripts/ECSUser.aspx. पर ईसीएस डेबिट सुविधा वाले केन्द्रों की ईसीएस केंद्र का प्रबंध करने वाला बैंक इस ब्यौरे को गंतव्य बैंक को भेजता है जिससे गंतव्य बैंक शाखा में ग्राहक के खाते को डेबिट किया जा सके और प्रायोजक बैंक का खाता क्रेडिट करके उसे उपयोगकर्ता संस्था को क्रेडिट किया जा सके . गंतव्य बैंक शाखाएं ईसीएस केन्द्र से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशो को कागजी चेक के समान मानेंगे और तदनुसार उनके यहां परिचालित ग्राहक का खाता डेबिट करेंगे. सभी गैर प्रसंस्क्रित डेबिट को प्रायोजक बैंक को निर्धारित समय सीमा के भीतर लौटा (आगे उपयोगकर्ता संस्था को वापिस करने के लिए) दिया जाता है.ईसीएस डेबिट योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in/scripts/ECSUser.aspx पर ईसीएस डेबिट प्रक्रियागत दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है.

"बीमाकृत बैंकों" के परिसमापन आदि की स्थिति में अर्थात् ऐसे बैंक जिनका पंजीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया है: (क) भविष्य में और जमाराशियां स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया हो अथवा (ख) जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया हो या यह पाये जाने पर कि लाइसेस नहीं दिया जा सकता है, उन बैंकों के प्रति जमा बीमा दायित्व है। इन मामलों में निगम का दायित्व बीमाकृत बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की तारीख तक जमाराशियों की सीमा तक है।

पंजीकरण रद्द किए गए अन्य बैंकों के परिसमापन आदि के संबंध में अर्थात ऐसे बैंक जिनका पंजीकरण प्रीमियम का भुगतान न करने अथवा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 2(जीजी) के आशय के अंतर्गत पात्र सहकारी बैंकों के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो निगम का कोई दायित्व नहीं है।

There is no restriction on residents holding foreign coins.

उत्तरः एनईएफटी हेल्प डेस्क/आरबीआई के संपर्क बिंदु से nefthelpdeskncc@rbi.org.in पर संपर्क किया जा सकता है।

यह एग्रीगेटर या फेसिलिटेटर की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने ग्राहकों को उन्हें बोलियां आवंटित करने के समान तरीके से (या तो पूर्ण या आंशिक) प्रतिभूतियां आवंटित करें।
If a complaint is not settled by an agreement within a period of one month, the Banking Ombudsman proceeds further to pass an Award. Before passing an award, the Banking Ombudsman provides reasonable opportunity to the complainant and the bank, to present their case.It is up to the complainant to accept the award in full and final settlement of or to reject it.
नहीं ? बैंक एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत आवर्ती जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकते।
Financial commitment means the amount of direct investment outside India by way of contribution to equity and loans and 50% of the amount of guarantee issued by an Indian party to or on behalf of its overseas JV/WOS.
फ्रैंचाइज़र्स से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने फ्रैंचाइज़ी को परिचालन और अभिलेखों के रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान करें ।

In case the aggregate amount bid is more than the reserved amount through non-competitive bidding, allotment would be made on a pro rata basis.

Example:

Suppose, the amount reserved for allotment in non competitive basis is 10 crore. The total amount bid at the auction for Non competitive segment is 12 crore. The partial allotment percentage is =10/12=83.33%.

The actual allocation in the auction will be as follows:

Bidder

Bid Amount

Allotment

Bank1

2 crore

1,66,70,000/-

Bank2

3 crore

2,50,00,000/-

PD1

1 crore

83,30,000/-

PD2

1 crore

83,30,000/-

Bank3

5 crore

4,16,70,000/-

It may be noted that the actual allotment may vary slightly at times from the partial allotment ratio due to rounding off with a view to ensuring that the allotted amounts are in multiples of 10,000/-.

उत्तर. रिजर्व बैंक प्रस्तावित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता, प्रस्तावित प्रणाली के तकनीकी मानकों और डिजाइन, प्रस्तावित प्रणाली के संचालन की सुरक्षा प्रक्रियाओं और नियमों और शर्तों, भुगतान निर्देशों की नेटिंग की प्रक्रिया, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं भुगतान प्रणाली शुरू करने या संचालित करने के लिए प्राधिकरण के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय आवेदक की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन का अनुभव और आवेदक की अखंडता, उपभोक्ता हित, मौद्रिक और ऋण नीतियां और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगा। (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 7)।

रिज़र्व बैंक प्राधिकरण के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को उनकी प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा।

  • परिपक्व तिथि के पहले समयपूर्व मोचन की स्थिति में, निवेशक कूपन की तारीख से कुछ दिन पहले संबन्धित बैंक से संपर्क कर सकता है और आवेदन कर सकता है।

  • परिपक्वता पर शोधन की स्थिति में, निवेशक को बांड की आगामी परिपक्वता के बारे में परिपक्वता से एक महीने पहले सूचना दी जाएगी, जिसमें उन्हें एनईएफटी खाते के विवरण की पुष्टि करते हुए परिचय पत्र प्रदान करने की सूचना दी जाएगी।

  • यदि सब सही है, निवेशक इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतान के लिए परिपक्वता तिथि पर तुरंत भुगतान और भौतिक साधनों के माध्यम से कोई भी भुगतान अधिकतम पाँच दिनों के अंदर हो जाना चाहिए।

Yes, the Scheme provides the appellate mechanism for the complainant as well as the NBFC.

Any person aggrieved by an Award issued under Clause 12 or by the decision of the NBFC Ombudsman rejecting the complaint for the reasons specified in sub-clause (c) to (f) of Clause 13 of the Scheme, can approach the Appellate Authority.

The Appellate Authority is vested with a Deputy Governor-in-Charge of the department of the RBI implementing the Scheme. The address of the Appellate Authority is :

The Appellate Authority
Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies
Consumer Education and Protection Department
Reserve Bank of India
First Floor, Amar Building
Fort, Mumbai 400 001.

The complainant also has the option to explore other recourse and/or remedies available as per the law.

उत्तर. हां, यदि किसी कारण से लाभार्थी ग्राहक के खाते में धनराशि जमा करना संभव नहीं है, आरटीजीएस सदस्य बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि पेमेंट इंटरफ़ेस (पीआई) पर भुगतान प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर या आरटीजीएस कार्य दिवस के अंत से पहले, जो भी पहले हो, मूल बैंक को वापस कर दी जाएगी। एक बार धन प्रेषकबैंक को वापस प्राप्त होने के बाद, ग्राहक के खाते में मूल डेबिट प्रविष्टि को उलटने की आवश्यकता होती है।
नहीं, बीएलए को रिश्तेदार या मित्र को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। बांड बही खाते का अंतरण धारक की मृत्यु होने पर नामिती या वैयक्तिक धारक के उत्तराधिकारी तक सीमित है

Web Content Display (Global)

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

क्या यह पेज उपयोगी था?