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नवंबर 19, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता को सोशल मीडिया पर प्रसारित शीर्ष प्रबंधन द्वारा वित्तीय सलाह देने वाले फर्जी (डीपफेक) वीडियो के प्रति सतर्क किया

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर गवर्नर के फर्जी वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें रिज़र्व बैंक द्वारा कतिपय निवेश योजनाओं को शुरू करने या उनको समर्थन प्रदान करने का दावा किया गया है। इन वीडियो में लोगों को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से ऐसी योजनाओं में अपना पैसा निवेश करने की सलाह देने का प्रयास किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर गवर्नर के फर्जी वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें रिज़र्व बैंक द्वारा कतिपय निवेश योजनाओं को शुरू करने या उनको समर्थन प्रदान करने का दावा किया गया है। इन वीडियो में लोगों को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से ऐसी योजनाओं में अपना पैसा निवेश करने की सलाह देने का प्रयास किया गया है।

नवंबर 19, 2024
19 नवंबर 2024 को आयोजित 3-दिवसीय परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 22,565 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 22,565 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं 

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 22,565 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 22,565 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं 

नवंबर 19, 2024
दिनांक 18 नवंबर 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 595,768.93 6.28 0.01-6.60 I. मांग मुद्रा 7,529.65 6.43 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 433,555.45 6.28 6.09-6.40 III. बाज़ार रेपो 153,315.03 6.25 0.01-6.55 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,368.80 6.53 6.45-6.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 185.50 6.51 6.20-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 240.50 - 6.70-6.85 III. ट्राइपार्टी रेपो 268.50 6.56 6.20-6.65 IV. बाज़ार रेपो 646.80 6.61 6.45-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 595,768.93 6.28 0.01-6.60 I. मांग मुद्रा 7,529.65 6.43 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 433,555.45 6.28 6.09-6.40 III. बाज़ार रेपो 153,315.03 6.25 0.01-6.55 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,368.80 6.53 6.45-6.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 185.50 6.51 6.20-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 240.50 - 6.70-6.85 III. ट्राइपार्टी रेपो 268.50 6.56 6.20-6.65 IV. बाज़ार रेपो 646.80 6.61 6.45-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

नवंबर 18, 2024
अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के भीतर पाए गए खराब अभिशासनिक मानकों से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण बैंक के निदेशक मंडल को 24 नवंबर 2023 को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के भीतर पाए गए खराब अभिशासनिक मानकों से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण बैंक के निदेशक मंडल को 24 नवंबर 2023 को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया था।

नवंबर 18, 2024
भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2034 07 अक्तूबर 2034 22,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 18 नवंबर 2024 22 नवंबर 2024 (शुक्रवार) 25 नवंबर 2024 (सोमवार) 2 नई जीएस 2074 25 नवंबर 2074 10,000 कुल 32,000

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2034 07 अक्तूबर 2034 22,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 18 नवंबर 2024 22 नवंबर 2024 (शुक्रवार) 25 नवंबर 2024 (सोमवार) 2 नई जीएस 2074 25 नवंबर 2074 10,000 कुल 32,000

नवंबर 18, 2024
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 19 नवंबर 2024 (20 नवंबर 2024 को छुट्टी होने के कारण) को देय एसजीबी 2017-18 की शृंखला VIII की समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला VIII - जारी करने की तारीख 20 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 19 नवंबर 2024 (20 नवंबर 2024 को छुट्टी होने के कारण) होगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला VIII - जारी करने की तारीख 20 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 19 नवंबर 2024 (20 नवंबर 2024 को छुट्टी होने के कारण) होगी।

नवंबर 18, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि माणसा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला गांधीनगर, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि माणसा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला गांधीनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि माणसा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला गांधीनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 18, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.10 लाख (चार लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.10 लाख (चार लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 18, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वेपार उध्योग विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि वेपार उध्योग विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के अनुरक्षण’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि वेपार उध्योग विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के अनुरक्षण’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 18, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.10 लाख (चार लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.10 लाख (चार लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 03, 2025