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फ़रवरी 14, 2025
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 6.64% जीएस 2027 6.79% जीएस 2034 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 86 355 190 (ii) राशि ₹22637.000 करोड़ ₹52976.000 करोड़ ₹25104.000 करोड़

नीलामी का परिणाम 6.64% जीएस 2027 6.79% जीएस 2034 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 86 355 190 (ii) राशि ₹22637.000 करोड़ ₹52976.000 करोड़ ₹25104.000 करोड़

फ़रवरी 14, 2025
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

6.64% जीएस 2027 6.79% जीएस 2034 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.06/6.6112% 100.56/6.7086% 100.21/7.0735% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹7,000 करोड़ ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य

6.64% जीएस 2027 6.79% जीएस 2034 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.06/6.6112% 100.56/6.7086% 100.21/7.0735% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹7,000 करोड़ ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य

फ़रवरी 14, 2025
14 फरवरी 2025 को आयोजित 49-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 49-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 99,692 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,003 कट ऑफ दर (%) 6.28 भारित औसत दर (%) 6.32 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 57.30

अवधि 49-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 99,692 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,003 कट ऑफ दर (%) 6.28 भारित औसत दर (%) 6.32 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 57.30

फ़रवरी 14, 2025
14 फरवरी 2025 को आयोजित दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,93,363 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,016 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.27 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 46.98

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,93,363 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,016 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.27 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 46.98

फ़रवरी 14, 2025
दिनांक 14 फरवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 14 फरवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 14 फरवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

फ़रवरी 14, 2025
दिनांक 13 फरवरी 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,60,389.95 6.32 5.15-6.58 I. मांग मुद्रा 17,096.91 6.34 5.15-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,75,991.85 6.31 6.24-6.50 III. बाज़ार रेपो 1,65,791.99 6.35 6.00-6.58 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,509.20 6.47 6.45-6.50

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,60,389.95 6.32 5.15-6.58 I. मांग मुद्रा 17,096.91 6.34 5.15-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,75,991.85 6.31 6.24-6.50 III. बाज़ार रेपो 1,65,791.99 6.35 6.00-6.58 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,509.20 6.47 6.45-6.50

फ़रवरी 13, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई

जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.D-01/12-22-350/2024-2025 द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 13 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन

जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.D-01/12-22-350/2024-2025 द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 13 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन

फ़रवरी 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि तिरुप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि तिरुप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’, तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि तिरुप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’, तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि रामनाथपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रामनाथपुरम, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि रामनाथपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रामनाथपुरम, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि रामनाथपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रामनाथपुरम, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

फ़रवरी 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेलम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि सेलम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’, ‘एक्सपोज़र मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’, और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.75 लाख (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि सेलम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’, ‘एक्सपोज़र मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’, और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.75 लाख (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 04, 2025