प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बड़े ऋण पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर की रिपोर्टिंग' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बड़े ऋण पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर की रिपोर्टिंग' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा पुणे मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा पुणे मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्वेंट्स को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्वेंट्स को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश', 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक', तथा 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश', 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक', तथा 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पाटन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पाटन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
दिनांक 1 दिसंबर 2023 को आयोजित 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी और जो ₹22,468 करोड़ के लिए अभिदत्त है, परिपक्व हो रही है जिसे 15 दिसंबर 2023 को प्रत्यावर्तन की अनुमति है। इसके अलावा, अग्रिम कर और जीएसटी भुगतान के कारण बैंकिंग प्रणाली से संभावित बहिर्वाह को देखते हुए 15 दिसंबर 2023, शुक्रवार को मुख्य परिचालन के बजाय 7-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है जो निम्नानुसार है:
दिनांक 1 दिसंबर 2023 को आयोजित 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी और जो ₹22,468 करोड़ के लिए अभिदत्त है, परिपक्व हो रही है जिसे 15 दिसंबर 2023 को प्रत्यावर्तन की अनुमति है। इसके अलावा, अग्रिम कर और जीएसटी भुगतान के कारण बैंकिंग प्रणाली से संभावित बहिर्वाह को देखते हुए 15 दिसंबर 2023, शुक्रवार को मुख्य परिचालन के बजाय 7-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है जो निम्नानुसार है:
भारत सरकार ने 15 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
भारत सरकार ने 15 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
दिनांक 1 दिसंबर 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 02-दिसंबर-22 17-नवंबर-2023 * 01-दिसंबर-2023 * 02-दिसंबर-22 17-नवंबर-2023 * 01-दिसंबर-2023 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 204511.44 241123.11 254742.65 206990.5 244489.69 258583.28 **
दिनांक 1 दिसंबर 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 02-दिसंबर-22 17-नवंबर-2023 * 01-दिसंबर-2023 * 02-दिसंबर-22 17-नवंबर-2023 * 01-दिसंबर-2023 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 204511.44 241123.11 254742.65 206990.5 244489.69 258583.28 **
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 519,132.46 6.76 3.00-6.95 I. मांग मुद्रा 12,006.19 6.78 5.00-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 364,884.80 6.75 6.40-6.95 III. बाज़ार रेपो 142,116.47 6.78 3.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 125.00 6.95 6.95-6.95
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 519,132.46 6.76 3.00-6.95 I. मांग मुद्रा 12,006.19 6.78 5.00-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 364,884.80 6.75 6.40-6.95 III. बाज़ार रेपो 142,116.47 6.78 3.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 125.00 6.95 6.95-6.95
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024