प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 618वीं बैठक आज लखनऊ में गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने भू-राजनीतिक और वित्तीय बाज़ार की गतिविधियों
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 618वीं बैठक आज लखनऊ में गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने भू-राजनीतिक और वित्तीय बाज़ार की गतिविधियों
(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 5.91% जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि 6,000 30,000 II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 83 400 (ii) राशि 21,922.000 70,397.283 III. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 99.75 98.39 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.0032%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5553%)
(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 5.91% जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि 6,000 30,000 II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 83 400 (ii) राशि 21,922.000 70,397.283 III. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 99.75 98.39 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.0032%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5553%)
5.91% जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.75/6.0032% 98.39/6.5553%
5.91% जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.75/6.0032% 98.39/6.5553%
अक्तूबर 2025 – मार्च 2026 के दौरान समयपूर्व मोचन के लिएसॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना का कैलेंडरअनुसार, स्वर्ण बॉण्ड जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद ऐसे बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है।
अक्तूबर 2025 – मार्च 2026 के दौरान समयपूर्व मोचन के लिएसॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना का कैलेंडरअनुसार, स्वर्ण बॉण्ड जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद ऐसे बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है।
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,25,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 75,781 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 75,781 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,25,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 75,781 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 75,781 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 22 अगस्त 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 22 अगस्त 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,34,112.67 5.42 0.20-6.55 I. मांग मुद्रा 19,022.22 5.52 4.75-5.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,15,978.15 5.55 5.40-5.77 III. बाज़ार रेपो 1,96,101.80 5.13 0.20-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 3,010.50 5.72 5.60-6.55
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,34,112.67 5.42 0.20-6.55 I. मांग मुद्रा 19,022.22 5.52 4.75-5.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,15,978.15 5.55 5.40-5.77 III. बाज़ार रेपो 1,96,101.80 5.13 0.20-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 3,010.50 5.72 5.60-6.55
मई 2016 में, भारत में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) ढाँचे के कार्यान्वयन हेतु एक सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया था। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडए के अनुसार, केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार, सीपीआई के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2016 को 2016-2021 की अवधि के लिए सहन सीमा के साथ मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया था। मार्च 2021 में की गई पहली समीक्षा में, इस लक्ष्य को अगले पाँच वर्षों के लिए मार्च 2026 तक बनाए रखा गया था। लक्ष्य की दूसरी समीक्षा अब मार्च 2026 के अंत तक होनी है।
मई 2016 में, भारत में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) ढाँचे के कार्यान्वयन हेतु एक सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया था। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडए के अनुसार, केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार, सीपीआई के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2016 को 2016-2021 की अवधि के लिए सहन सीमा के साथ मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया था। मार्च 2021 में की गई पहली समीक्षा में, इस लक्ष्य को अगले पाँच वर्षों के लिए मार्च 2026 तक बनाए रखा गया था। लक्ष्य की दूसरी समीक्षा अब मार्च 2026 के अंत तक होनी है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 14, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1 lakh (Rupees One Lakh only) on Ayodhya Finlease Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of 'Master Direction - Non-Banking Financial Company – Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016' read with ‘Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 14, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1 lakh (Rupees One Lakh only) on Ayodhya Finlease Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of 'Master Direction - Non-Banking Financial Company – Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016' read with ‘Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.