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फ़रवरी 09, 2024
दिनांक 9 फरवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 9 फरवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 9 फरवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

फ़रवरी 09, 2024
दिनांक 8 फरवरी 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 504,897.54 6.65 5.00-7.00 I. मांग मुद्रा 11,744.71  6.65  5.00-6.75  II. ट्राइपार्टी रेपो  332,430.30  6.63  6.25-6.74  III. बाज़ार रेपो  160,232.53  6.67  6.25-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  490.00  6.95  6.95-7.00

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 504,897.54 6.65 5.00-7.00 I. मांग मुद्रा 11,744.71  6.65  5.00-6.75  II. ट्राइपार्टी रेपो  332,430.30  6.63  6.25-6.74  III. बाज़ार रेपो  160,232.53  6.67  6.25-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  490.00  6.95  6.95-7.00

फ़रवरी 08, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।     

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।     

फ़रवरी 08, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी', 'स्वर्ण ऋण – एकबारगी पुनर्भुगतान - यूसीबी' तथा 'यूसीबी में अदावी जमाराशियाँ और निष्क्रिय खाते' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63.30 लाख (तिरसठ लाख तैंतीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी', 'स्वर्ण ऋण – एकबारगी पुनर्भुगतान - यूसीबी' तथा 'यूसीबी में अदावी जमाराशियाँ और निष्क्रिय खाते' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63.30 लाख (तिरसठ लाख तैंतीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

फ़रवरी 08, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ज़ोरोऐस्ट्रीअन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ज़ोरोऐस्ट्रीअन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव', 'जमाराशियों पर ब्याज दर' और ‘शहरी सहकारी बैंक में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹43.30 लाख (तैंतालीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ज़ोरोऐस्ट्रीअन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव', 'जमाराशियों पर ब्याज दर' और ‘शहरी सहकारी बैंक में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹43.30 लाख (तैंतालीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 08, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर, जिला जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 08, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 9 फरवरी 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 9 फरवरी 2024, शुक्रवार को परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए:

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 9 फरवरी 2024, शुक्रवार को परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए:

फ़रवरी 08, 2024
9 फरवरी 2024 को ₹33,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी

भारत सरकार ने 9 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता

भारत सरकार ने 9 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता

फ़रवरी 08, 2024
दिनांक 26 जनवरी 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

 (राशि ₹ करोड़ में)    अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)  सभी अनुसूचित बैंक 27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां  208480.12  262755.38  265720.09  210725.37  266353.52  269500.31 **

 (राशि ₹ करोड़ में)    अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)  सभी अनुसूचित बैंक 27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां  208480.12  262755.38  265720.09  210725.37  266353.52  269500.31 **

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024