प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹9,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.5554 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.8792%) 97.1517 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.8797%) 94.4613 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.8796%)
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹9,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.5554 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.8792%) 97.1517 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.8797%) 94.4613 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.8796%)
भारतीय रिज़र्व बैंक सितंबर 2007 से पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण (एसपीएफ) आयोजित करता रहा है और समेकित परिणाम नियमित रूप से वेब-आलेखों के रूप में बैंक की वेबसाइट पर जारी किए जाते रहे हैं। पारदर्शिता और शोध पहल को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अब पूर्वानुमानकर्ताओं की वैयक्तिक पहचान योग्य जानकारी का प्रकटन न करते हुए एसपीएफ के हाल के दौर (61वें दौर से) से वैयक्तिक उत्तरदाता-स्तरीय पूर्वानुमानों को जारी करना आरंभ करेगा
भारतीय रिज़र्व बैंक सितंबर 2007 से पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण (एसपीएफ) आयोजित करता रहा है और समेकित परिणाम नियमित रूप से वेब-आलेखों के रूप में बैंक की वेबसाइट पर जारी किए जाते रहे हैं। पारदर्शिता और शोध पहल को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अब पूर्वानुमानकर्ताओं की वैयक्तिक पहचान योग्य जानकारी का प्रकटन न करते हुए एसपीएफ के हाल के दौर (61वें दौर से) से वैयक्तिक उत्तरदाता-स्तरीय पूर्वानुमानों को जारी करना आरंभ करेगा
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 5,192 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 5,192 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 5,192 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 5,192 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,12,824.24 5.75 2.50-6.85 I. मांग मुद्रा 18,781.54 5.84 4.95-5.95 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,86,686.15 5.75 5.60-5.85 III. बाज़ार रेपो 2,05,367.55 5.73 2.50-6.12 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,989.00 6.05 6.00-6.85
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,12,824.24 5.75 2.50-6.85 I. मांग मुद्रा 18,781.54 5.84 4.95-5.95 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,86,686.15 5.75 5.60-5.85 III. बाज़ार रेपो 2,05,367.55 5.73 2.50-6.12 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,989.00 6.05 6.00-6.85
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा दि डेक्कन मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा दि डेक्कन मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा दि हिंदुस्थान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा दि हिंदुस्थान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मई 2025 के आदेश द्वारा सिद्धेश्वर अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, सिल्लोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि जमा करना’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मई 2025 के आदेश द्वारा सिद्धेश्वर अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, सिल्लोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि जमा करना’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मई 2025 के आदेश द्वारा दि पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’, ‘सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दरें’ संबंधी कतिपय निदेशों और ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मई 2025 के आदेश द्वारा दि पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’, ‘सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दरें’ संबंधी कतिपय निदेशों और ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
दिनांक 28 अप्रैल 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2025-26/197 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक 9 मई 2025 को ₹25,000 करोड़ की समग्र राशि के लिए ओएमओ खरीद आयोजित करेगा।
दिनांक 28 अप्रैल 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2025-26/197 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक 9 मई 2025 को ₹25,000 करोड़ की समग्र राशि के लिए ओएमओ खरीद आयोजित करेगा।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 23, 2025