प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 11 जुलाई 2025 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 11 जुलाई 2025 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का जुलाई 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में चार भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का जुलाई 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में चार भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।
अवधि 2- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 71,902 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,001
अवधि 2- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 71,902 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,001
(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि 9,000 6,000 5,000 II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 153 140 117 (ii) राशि 37,547.500 33,760.300 29,165.000 III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.6747 97.3170 94.7375
(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि 9,000 6,000 5,000 II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 153 140 117 (ii) राशि 37,547.500 33,760.300 29,165.000 III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.6747 97.3170 94.7375
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹9,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.6747 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.3872%) 97.3170 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5291%) 94.7375 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5701%)
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹9,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.6747 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.3872%) 97.3170 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5291%) 94.7375 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5701%)
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, बुधवार, 23 जुलाई 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, बुधवार, 23 जुलाई 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया था।
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया था।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,13,605.52 5.69 4.75-6.60 I. मांग मुद्रा 17,157.62 5.62 4.75-5.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,17,073.80 5.69 5.50-5.83 III. बाज़ार रेपो 1,76,684.55 5.69 5.00-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,689.55 5.90 5.84-6.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 140.50 5.48 4.95-5.70
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,13,605.52 5.69 4.75-6.60 I. मांग मुद्रा 17,157.62 5.62 4.75-5.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,17,073.80 5.69 5.50-5.83 III. बाज़ार रेपो 1,76,684.55 5.69 5.00-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,689.55 5.90 5.84-6.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 140.50 5.48 4.95-5.70
22 जुलाई 2025 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार एसजीएस 2037 केरल एसजीएस 2045 महाराष्ट्र एसजीएस 2047 महाराष्ट्र एसजीएस 2048 अधिसूचित राशि 2000 1000 1000 1000 अवधि 12 -वर्ष 20 -वर्ष 16 जुलाई 2025 को जारी 7.12% महाराष्ट्र एसजीएस 2047 का पुनर्निर्गम 16 जुलाई 2025 को जारी 7.13% महाराष्ट्र एसजीएस 2048 का पुनर्निर्गम प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 139 23 74 57 (ii) राशि 11389.50 1880 3901 2760 कट-ऑफ प्रतिफल (%) 7.01 7.10 7.0917 7.0996 कट-ऑफ मूल्य (₹) 100 100 100.31 100.34 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 3 11 13 (ii) राशि 1872.955 984.736 963.528 989.915
22 जुलाई 2025 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार एसजीएस 2037 केरल एसजीएस 2045 महाराष्ट्र एसजीएस 2047 महाराष्ट्र एसजीएस 2048 अधिसूचित राशि 2000 1000 1000 1000 अवधि 12 -वर्ष 20 -वर्ष 16 जुलाई 2025 को जारी 7.12% महाराष्ट्र एसजीएस 2047 का पुनर्निर्गम 16 जुलाई 2025 को जारी 7.13% महाराष्ट्र एसजीएस 2048 का पुनर्निर्गम प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 139 23 74 57 (ii) राशि 11389.50 1880 3901 2760 कट-ऑफ प्रतिफल (%) 7.01 7.10 7.0917 7.0996 कट-ऑफ मूल्य (₹) 100 100 100.31 100.34 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 3 11 13 (ii) राशि 1872.955 984.736 963.528 989.915
क्र. सं राज्य अधिसूचित राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. बिहार 2000 2000 7.01 12 2. केरल 1000 1000 7.10 20 3. महाराष्ट्र 1000 1000 100.31/7.0917 16 जुलाई 2025 को जारी 7.12% महाराष्ट्र एसजीएस 2047 का पुनर्निर्गम 1000 1000 100.34/7.0996 16 जुलाई 2025 को जारी 7.13% महाराष्ट्र एसजीएस 2048 का पुनर्निर्गम
क्र. सं राज्य अधिसूचित राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. बिहार 2000 2000 7.01 12 2. केरल 1000 1000 7.10 20 3. महाराष्ट्र 1000 1000 100.31/7.0917 16 जुलाई 2025 को जारी 7.12% महाराष्ट्र एसजीएस 2047 का पुनर्निर्गम 1000 1000 100.34/7.0996 16 जुलाई 2025 को जारी 7.13% महाराष्ट्र एसजीएस 2048 का पुनर्निर्गम
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से, देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था जिसे पहली बार मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से, देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था जिसे पहली बार मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में प्रकाशित
