प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 3,711 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 3,711 कट ऑफ दर (%) 5.51 भारित औसत दर (%) 5.51 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 3,711 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 3,711 कट ऑफ दर (%) 5.51 भारित औसत दर (%) 5.51 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 जून 2025 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 जून 2025 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 मार्च 2025 के निदेश DOR.MON/D-107/12-28-
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 मार्च 2025 के निदेश DOR.MON/D-107/12-28-
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,09,302.10 5.33 3.50-5.65 I. मांग मुद्रा 12,631.52 5.42 4.85-5.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,07,021.70 5.29 5.05-5.59 III. बाज़ार रेपो 1,87,798.88 5.41 3.50-5.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,850.00 5.67 6.60-5.55 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 141.75 5.36 4.85-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 725.00 - 5.80-5.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,235.00 5.44 5.29-5.55 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,09,302.10 5.33 3.50-5.65 I. मांग मुद्रा 12,631.52 5.42 4.85-5.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,07,021.70 5.29 5.05-5.59 III. बाज़ार रेपो 1,87,798.88 5.41 3.50-5.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,850.00 5.67 6.60-5.55 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 141.75 5.36 4.85-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 725.00 - 5.80-5.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,235.00 5.44 5.29-5.55 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹26,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। वापसी-खरीद का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1. 5.63% जीएस 2026 12 अप्रैल 2026 2. 8.33% जीएस 2026 09 जुलाई 2026 3. 6.97% जीएस 2026 06 सितंबर 2026 4. 5.74% जीएस 2026 15 नवंबर 2026 5. 8.15% जीएस 2026 24 नवंबर 2026
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹26,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। वापसी-खरीद का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1. 5.63% जीएस 2026 12 अप्रैल 2026 2. 8.33% जीएस 2026 09 जुलाई 2026 3. 6.97% जीएस 2026 06 सितंबर 2026 4. 5.74% जीएस 2026 15 नवंबर 2026 5. 8.15% जीएस 2026 24 नवंबर 2026
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹18,330 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 08 प्रतिफल 1000 09 प्रतिफल 1000 10 प्रतिफल 2000 14 प्रतिफल 2000 15 प्रतिफल 2. हरियाणा 1000 14 प्रतिफल 3. जम्मू और कश्मीर 505 06 प्रतिफल 4. मिज़ोरम 125 14 प्रतिफल 5. पुडुचेरी 150 15 प्रतिफल
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹18,330 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 08 प्रतिफल 1000 09 प्रतिफल 1000 10 प्रतिफल 2000 14 प्रतिफल 2000 15 प्रतिफल 2. हरियाणा 1000 14 प्रतिफल 3. जम्मू और कश्मीर 505 06 प्रतिफल 4. मिज़ोरम 125 14 प्रतिफल 5. पुडुचेरी 150 15 प्रतिफल
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 11 जून 2025 (बुधवार) 12 जून 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 11 जून 2025 (बुधवार) 12 जून 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 9 जून 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात की सभी शाखाएँ 9 जून 2025 से श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 9 जून 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात की सभी शाखाएँ 9 जून 2025 से श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
7 जून 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2031 (एफ़आरबी 2031) पर लागू ब्याज दर 6.63 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।
यह विदित है कि एफआरबी 2031 के लिए एक कूपन निर्धारित होगा, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली 3 नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 7 जून 2025 से) के भारित औसत प्रतिफल के बराबर आधार दर के साथ एक प्रतिशत का एक नियत स्प्रैड होगा।
7 जून 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2031 (एफ़आरबी 2031) पर लागू ब्याज दर 6.63 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।
यह विदित है कि एफआरबी 2031 के लिए एक कूपन निर्धारित होगा, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली 3 नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 7 जून 2025 से) के भारित औसत प्रतिफल के बराबर आधार दर के साथ एक प्रतिशत का एक नियत स्प्रैड होगा।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 23, 2025