प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
संस्थागत और खुदरा निवेशकों को उनके निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (01 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है। बाजार प्रतिक्रिया के आधार पर और वैश्विक बाज़ार पद्धतियों के समान, 15-वर्षीय अवधि की एक नई दिनांकित प्रतिभूति शुरू करने का निर्णय लिया गया है। निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है:
संस्थागत और खुदरा निवेशकों को उनके निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (01 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है। बाजार प्रतिक्रिया के आधार पर और वैश्विक बाज़ार पद्धतियों के समान, 15-वर्षीय अवधि की एक नई दिनांकित प्रतिभूति शुरू करने का निर्णय लिया गया है। निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड औरंगाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधान/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड औरंगाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधान/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 मार्च 2024 के आदेश द्वारा एक्सलेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 मार्च 2024 के आदेश द्वारा एक्सलेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 2024-25 के दौरान मौद्रिक नीति समिति की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी: 2024-25 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की तिथियां
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 2024-25 के दौरान मौद्रिक नीति समिति की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी: 2024-25 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की तिथियां
The Reserve Bank has today released data on Reserve Money for the week ended March 22, 2024. Ajit Prasad Director (Communications) Press Release: 2023-2024/2129
The Reserve Bank has today released data on Reserve Money for the week ended March 22, 2024. Ajit Prasad Director (Communications) Press Release: 2023-2024/2129
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंडी, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के चुनिंदा क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंडी, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के चुनिंदा क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 46 131 122 (ii) राशि ₹ 14001.070 करोड़ ₹ 34324.420 करोड़ ₹ 37189.255 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.2823 96.5600 93.4062 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0101%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1447%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0787%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 37 70 17
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 46 131 122 (ii) राशि ₹ 14001.070 करोड़ ₹ 34324.420 करोड़ ₹ 37189.255 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.2823 96.5600 93.4062 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0101%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1447%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0787%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 37 70 17
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिलाभ 98.2823 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0101%) 96.5600 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1447%) 93.4062 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0787%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिलाभ 98.2823 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0101%) 96.5600 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1447%) 93.4062 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0787%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़
अवधि 6-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹करोड़ में) 1,31,815 आबंटित राशि (₹करोड़ में) 75,002 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.66 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 79.87
अवधि 6-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹करोड़ में) 1,31,815 आबंटित राशि (₹करोड़ में) 75,002 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.66 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 79.87
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024