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जन॰ 10, 2025
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

6.64% जीएस 2027 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.86/6.6906% 103.70/7.0593% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹7,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

6.64% जीएस 2027 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.86/6.6906% 103.70/7.0593% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹7,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

जन॰ 10, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक 10 जनवरी 2025 को चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ़) के अंतर्गत 4-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 10 जनवरी 2025, शुक्रवार को निम्नानुसार दूसरी परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:  

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 10 जनवरी 2025, शुक्रवार को निम्नानुसार दूसरी परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:  

जन॰ 10, 2025
10 जनवरी 2025 को आयोजित 14-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 2,25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,77,743 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 2,25,006 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.55 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) 38.07

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 2,25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,77,743 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 2,25,006 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.55 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) 38.07

जन॰ 10, 2025
दिनांक 10 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 10 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(₹ करोड़)

प्रतिभूति का नाम

अधिसूचित राशि

(करोड़)

न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि

(करोड़)

अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि

(करोड़)

हामीदारी की कुल राशि

(करोड़)

एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर

(पैसे प्रति 100)

6.64% जीएस 2027

7,000

3,507

3,493

7,000

0.06

7.34% जीएस 2064

15,000

7,518

7,482

15,000

0.16

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 10 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(₹ करोड़)

प्रतिभूति का नाम

अधिसूचित राशि

(करोड़)

न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि

(करोड़)

अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि

(करोड़)

हामीदारी की कुल राशि

(करोड़)

एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर

(पैसे प्रति 100)

6.64% जीएस 2027

7,000

3,507

3,493

7,000

0.06

7.34% जीएस 2064

15,000

7,518

7,482

15,000

0.16

जन॰ 10, 2025
दिनांक 9 जनवरी 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,51,220.90 6.79 5.00-7.25 I. मांग मुद्रा 10,734.83 6.83 5.10-7.05 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,77,450.65 6.75 6.73-6.80 III. बाज़ार रेपो 1,61,251.72 6.87 5.00-7.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,783.70 6.96 6.93-7.25 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 238.65 6.71 5.50-7.00 II. मीयादी मुद्रा@@ 274.50 - 6.75-7.15 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,690.20 6.78 6.70-6.85 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,51,220.90 6.79 5.00-7.25 I. मांग मुद्रा 10,734.83 6.83 5.10-7.05 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,77,450.65 6.75 6.73-6.80 III. बाज़ार रेपो 1,61,251.72 6.87 5.00-7.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,783.70 6.96 6.93-7.25 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 238.65 6.71 5.50-7.00 II. मीयादी मुद्रा@@ 274.50 - 6.75-7.15 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,690.20 6.78 6.70-6.85 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

जन॰ 09, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेलगाम डिस्ट्रिक्ट रिवेन्यू एम्प्लाइज’ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेलगाम, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा बेलगाम डिस्ट्रिक्ट रिवेन्यू एम्प्लाइज’ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेलगाम, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा बेलगाम डिस्ट्रिक्ट रिवेन्यू एम्प्लाइज’ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेलगाम, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जन॰ 09, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बटलागुंडु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, डिंडीगुल, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा बटलागुंडु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, डिंडीगुल, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा बटलागुंडु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, डिंडीगुल, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जन॰ 09, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि शिवकाशी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि शिवकाशी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि शिवकाशी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जन॰ 09, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तेलंगाना (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तेलंगाना (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025