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फ़र॰ 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि तिरुप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि तिरुप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’, तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि तिरुप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’, तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़र॰ 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि रामनाथपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रामनाथपुरम, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि रामनाथपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रामनाथपुरम, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि रामनाथपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रामनाथपुरम, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

फ़र॰ 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेलम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि सेलम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’, ‘एक्सपोज़र मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’, और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.75 लाख (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि सेलम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’, ‘एक्सपोज़र मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’, और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.75 लाख (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़र॰ 13, 2025
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 14 फरवरी 2025 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2019-20 की शृंखला III)

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/ 2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला III - जारी करने की तारीख 14 अगस्त 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 14 फरवरी 2025 होगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/ 2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला III - जारी करने की तारीख 14 अगस्त 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 14 फरवरी 2025 होगी।

फ़र॰ 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़र॰ 13, 2025
13 फरवरी 2025 को आयोजित ओएमओ खरीद नीलामी और 14 फरवरी 2025 को निपटान का परिणाम

I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹40,000 करोड़

प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)

: ₹1,81,116 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹40,000 करोड़

I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹40,000 करोड़

प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)

: ₹1,81,116 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹40,000 करोड़

फ़र॰ 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुलैमानि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा सुलैमानि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने’ और ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा सुलैमानि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने’ और ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़र॰ 13, 2025
दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा। 

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा। 

फ़र॰ 13, 2025
खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) – 13 फरवरी 2025 को आयोजित भारत सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद: कट-ऑफ

प्रतिभूति 7.17% जीएस 2030 7.18% जीएस 2033 7.10% जीएस 2034 7.54% जीएस 2036 7.18% जीएस 2037 अधिसूचित कुल राशि ₹40,000 करोड़ की कुल राशि (प्रतिभूति-वार कोई अधिसूचित राशि नहीं) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (करोड़ रुपये में) 7,315 8,840 4,105 10,000 9,740 कट ऑफ प्रतिफल (%) 6.7306 6.8051 6.7643 6.8866 6.8914 कट ऑफ मूल्य (₹) 101.88 102.39 102.25 105.05 102.38

प्रतिभूति 7.17% जीएस 2030 7.18% जीएस 2033 7.10% जीएस 2034 7.54% जीएस 2036 7.18% जीएस 2037 अधिसूचित कुल राशि ₹40,000 करोड़ की कुल राशि (प्रतिभूति-वार कोई अधिसूचित राशि नहीं) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (करोड़ रुपये में) 7,315 8,840 4,105 10,000 9,740 कट ऑफ प्रतिफल (%) 6.7306 6.8051 6.7643 6.8866 6.8914 कट ऑफ मूल्य (₹) 101.88 102.39 102.25 105.05 102.38

फ़र॰ 13, 2025
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2025 को मुंबई में चुनिंदा एनबीएफसी के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सरकारी एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों सहित सभी स्तरों की चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की। ये एनबीएफसी, एनबीएफसी क्षेत्र की कुल आस्तियों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ), सा-धन और सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क (एमएफआईएन) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सरकारी एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों सहित सभी स्तरों की चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की। ये एनबीएफसी, एनबीएफसी क्षेत्र की कुल आस्तियों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ), सा-धन और सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क (एमएफआईएन) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025