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,19,575.62 5.51 4.75-6.50 I. मांग मुद्रा 18,053.92 5.48 4.75-5.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,14,235.80 5.51 5.32-5.90 III. बाज़ार रेपो 1,84,961.35 5.51 5.00-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,324.55 5.65 5.50-6.50 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 338.19 5.36 5.00-5.53 II. मीयादी मुद्रा@@ 409.00 - 5.50-5.75 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,299.40 5.71 5.40-6.47 IV. बाज़ार रेपो 1,492.83 5.57 5.44-5.64 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,19,575.62 5.51 4.75-6.50 I. मांग मुद्रा 18,053.92 5.48 4.75-5.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,14,235.80 5.51 5.32-5.90 III. बाज़ार रेपो 1,84,961.35 5.51 5.00-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,324.55 5.65 5.50-6.50 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 338.19 5.36 5.00-5.53 II. मीयादी मुद्रा@@ 409.00 - 5.50-5.75 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,299.40 5.71 5.40-6.47 IV. बाज़ार रेपो 1,492.83 5.57 5.44-5.64 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला V - जारी करने की तारीख 22 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला V - जारी करने की तारीख 22 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹36,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 5.91% जीएस 2028 30 जून 2028 6,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिना 21 जुलाई 2025 25 जुलाई 2025 (शुक्रवार) 28 जुलाई 2025 (सोमवार) 2 6.33% जीएस 2035 05 मई 2035 30,000 कुल 36,000
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹36,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 5.91% जीएस 2028 30 जून 2028 6,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिना 21 जुलाई 2025 25 जुलाई 2025 (शुक्रवार) 28 जुलाई 2025 (सोमवार) 2 6.33% जीएस 2035 05 मई 2035 30,000 कुल 36,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण' पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया है। निदेश के मसौदे पर जन सामान्य/ हितधारकों से टिप्पणियां 11 अगस्त 2025 तक आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां/ प्रतिक्रियाएं आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत उपलब्ध संबंधित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पर:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण' पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया है। निदेश के मसौदे पर जन सामान्य/ हितधारकों से टिप्पणियां 11 अगस्त 2025 तक आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां/ प्रतिक्रियाएं आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत उपलब्ध संबंधित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पर:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा दि शहादा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शहादा, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा दि शहादा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शहादा, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा 'एकल और समूह उधारकर्ताओं/ पार्टियों और बड़े एक्सपोज़रों के लिए एक्सपोज़र सीमाएँ और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार लक्ष्य में संशोधन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा 'एकल और समूह उधारकर्ताओं/ पार्टियों और बड़े एक्सपोज़रों के लिए एक्सपोज़र सीमाएँ और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार लक्ष्य में संशोधन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा सह्याद्रि सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹20,000 (बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा सह्याद्रि सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹20,000 (बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
The Reserve Bank of India (RBI) has, by
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गवर्नमेंट एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक
पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा दि गवर्नमेंट एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा’ संबंधी
order dated July 17, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1 lakh (Rupees One Lakh only) on The Government Employees Co-operative Bank Limited, Dharwad, Karnataka (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’ and ‘Comprehensive Cyber Security Framework for Primary (Urban) Cooperative Banks (UCBs)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गवर्नमेंट एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक
पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा दि गवर्नमेंट एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा’ संबंधी
order dated July 17, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1 lakh (Rupees One Lakh only) on The Government Employees Co-operative Bank Limited, Dharwad, Karnataka (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’ and ‘Comprehensive Cyber Security Framework for Primary (Urban) Cooperative Banks (UCBs)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 30, 2025