RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Press Releases Banner

RBINotificationSearchFilter

सर्च रिफाइन करें

खोज परिणाम

प्रेस प्रकाशनियां

  • Row View
  • Grid View
जन॰ 31, 2025
दिनांक 30 जनवरी 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,45,691.61 6.56 4.00-6.95 I. मांग मुद्रा 14,941.07 6.58 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,85,768.80 6.55 6.49-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,43,070.44 6.59 4.00-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,911.30 6.76 6.75-6.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 126.94 6.43 5.90-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,141.50 - 6.70-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,585.00 6.54 6.50-6.57 IV. बाज़ार रेपो 2,040.99 6.61 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,45,691.61 6.56 4.00-6.95 I. मांग मुद्रा 14,941.07 6.58 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,85,768.80 6.55 6.49-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,43,070.44 6.59 4.00-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,911.30 6.76 6.75-6.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 126.94 6.43 5.90-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,141.50 - 6.70-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,585.00 6.54 6.50-6.57 IV. बाज़ार रेपो 2,040.99 6.61 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

जन॰ 30, 2025
30 जनवरी 2025 को आयोजित ओएमओ खरीद नीलामी और 31 जनवरी 2025 को निपटान का परिणाम

I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹20,000 करोड़

प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)

: ₹1,20,626 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹20,020 करोड़

I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹20,000 करोड़

प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)

: ₹1,20,626 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹20,020 करोड़

जन॰ 30, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जन॰ 30, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोसाम्बा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि कोसाम्बा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि कोसाम्बा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जन॰ 30, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वडाली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला साबरकांठा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि वडाली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला साबरकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’; ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि वडाली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला साबरकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’; ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जन॰ 30, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि ओडिशा स्टेट -को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि ओडिशा स्टेट -को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 9 और धारा 26ए के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि ओडिशा स्टेट -को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 9 और धारा 26ए के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

जन॰ 30, 2025
दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा। 

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा। 

जन॰ 30, 2025
खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) - 30 जनवरी 2025 को भारत सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद: कट-ऑफ

प्रतिभूति 7.59% जीएस 2029 7.18% जीएस 2033 7.10% जीएस 2034 6.79% जीएस 2034 7.18% जीएस 2037 अधिसूचित कुल राशि कुल राशि ₹20,000 करोड़ (प्रतिभूतिवार कोई अधिसूचित राशि नहीं) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (करोड़ रुपये में) शून्य 4,375 4,125 5,000 6,520

प्रतिभूति 7.59% जीएस 2029 7.18% जीएस 2033 7.10% जीएस 2034 6.79% जीएस 2034 7.18% जीएस 2037 अधिसूचित कुल राशि कुल राशि ₹20,000 करोड़ (प्रतिभूतिवार कोई अधिसूचित राशि नहीं) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (करोड़ रुपये में) शून्य 4,375 4,125 5,000 6,520

जन॰ 30, 2025
आरबीआई ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रशासक को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी 2025 को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है, और श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को प्रशासक नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(5)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। सलाहकार समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी 2025 को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है, और श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को प्रशासक नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(5)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। सलाहकार समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:

जन॰ 30, 2025
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सीआईआरपी") शुरू करने के लिए आवेदन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज (30 जनवरी 2025) माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की नई दिल्ली पीठ में एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने हेतु दिवाला और शोधन अक्षमता(वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 (“एफएसपी दिवाला नियम”) के नियम 5 और 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (“आईबीसी”), 2016 की धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (यट) के साथ पठित धारा 227 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज (30 जनवरी 2025) माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की नई दिल्ली पीठ में एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने हेतु दिवाला और शोधन अक्षमता(वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 (“एफएसपी दिवाला नियम”) के नियम 5 और 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (“आईबीसी”), 2016 की धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (यट) के साथ पठित धारा 227 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया है।

श्रेणी पहलू

केटेगरी

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

Custom Date Facet

RBIPageLastUpdatedOn

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025