प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2024 के लिए स्वचालित और अनुमोदन दोनों माध्यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2024 के लिए स्वचालित और अनुमोदन दोनों माध्यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,61,163.45 6.26 4.50-6.65 I. मांग मुद्रा 14,567.31 6.26 5.15-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,70,891.25 6.26 6.12-6.65 III. बाज़ार रेपो 1,73,895.29 6.25 4.50-6.61 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,809.60 6.37 6.34-6.40
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,61,163.45 6.26 4.50-6.65 I. मांग मुद्रा 14,567.31 6.26 5.15-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,70,891.25 6.26 6.12-6.65 III. बाज़ार रेपो 1,73,895.29 6.25 4.50-6.61 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,809.60 6.37 6.34-6.40
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 613वीं बैठक आज नई दिल्ली में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंडल ने भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति और संभावना की समीक्षा की। मंडल ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ. मनमोहन सिंह की स्मृति में एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया।
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 613वीं बैठक आज नई दिल्ली में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंडल ने भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति और संभावना की समीक्षा की। मंडल ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ. मनमोहन सिंह की स्मृति में एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया।
दिनांक 7 फरवरी 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार , भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सीमा पारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (परिपत्र के मसौदा का हाइपरलिंक) संबंधी निदेशों के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। निदेशों के मसौदे के अनुसार जब भी विदेशी व्यापारी या विदेशी अधिग्राहक द्वारा एएफ़ए के लिए अनुरोध किया जाता है, कार्ड जारीकर्ता को अनावर्ती सीमा-पारीय सीएनपी लेनदेन के लिए एएफ़ए की पुष्टि करना आवश्यक होगा।
दिनांक 7 फरवरी 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार , भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सीमा पारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (परिपत्र के मसौदा का हाइपरलिंक) संबंधी निदेशों के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। निदेशों के मसौदे के अनुसार जब भी विदेशी व्यापारी या विदेशी अधिग्राहक द्वारा एएफ़ए के लिए अनुरोध किया जाता है, कार्ड जारीकर्ता को अनावर्ती सीमा-पारीय सीएनपी लेनदेन के लिए एएफ़ए की पुष्टि करना आवश्यक होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 7 नवंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-68/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 फरवरी 2025 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 7 नवंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-68/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 फरवरी 2025 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹18,319 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. बिहार 1000 12 प्रतिफल
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹18,319 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. बिहार 1000 12 प्रतिफल
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा की सभी शाखाएँ 10 फरवरी 2025 से टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा की सभी शाखाएँ 10 फरवरी 2025 से टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा (महाराष्ट्र) का पिंपरी चिंचवड़ सहकारी बैंक मर्यादित, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। पुणे कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएँ 10 फरवरी 2025 से पिंपरी चिंचवड़ सहकारी बैंक मर्यादित, पुणे (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा (महाराष्ट्र) का पिंपरी चिंचवड़ सहकारी बैंक मर्यादित, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। पुणे कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएँ 10 फरवरी 2025 से पिंपरी चिंचवड़ सहकारी बैंक मर्यादित, पुणे (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 12,000 12 फरवरी 2025 (बुधवार) 13 फरवरी 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 8,000 3 364 दिवसीय 8,000 कुल 28,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 12,000 12 फरवरी 2025 (बुधवार) 13 फरवरी 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 8,000 3 364 दिवसीय 8,000 कुल 28,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8.30 लाख (आठ लाख तीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम,
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8.30 लाख (आठ लाख तीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम,
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025